पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुवात 29 जुलाई 2016 में हुई, जिसके तहत पशुपालक जिन भी जानवरो को पालते है उनका बीमा कवर किया जा सके। पशुपालकों को इसमें अपने अनुसार 25 रुपये से लेकर 100 रूपये तक की बीमा की क़िस्त देनी होगी जिसमे गाय, भैंस, बैल, ऊँट, आदि के लिए 100 रुपये और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 25 रुपये तक की बीमा राशि रखी गयी है। यह क़िस्त 3 साल तक कवर की जाएगी यानि आपको तीन साल तक बीमा क़िस्त जमा करनी होगी और अगर इस बीच 3 साल के अंदर अगर जानवर की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पशुपालकों को बीमा कवर देगी।
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इस योजना के अंतर्गत इन पशुओ जैसे: गाय, भैंस, बैल. ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर आदि को शामिल किया गया है। अगर आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो आप को इसके लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in पर जाना होगा।
देश में कई ऐसे लोग है जो ग्रामीण और शहरों में रहकर पशुपालन कर रहे है जिनका एक मात्र आय का स्त्रोत ही पशुपालन है जिसके माध्यम से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते है और उनसे मिलने वाले दूध दही, घी आदि को बेचकर अपना जीवन व्यापन कर रहे है। परन्तु अगर किसी भी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत परशानियाँ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नुकसान झेलना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना को शुरू करवाया जिसमे पशुओ का बीमा(INSURANCE) किया जायेगा। सम्बंधित जानकारी जैसे: योजना हेतु पात्रता क्या होगी, योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं, योजना का उद्देश्य, योजना हेतू ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आदि जाने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023
इस योजना के अंतर्गत जानवरो का बीमा किया जायेगा ताकि कभी उनकी मृत्यु भी होती है तो उनके पालकों को बीमा मुवाबजा मिल सके जिससे उन्हें नुकसान न झेलना पड़े और कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े क्यूंकि देश के ऐसे लोग जो पशुपालन पर निर्भर है और पशुपालन से ही उनका परिवार चलता है उनके लिए यह योजना बहुत हे उपयोगी साबित होगी। इसके अंतर्गत वह अपनी मर्जी से 3 साल तक 25-100 रुपये तक का बीमा कवर करा सकता है ताकि वह भविष्य में यदि पशु की मृत्यु अवधि के दौरान होती है तो उसका क्लेम कर सके। योजना के तहत पशुओं जैसे: भैंस के लिए 88000, गाय के लिए 80000, घोडे के लिए 40000, भेड़ के लिए 5000, बकरी के लिए 5000, सुअर के लिए 5000 तक का बीमा क्लेम रखा गया है।
राज्य | हरियाणा |
योजना नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
योजना की शुरुवात | 29 जुलाई 2016 |
के द्वारा | पशुपालन एवं डेरी विभाग |
लाभ लेने वाले | राज्य के पशुपालक नागरिक |
योजना का उद्देश्य | योजना का उद्देश्य पशुपालको को उनके पशुओ की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुआवजा देना है। |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | pashudhanharyana.gov.in |
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं:
- योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि इन सभी जानवरो का बीमा किया जायेगा।
- पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल तक के लिए बीमा कंपनी द्वारा बीमा कवर किया जायेगा।
- यदि किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशुपालक को मुवाबजा प्रदान करेगी।
- इसके अंतर्गत 25 रुपये और 100 रुपये जानवर के अनुसार भुगतान करना है।
- योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 को की गयी।
- पशुपालक केवल दो पशुओं का बीमा करा सकता है।
- अब तक योजना के अंतर्गत 3,29,000 जानवरो का बीमा किया जा चुका है।
- इस योजना में 10 लाख जानवरो का insurance किया जायेगा।
- इसके माध्यम से पशुपालकों की स्थिति भी सुधर पायेगी।
योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य पशुपालको को उनके पशुओ की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुवाबजा देना है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000 जानवरो का बीमा किया जायेगा। जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्ध रखते है वह इस योजना का लाभ मुफ्त में ले सकेंगी। इस योजना से पशुपालको की स्थिति भी सुधर पायेगी।
पात्रता क्या होगी?
अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है जिसके माध्यम से आप आसानी से इसका आवेदन कर पाएंगे। पात्रता इस प्रकार से है:
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का पात्र बनने के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के जानवर होने जरुरी है।
- जिन पालकों के पास गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर होंगे वह इस योजना का पात्र समझे जायेंगे।
- वह लोग जो अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते है उन्हें इस योजना का मुफ्त में लाभ मिल सकेगा।
महत्तवपूर्ण दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | वोटर id कार्ड | पैन कार्ड |
ड्राइविंग लाइसेंस | पासपोर्ट फोटो | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
इनकम सर्टिफिकेट | जातिप्रमाण पत्र | राशन कार्ड |
बैंक पास बुक | बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड | स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
Haryana Pashudhan Bima Yojana (किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ)
- अगर राज्य में बाढ़ आ जाएं और पशु की मृत्यु हो जाएं ऐसी स्थिति में पशुपालक बीमा क्लेम कर सकता है।
- आग लगने के कारण पशु मर जाएँ।
- किसी भी प्रकार के वाहन से टकरा जाए।
- किसी भी प्रकार की दुर्घंट्ना पशु के साथ हुई हो।
- अगर कही नेचुरल(प्राकृतिक) आपदा आजायें और जानवर मर जाएं ऐसे में आपको पशुधन बीमा योजना का लाभ मिल सकता है।
- यदि किसी पशुपालक का पशु नहर में डूब गया हो तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- किसी भी जानवर की करंट लगने के कारण मौत हो जाए।
- अगर पशु की तबियत ख़राब हो और वह बीमार हो जिसके कारन उसकी मृत्यु हो गयी हो।
हरियाणा पशुधन योजना मुवाबजा एवं प्रीमियम राशि
सीरियल नंबर | योजना के तहत आने वाले पशु | मुवाबजा राशि | बीमा क़िस्त राशि(premium) |
1. | गाय | 80000 रुपये | 100 रुपये |
2. | भैंस | 88000 रुपये | 100 रुपये |
3. | घोड़ा | 40000 रुपये | 100 रुपये |
4. | भेड़ | 5000 रुपये | 25 रुपये |
5. | बकरी | 5000 रुपये | 25 रुपये |
6. | सुअर | 5000 रुपये | 25 रुपये |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी योजना हेतू आवेदन करना चाहते है तो दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपके समाने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर आपके समाने डाउनलोड आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीऍफ़ खुल कर आ जायेगा।
- यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर दें।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल ID आदि भरनी होगी।
- अब आप आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को अटैच करके लगा दें।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियाँ भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि कोई गलती हो तो उसे सुधार ले।
- अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा कर दें।
- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
फीडबैक कैसे दें
- फीडबैक देने के लिए आप सबसे पहले राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर आप फीडबैक के ऑप्शन पर जाएँ।
- अब आपके सामने नए पेज पर फीडबैक फॉर्म खुल जायेगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में अपना नाम, ईमेल ID, सब्जेक्ट, मैसेज, आदि को भरना है।
- इसे बाद आप SEND के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपकी फीडबैक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अगर आपको योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी या किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या ईमेल के द्वारा अपनी समस्या को बता सकते है
हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001, 2574664 ईमेल ID: dg.ahd@hry.nic.in पता: Animal Husbandry & Dairying, हरियाणा, पशुधन भवन Bays No. 9-12, Sector-2, पंचकुला, हरियाणा (INDIA) |
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कवर किया जायेगा। अगर पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाएं ऐसी स्थिति में पशुपालक को बीमा कंपनी द्वारा मुवाबजा दिया जायेगा जिससे उसे नुकसान न हो और उसे कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े।
योजना की शुरुवात 29 जुलाई 2016 में पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा की गयी।
योजना के तहत शामिल किये जाने वाले पशुओं जैसे: गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि इन सभी जानवरो का बीमा कवर किया जायेगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालको को उनके पशुओ की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुवाबजा देना है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000 जानवरो का बीमा किया जायेगा जिससे पशुपालकों को नुकसान न झेलना पढ़े।
योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास अपना स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र: वोटर id कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट, जातिप्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत आवश्यक है।
जी नहीं, पशुधन बीमा योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है इसका आवेदन केवल हरियाणा राज्य के नागरिक कर सकते है।
यदि बीमा कवर अवधि के दौरान किसी भी पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को भैंस के लिए 88000, गाय के लिए 80000, घोडे के लिए 40000, भेड़ के लिए 5000, बकरी के लिए 5000, सुअर के लिए 5000 तक का मुवाबजा मिलेगा।
पशुपालक को योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊँट, आदि के लिए 100 रुपये और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 25 रुपये तक की बीमा राशि का भुगतान करना होगा। यह क़िस्त 3 साल तक देनी होगी।
पशुधन बीमा स्कीम की वैधता राज्य सरकार ने 3 साल तक रखी है जिसमे लाभार्थियों को 3 साल तक भुगतान करना होगा।
आप योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा कर सकते है हमने आपको अपने आर्टिकल में आवेदन प्रक्रिया बता दी है आप आर्टिकल को पढ़े।
पशुधन बीएम स्कीम के तहत 10 लाख पशुओ का बीमा कवर किया जायेगा।
हमने अपने आर्टिकल में पशुधन बीमा योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दिया है। यदि योजना से सम्बंधित जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी या सवाल पूछने होंगे तो आप हमे मैसेज करके पूछ सकते है हम आपके सभी सवाल का उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे।