बिहार राज्य के नागरिक जो मछली पालन कर रहे है और रोजगार पाना चाहते है उनके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर इस योजना का आरंभ किया है वे सभी किसान जो मछली पालन कर रहे है उन सभी किसानों को इस योजना के माध्यम से बिहार के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है अगर आप बिहार के है और मछली पालन कर रहे हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते है आज हम आपको अपने आर्टिकल के द्वारा बिहार तालाब निर्माण योजना से सम्बंधित सभी जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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बिहार तालाब निर्माण योजना
बिहार राज्य के किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु किसानों की आय में वृद्धि करने और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा Bihar Talab Nirman Yojana का आरंभ किया गया। किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए व मछली पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत अनुदान राशि एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के द्वारा किसानों को 16.70 लाख/एकड़ का 80% अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ वही ले सकता है जिसकी खुद की भूमि या लीज पर भूमि होना अति आवश्यक है तभी योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए तालाब निर्माण योजना में पंजीकरण करवाना होगा।
योजना का नाम | बिहार तालाब निर्माण योजना |
विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार |
योजना की शुरुवात | 3 मार्च 2023 |
लाभार्थी | बिहार राज्य के मत्सय कृषक (मछली पालन) |
योजना का लाभ | राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति |
योजना का लाभ | किसानों की आय में वृद्धि,आत्मविश्वास और रोजगार के स्तर को बढ़ाना |
अनुदान की राशि | 16.70 लाख रुपये |
मुख्य पात्रता | बिहार का मूल निवासी |
आवेदन प्रकिर्या | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | fisheries.bihar |
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Bihar Talab Nirman Yojna पात्रता
- बिहार तालाब निर्माण योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- मत्स्य कृषक योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति ही ले सकते है।
- बिहार तालाब निर्माण योजना के तहत किसानों को एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी।
- किसान की स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
- बैंक खाता होना अनिवार्य है
योजना लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता वितरण
- पास पोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
- भूमि स्थल का नक्शा
- भूमि कर रसीद
Bihar Talab Nirman Yojna के लाभ
- बिहार राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा Bihar Talab Nirman Yojna का आरंभ किया गया है
- योजना के तहत एकड़ के हिसाब से बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को लाभ दिया जाएगा।
- मत्स्य कृषि करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग तालाब निर्माण योजना के तहत 16.70 लाख रुपये अनुदान धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- बिहार तालाब निर्माण योजना के तहत पैकेज इकाई लागत 16.70 लाख रुपए प्रति एकड़ है
- इस योजना का कार्य दक्षिणी बिहार के चिन्हित पठार बाहुल्य जिला यथा बांका, गया, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर एवं रोहतक आदि में किया जाएगा।
- इस योजना का माध्यम से सोलर पंप सेट, ट्यूबवेल, उन्नत इनपुट, एकड़ रकबा में तालाब का निर्माण और तालाब पर एक शेड का निर्माण किया जाएगा।
- उस योजना के अंतर्गत पैकेज इकाई के रूप में विभिन्न 5 अवयव शामिल होंगे। जिसमें से एक अवयव अधिकतम 1 और न्यूनतम 0.5 एकड़ का होगा।
- बिहार राज्य के पठारी बहुमूल्य जिले में तालाब निर्माण और संबद्ध सहायक इकाइयों का अधिष्ठान कर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है
बिहार तालाब निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने के अनेक उद्देश्य है जो कि इस प्रकार से है –
- इस योजना के माध्यम से तालाब निर्माण कर रहे मछली पालन को बढ़ावा देना है
- मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण द्वारा बिहार राज्य के किसानों को अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। जिससे किसान भाई लोगों का अच्छा विकास हो। मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण द्वारा बिहार राज्य के किसानों को अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। जिससे किसान भाई लोगों का अच्छा विकास हो।
- Bihar Talab Nirman Yojna के तहत किसान की आमदनी में सुधार लाना यानी उनकी आमदनी को दोगुना करना है।
- बिहार के कुछ क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस योजना की शुरुवात की।
- बिहार राज्य में रोजगार के अवसरों को अधिक बढ़ावा देना है
- बिहार तालाब निर्माण योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे।
बिहार तालाब निर्माण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है आवेदन कैसे करना है हम आपको विस्तार में बताएंगे –
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट fisheries.bihar 16.70 लाख/ एकड़ का 80 प्रतिशत पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा।
- होम पेज के सबसे ऊपर आपको मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन लिखा दिखेगा उस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ने के बाद भरना है
- फॉर्म में पूछी गयी जानकारी इस प्रकार से होगी – आवेदन का वर्ग, जाति, आपका पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, स्थायी पता और बैंक खाता वितरण आदि सभी जानकारी को सही से भरना है।
- अंत में मोबाइल नंबर डालना के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। जिसे OTP बॉक्स में दर्ज करना है
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने LOGIN PANEL पेज खुलेगा।
- उसमे आपको अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद password दर्ज करना है
- अंत में आपको login के ऑप्शन पर क्लिक करना है ऐसा करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
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बिहार तालाब निर्माण योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब (FAQs)
बिहार सरकार के द्वारा जो व्यक्ति मछली पालन कर रहा है उनको और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कृषक को 16.70 लाख/एकड़ का 80% अनुदान राशि और अन्य सरकारी सुविधा दी जाएगी।
किसानों की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक को सहायक धनराशि प्रदान की जाएगी जिसके तहत वे अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते है इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास होगा। अपने काम के प्रति और लगन बढ़ेगी।
कृषक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। उसके पास खुद की भूमि होना अनिवार्य है, भूमि के सारे दस्तावेज और कर रसीद और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते है
इस योजना के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर पायेगा। योजना के तहत 16.70 लाख/ एकड़ का 80 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति और समाज में सुधार होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar पर जाकर आवेदन करना है।