दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना का आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से सरकार दिल्ली के कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग परिवार की विधवा या अनाथ बालिका को शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करवाती है।
यदि आप भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना की पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो योजना की विस्तृत जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना
दोस्तों जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की हमारे देश में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने चलते वह अपनी बालिकाओं का विवाह धूम-धाम से करवाने में सक्षम नहीं होते। ऐसे सभी कमजोर आय वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को सहयोग देने के दिल्ली सरकार उन्हें उनकी बालिकाओं को विवाह हेतु 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवा रही है। जिसमें पहले प्रदेश के वह कमजोर परिवार जिनकी सालाना आय 60,000 रुपये या इससे कम है। उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा था।
जिसे अब बढ़ाकर सालाना 1,000,00 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के वह सभी परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हैं और उनके घर में विधवा बेटी या अनाथ बालिका है वह सभी योजना में ऑफलाइन माध्यम से कर अपनी बालिका के विवाह के लिए योजना का लाभ प्रदान करवा सकेंगे।
Delhi Poor widow’s Daughter & Orphan Girls : Details
योजना का नाम | गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना |
शुरू की गई | दिल्ली सरकार द्वारा |
साल | 2022 |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा |
योजना श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
योजना के लाभार्थी | दिल्ली के गरीब परिवार की बेटियाँ |
उद्देश्य | कमजोर आय वर्ग परिवार की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
सहायता राशि | 30,000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | www.wcddel.in |
दिल्ली विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- दिल्ली विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का संचालन महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- वह परिवार जिनके घरों में विधवा बेटी हैं या कोई अनाथ बालिका है वह सभी योजना में आवेदन कर बालिका को योजना का लाभ प्रदान करवा सकेंगे।
- इस योजना में आवेदक परिवार की बालिका के विवाह के लिए सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- बालिकाओं के विवाह को लेकर होने वाले खर्चे से परिवार को राहत मिल सकेगी।
- योजना के माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव लाया जा सकेगा, जिससे वह विधवा बेटियों या अनाथ बालिकाओं को एक बोझ की नजरों से नहीं देखेंगे।
- योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग परिवारों की बेटियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की पात्रता
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन के लिए दिल्ली के स्थाई निवासी यानी जो दिल्ली में पाँच साल से निवास कर रहे हैं वह नागरिक आवेदन के पात्र होंगे।
- दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना में आवेदन के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग व कमजोर आय वर्ग के नागरिक आवेदन के पात्र होंगे।
- योजना में ऐसे परिवार जिनके घरों में विधवा बेटी या अनाथ बालिकाएँ हैं वह उनके विवाह के लिए योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक परिवार की बेटी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।
- योजना में आवेदकों को आवेदन शादी के 60 दिन पहले करना होगा।
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं जैसे
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- यदि लड़की विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना में जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं वह ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, अभी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है, इसके लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग में सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
- यहाँ विभाग के संबंधित कर्मचारी से आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर, फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
- सारी जानकारी भरकर आपको आखिर में फॉर्म को चेक करके विभाग में जमा करवा देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
योजना से सम्बंधित प्रश्न
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के माध्यम से सरकार दिल्ली के कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग परिवार की विधवा या अनाथ बालिका को शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करवाती है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 30,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती यही
अनाथ बालिका शादी योजना में पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग व कमजोर आय वर्ग के नागरिक होने चाहिए।
अनाथ बालिका शादी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी का कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, यदि लड़की विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।