हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए पहले दी जाने वाली हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इस योजना में कुछ कमियाँ आने के चलते सरकार द्वारा बीच में लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से योजना में शामिल लाभार्थियों को फिर से योजना में पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
राज्य के जो भी 60% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिक है, जिन्होंने अभी तक हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन नहीं किया है, वह अब ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की देश में बहुत से लोग जो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण अपने आर्थिक खर्च या अपनी देख-रेख खुद से नहीं कर पाते। जिसके चलते दिव्यांगजनों को शारीरिक कार्यों के लिए सक्षम न मानकर उन्हें रोजगार भी प्रदान नहीं किया जाता और उन्हें अपने आर्थिक ख़र्चों के लिए केवल दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, ऐसे में कई राज्य सरकारों की तरह ही हरियाणा सरकार राज्य के ऐसे सभी 60% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए Haryana Viklang Pension Yojana के माध्यम से अब हर महीने 18,00 रूपये पेंशन का लाभ लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करवाएगी। जिसके लिए आवेदक लाभार्थी को जिला चिकित्सा द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसमे उनकी 60% या इससे अधिक विकलांगता के बारे में जानकारी प्रदान की गई हो।
Haryana Disabled Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएँ
- इस योजना के माध्यम से राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के दिव्यांगजनों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा योजना को दोबारा शुरू किया गया है।
- योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना में दी जाने वाले सहायता राशि आवेदकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- राज्य के 60% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों अपने विकलांगता का प्रमाण पत्र आवेदन के समय आवेदन फॉर्म के साथ करना होगा।
- योजना के माध्यम से लाभार्थी दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जिससे उन्हें अपने आर्थिक ख़र्चों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- योजना में आवेदन करने वाले नागरिक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- हरियाणा के 60% या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित नागरिक विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक विकलांगता या दुर्घटना में हुए विकलांग नागरिक आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदक यदि सरकारी नौकरी करते हैं या उन्हें किसी सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएँगे।
- यदि आवेदक महिला को पहले से विधवा पेंशन या किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उन्हें विकलांग पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- हरियाणा विकलांग पेशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जैसे
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
राज्य के जो भी नागरिक Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करना चाहते हैं वह ऑफलाइन ब्लॉक या ज़िला कार्यालय जाकर या ऑनलाइन यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- आवेदक सबसे पहले योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिन्टऑउट निकलवा लेना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भर लेनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको आवेदन फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यालय में देना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
- जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
राज्य के जिन भी नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है वह अपने आवेदन की स्थिति की जाँच यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर कर सकेंगे।
- आवेदन स्थिति की जाँच के लिए आवेदक सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज आ जाएगा, यहाँ आपको Track Application Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज आ जाएगा, यहाँ आपको अपने विभाग, सेवा का चयन करना होगा।
- अब एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स आईडी दर्ज करके आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके Haryana Viklang Pension Yojana आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
Haryana Disabled Pension Scheme Faqs –
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एक सरकारी पहल है जो हरियाणा राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
हरियाणा की विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन पात्र हैं?
कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्ति इस पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आपको विकलांगता प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, और बैंक खाता पासबुक जैसे दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।
क्या हरियाणा के सभी जिलों में विकलांग पेंशन योजना उपलब्ध है?
हां, यह योजना हरियाणा के सभी जिलों में उपलब्ध है।
इस पेंशन योजना के लिए आयु सीमा है क्या?
नहीं, आवेदकों के लिए कोई विशेष आयु सीमा नहीं है। जब तक आप विकलांगता मानदंड को पूरा करते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं।