हरियाणा पशुधन बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। 29 जुलाई 2016 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि पशुपालक आर्थिक हानि से बच सकें। गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर जैसे पशुओं को योजना के अंतर्गत बीमा संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे पशुपालकों को उनके पशुओं के नुकसान पर आर्थिक सहायता मिल सके।

पशुपालकों को इस योजना के तहत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वार्षिक बीमा किस्त देनी होती है, जिससे उनके पशुओं को तीन साल तक कवर किया जा सकता है। अगर इस अवधि में किसी भी पशु की मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी पशुपालकों को उचित बीमा कवर प्रदान करती है।

इस योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, पशु पालकों को हरियाणा सरकार की वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना उन पशुपालकों के लिए लाभकारी है जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर करती है। पशुओं की मृत्यु से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ
Haryana Pashudhan Bima Yojana

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हरियाणा पशुधन बीमा योजना

इस योजना के तहत, विभिन्न पशुओं जैसे कि भैंस के लिए 88,000 रुपये, गाय के लिए 80,000 रुपये, घोड़े के लिए 40,000 रुपये, भेड़, बकरी, और सुअर के लिए 5,000 रुपये तक का बीमा क्लेम सेट है। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं की मौत पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी।

राज्य हरियाणा
योजना नामहरियाणा पशु धन बीमा योजना
योजना की शुरुवात29 जुलाई 2016
के द्वारापशुपालन एवं डेरी विभाग
लाभ लेने वालेराज्य के पशु पालक नागरिक
योजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्य पशु पालकों को उनके पशुओं
की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुआवजा देना है।
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटpashudhanharyana.gov.in

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं:

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  1. योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि इन सभी जानवरों का बीमा किया जायेगा।
  2. पशु धन बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल तक के लिए बीमा कंपनी द्वारा बीमा कवर किया जायेगा।
  3. यदि किसी पशु पालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशु पालक को मुआवजा प्रदान करेगी।
  4. इसके अंतर्गत 25 रुपये और 100 रुपये जानवर के अनुसार भुगतान करना है।
  5. योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 को की गयी।
  6. पशु पालक केवल दो पशुओं का बीमा करा सकता है।
  7. अब तक योजना के अंतर्गत 3,29,000 जानवरों का बीमा किया जा चुका है।
  8. इस योजना में 10 लाख जानवरों का insurance किया जायेगा।
  9. इसके माध्यम से पशु पालकों की स्थिति भी सुधर पायेगी।

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य पशु पालकों को उनके पशुओं की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुआवजा देना है। पशु धन बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000 जानवरों का बीमा किया जायेगा। जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्ध रखते है वह इस योजना का लाभ मुफ्त में ले सकेंगी। इस योजना से पशु पालकों की स्थिति भी सुधर पायेगी।

पात्रता क्या होगी?

अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरूरी है जिसके माध्यम से आप आसानी से इसका आवेदन कर पाएंगे। पात्रता इस प्रकार से है:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना का पात्र बनने के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के जानवर होने जरूरी है।
  • जिन पालकों के पास गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर होंगे वह इस योजना का पात्र समझे जायेंगे।
  • वह लोग जो अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते है उन्हें इस योजना का मुफ्त में लाभ मिल सकेगा।

महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है:

आधार कार्डवोटर id कार्डपैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंसपासपोर्ट फोटोरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
इनकम सर्टिफिकेटजाति प्रमाण पत्रराशन कार्ड
बैंक पास बुकबैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोडस्थायी निवास प्रमाण पत्र

Haryana Pashudhan Bima Yojana (किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ)

  • अगर राज्य में बाढ़ आ जाएं और पशु की मृत्यु हो जाएं ऐसी स्थिति में पशु पालक बीमा क्लेम कर सकता है।
  • आग लगने के कारण पशु मर जाएँ।
  • किसी भी प्रकार के वाहन से टकरा जाए।
  • किसी भी प्रकार की दुर्घटना पशु के साथ हुई हो।
  • अगर कही नेचुरल (प्राकृतिक) आपदा आ जाये और जानवर मर जाएं ऐसे में आपको पशु धन बीमा योजना का लाभ मिल सकता है।
  • यदि किसी पशु पालक का पशु नहर में डूब गया हो तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • किसी भी जानवर की करंट लगने के कारण मौत हो जाए।
  • अगर पशु की तबीयत ख़राब हो और वह बीमार हो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी हो।

हरियाणा पशु धन योजना मुआवजा एवं प्रीमियम राशि

सीरियल नंबरयोजना के तहत
आने वाले पशु
मुआवजा राशिबीमा क़िस्त राशि
1.गाय80000 रुपये100 रुपये
2.भैंस88000 रुपये100 रुपये
3.घोड़ा40000 रुपये100 रुपये
4.भेड़5000 रुपये25 रुपये
5.बकरी5000 रुपये25 रुपये
6.सुअर5000 रुपये25 रुपये

हरियाणा पशु धन बीमा योजना आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी योजना हेतु आवेदन करना चाहते है तो दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आपके समाने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा। आवेदन-प्रक्रिया-हरियाणा-पशुधन-बीमा-योजना-2021
  • यहाँ होम पेज पर आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर आपके समाने डाउनलोड आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीऍफ़ खुल कर आ जायेगा।
  • यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर दें।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल ID आदि भरनी होगी।
  • अब आप आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को अटैच करके लगा दें।
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियाँ भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि कोई गलती हो तो उसे सुधार ले।
  • अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा कर दें।
  • आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

फीडबैक कैसे दें

  1. फीडबैक देने के लिए आप सबसे पहले राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
  2. होम पेज पर आप फीडबैक के ऑप्शन पर जाएँ।
  3. अब आपके सामने नए पेज पर फीडबैक फॉर्म खुल जायेगा।
  4. यहाँ आपको फॉर्म में अपना नाम, ईमेल ID, सब्जेक्ट, मैसेज, आदि को भरना है। हरियाणा-पशुधन-बीमा-योजना-फीडबैक-प्रोसेस
  5. इसे बाद आप SEND के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. जिसके बाद आपकी फीडबैक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अगर आपको योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी या किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या ईमेल के द्वारा अपनी समस्या को बता सकते है

हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001, 2574664
ईमेल ID: dg.ahd@hry.nic.in
पता
: Animal Husbandry & Dairying,
हरियाणा, पशुधन भवन
Bays No. 9-12, Sector-2,
पंचकुला, हरियाणा (INDIA)

पशुधन बीमा योजना क्या है?

पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कवर किया जायेगा। अगर पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाएं ऐसी स्थिति में पशुपालक को बीमा कंपनी द्वारा मुवाबजा दिया जायेगा जिससे उसे नुकसान न हो और उसे कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े।

Pashu Dhan Beema Yojna की शुरुवात किसके द्वारा और कब की गयी?
योजना की शुरुवात 29 जुलाई 2016 में पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा की गयी।

योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले पशु कौन से है?
योजना के तहत शामिल किये जाने वाले पशुओं जैसे: गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि इन सभी जानवरों का बीमा कवर किया जायेगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा पशु धन बीमा योजना का उद्देश्य पशु पालकों को उनके पशुओं की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुआवजा देना है। पशु धन बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000 जानवरों का बीमा किया जायेगा जिससे पशु पालकों को नुकसान न झेलना पढ़े।

योजना का आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या होंगे?
योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास अपना स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र: वोटर id कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत आवश्यक है।

क्या इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
जी नहीं, पशुधन बीमा योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है इसका आवेदन केवल हरियाणा राज्य के नागरिक कर सकते है।

पशुपालक को योजना के अंतर्गत कितने रुपये तक का भुगतान कर सकता है?
पशु पालक को योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊँट, आदि के लिए 100 रुपये और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 25 रुपये तक की बीमा राशि का भुगतान करना होगा। यह क़िस्त 3 साल तक देनी होगी।

पशुधन बीमा स्कीम की वैधता कितने समय की होगी?
पशुधन बीमा स्कीम की वैधता राज्य सरकार ने 3 साल तक रखी है जिसमें लाभार्थियों को 3 साल तक भुगतान करना होगा।

योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
आप योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा कर सकते है हमने आपको अपने आर्टिकल में आवेदन प्रक्रिया बता दी है आप आर्टिकल को पढ़े।

कितने पशुओं का बीमा इस योजना के तहत किया जायेगा?
पशुधन बीमा स्कीम के तहत 10 लाख पशुओं का बीमा कवर किया जायेगा।

हमने अपने आर्टिकल में पशुधन बीमा योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दिया है। यदि योजना से सम्बंधित जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी या सवाल पूछने होंगे तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते है हम आपके सभी सवाल का उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे।

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