बिहार डीजल अनुदान योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को सिंचाई हेतु रबी एवं खरीफ की फसलों के लिए डीजल अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा। Bihar Diesel Anudan Yojana 2023 के तहत किसानों को 50 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा। किसानों को योजना के तहत सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट का लाभ दिया जायेगा। पहले की अपेक्षा बिहार राज्य सरकार के द्वारा योजना में काफी संसोधन किये गए है किसानों को पहले 40 रूपए के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती थी, जिसमें सरकार के द्वारा 10 रूपए की बढ़ोतरी की गयी है इसकी निर्धारित राशि 50 रूपए कर दी गयी है। कृषि कार्य में अभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 पंजीकरण से जुड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। अतः योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Table of Contents
Bihar Diesel Anudan Yojana
बिहार कृषि कृषि अनुदान योजना के अनुसार, किसानों को धान की चार सिंचाई के लिए 400 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ दोनों मक्का फसलों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। और अन्य खरीफ फसलों जैसे तिलहन, दालों, मौसमी सब्जियों और सुगंधित पौधों के सिंचाई हेतु तीन चरण के लिए डीजल सब्सिडी लेने का अवसर योजना के तहत प्रदान किया जायेगा। कृषि कार्य में होने वाली बिजली के खपत के लिए पहले बिजली की दर 96 पैसे किसानो से वसूल किया जाता था जिसे अब Bihar Diesel Anudan Yojana के तहत मूल्य कम करके 75 पैसे कर दिया गया है। सिंचाई हेतु बिजली के दर का यह मूल्य राज्य में निजी और सरकारी ट्यूबवेल दोनों पर लागू होगी।
पंजीकरण बिहार डीजल अनुदान योजना 2023
योजना | बिहार डीजल अनुदान योजना |
योजना का शुभारंभ | बिहार सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
लाभ | किसानों को सिंचाई हेतु 50 रूपए प्रति लीटर डीजल का अनुदान |
सत्र | 2023 |
उद्देश्य | किसानों को कृषि कार्य में सिंचाई हेतु मदद करना |
विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dbtagriculture.bihar.gov.in |
बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन के उद्देश्य
Bihar Diesel Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि कार्य में सिंचाई हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना जिससे वह बिना किसी पानी की समस्या से खेतों में सिंचाई कर सकते है। सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा किसानों को डीजल पंप सेट उपलब्ध करवाएं जायेंगे। राज्य में बहुत से किसान ऐसे है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कर पाते है। जिसके कारण उन्हें काफी हानि होती है। इन सभी परेशानियों का निष्कर्ष निकालने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 को शुरू किया है। इस अनुदान योजन के तहत राज्य के सभी किसान ऑनलाइन मोड में पंजीकरण करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है एवं कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त करके अपने आर्थिक स्तर को नया स्वरूप प्रदान कर सकते है।
(पंजीकरण) बिहार डीजल अनुदान योजना
Bihar Diesel Anudan Yojana के लाभ
- बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत, किसानों को सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसानों को सिंचाई हेतु डीजल खरीदने में कोई परेशानी न हो।
- Bihar Diesel Anudan Yojana के अंतर्गत, सरकार किसानों को प्रति लीटर 50 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- राज्य के जिन किसानों के द्वारा बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा वह डीजल सब्सिडी लेने का लाभ योजना के तहत प्राप्त कर सकते है।
- 50 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल के लिए किसानों को प्रति एकड़ भूमि के आधार पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- धान और जूट जैसी फसलों में दो बार सिंचाई के लिए डीजल अनुदान राशि 800 रुपये प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी।
- और इसके अलावा दलहन, तिलहन और मौसमी सब्जियों में तीन गुना सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।
- डीजल अनुदान योजना बिहार के तहत बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की खराबी प्राप्त होने पर 72 के बजाय 48 घंटे के भीतर एक नया स्थानांतरण किया जाएगा।
बिहार डीजल अनुदान योजना की विशेषताएं
- Bihar Diesel Anudan Yojana के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को दिए जाने वाले डीजल अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए सब्सिडी के रूप में 200 करोड़ रूपए का बजट तय किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के माध्यम से रबी तथा खरीफ की फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सूखा जैसी स्थिति को देखते हुए डीजल से चलने वाले पंप सेट को किसानो को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- खरीफ जैसी फसलों के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसमें मुख्य रूप से सुगन्धित और औषधियों पौधों एवं मौसमी सब्जियों और दाल ,तिलहन आदि की सिंचाई के लिए यह अनुदान किसानों को प्राप्त होगा।
- मक्का की फसल में सिंचाई की सुविधा के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
- वह सभी पात्र लाभार्थी किसान जिनका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है वह घर बैठे बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान की आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण
- किसान का आधार कार्ड
- कृषि प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- डीजल विक्रेता की रसीद
- मतदाता पहचान प्रमाण पत्र
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
- आवेदक किसने का आधार कार्ड
Bihar Diesel Anudan Yojana पात्रता एवं मानदंड
- डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए किसान बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत किसानों को ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
- Bihar Diesel Anudan Yojana में आवेदन करने के लिए किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- डीजल रसीद को आवेदन के समय में अपलोड करने पर क्रय किये गए मूल्य एवं पेट्रोल पंप का नाम ,दिनाँक ,रसीद क्र संख्या दर्ज होनी आवश्यक है।
बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन प्रक्रिया को पूरा का सकते है।
- बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में ऑनलाइन आवेदन करें के सेक्शन में क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदक को बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- next page में आवेदक की स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में आवेदक को अनुदान का प्रकार और पंजीकरण करें के ऑप्शन को सेलेक्ट करके सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- अगर आवेदक पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो वह किसान पंजीकरण कर सकते है।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में पंजीकरण से संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे।
- आवेदक को पंजीकरण करने के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे स्वयं ,बटाईदार और स्वयं+बटाईदार
- स्वयं की स्थिति में आवेदक को अपना थाना नंबर ,खाता नंबर खसरा नंबर कुल सिंचित रकबा ,और अपने आस पास के दो किसानों के नाम और डीजल रसीद को अपलोड करेंगे।
- बटाईदार में आवेदक किसान को खाता नंबर खसरा नंबर कुल सिंचित रकबा थाना नंबर ,और अपने आस पास के किसानो के नाम एवं उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेजों और डीजल रसीद को अपलोड करना है।
- स्वयं+बटाईदार में किसान को स्वयं के लिए खाता नंबर ,खसरा नंबर ,थाना नंबर ,अपने अगल-बगल के किसानों के नाम और बटाईदार के लिए खसरा नंबर कुल रकबा किसानो के नाम साथ ही उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज डीजल रसीद के साथ अपलोड करना है।
- इस प्रकार आवेदक किसान पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे।
Contact Details
हमारे इस लेख में बिहार डीजल अनुदान से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है अगर आवेदक किसान को योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हेतु कोई समाधान के लिए संपर्क करना है तो वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते है।
टोल फ्री: 0612-2233555
डीजल अनुदान योजना से संबंधी दिशा निर्देश पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें।
Bihar Diesel Anudan Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
खरीफ एवं रबी की फसलों में मौसम के अल्पवृष्टि के कारण जो फसलों में सूखापन आ जाता है उस समस्या को दूर करने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया की किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु डीजल में अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा।
डीजल अनुदान के तहत किसानों को प्रति लीटर के हिसाब से 50 रूपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
नहीं आवेदक किसान बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए तभी पात्र है जब उनका बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक को अन्यथा किसान इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते है।
किसानों को बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमें किसान स्वंय ,बटाईदार ,स्वयं +बटाईदार के रूप में आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के सिंचाई हेतु किसान नागरिक डीजल अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार dbtagriculture.bihar.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट से राज्य के नागरिक डीजल अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
डीजल अनुदान आवेदन में आवेदक के पास 13 अंको का पंजीकरण होना अनिवार्य है इसी के आधार पर वह आगे के प्रोसेस को पूरा कर सकते है।
फिलहाल अभी सरकार के माध्यम से डीजल अनुदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया को बंद किया गया है। जल्द ही वर्ष 2021-22 हेतु किसान नागरिक डीजल अनुदान हेतु आवेदन कर पाएंगे।
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