हम लोग आपने आसपास और समाज में कई ऐसी महिलाओं को देखते है जो अविवाहिता है ऐसी महिलाओं को समाज में कई कठिनायों को सामना अकेले करना पड़ता है। उन महिलाओं को अकेले ही सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन सभी समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना को लागू किया। इस योजना के माध्यम से MP राज्य में रह रही ऐसी महिला जो अविवाहित है, उनको MP सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु वाली अविवाहिता महिला को लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश राज्य की सभी अविवाहिता महिलाओं की उन्नत्ति और विकास के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। आइये जानते है,एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना क्या है, और योजना से जुडी सभी जानकारी ऑनलाइन आवेदन, लाभ और उद्देस्य आदि जानकारी जानने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
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एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
इस योजना का आरंभ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हुई है। इस योजना के अंतर्गत उन महिला को शामिल किया जायेगा। जो 50 वर्ष से ऊपर अविवाहिता महिला है जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जीवन -यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए MP सरकार ने राज्य की सभी अविवाहिता महिला के लिए पेंशन की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से महिला को प्रतिमाह 600 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से महिला आत्मनिर्भर बनेगी। इस योजना से जीवन -यापन करने में सहायता प्रदान होगी। नहीं तो हमारे समाज में अविवाहिता महिला को एक उम्र के बाद बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उन्हें अब ऐसी समस्या का सामना न करने पड़े और समाज में अविवाहिता महिला के प्रति लोगों का नजरिया बदले इसलिए MP सरकार ने एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना को चालू किया है। ताकि अविवाहिता महिला का भी कल्याण हो सके।
Highlights key of Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना |
योजना का आरंभ | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभाथी | MP राज्य की अविवाहिता महिला |
लाभार्थी की उम्र | 50 वर्ष या उससे अधिक |
आर्थिक सहायता | 600 रुपये प्रति माह |
योजना का उद्देस्य | राज्य की अविवाहिता महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov |
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अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ
हमारे समाज में अधिक उम्र की अविवाहिता महिला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस योजना के तहत महिला को समाज में सम्मान और पेंशन योजना की सुविधा मिलेगी। आइये जानते है, अविवाहिता पेंशन योजना के निम्नलिखित लाभ –
- इस योजना के माध्यम से MP राज्य की अविवाहिता महिला को जीवन -यापन करने में सहायता प्रदान होगी।
- महिला आत्मनिर्भर बनेगी। उसको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- समाज में अविवाहिता में साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है इस योजना की मदद से उनको समाज में पूरा मान-सम्मान मिलेगा।
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत महिला को प्रत्येक महीने 600 रुपये की आर्थिक सहायता MP सरकार द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना के तहत अविवाहिता महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अविवाहिता महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती है।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का उद्देस्य
मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य की सभी अविवाहिता महिलाओं के कल्याण के लिए अविवाहिता पेंशन योजना को चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को लिया जायेगा जिसकी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है, और अकेले की जीवन यापन करना होता है। उन महिलाओं का जीवन यापन आसान करने के लिए सरकार ने उनको आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 600 रुपये देने की घोषणा की है। अविवाहिता महिला को समाज में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके अलावा उनको अपना भी चलाना होता है इस सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने Avivahit Pension Yojana को आरंभ किया।
सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि से महिला सुख-शांति से अपना जीवन बिता सकती है। किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना होगा। ऐसा करने से उनका आत्मनिर्भर और बढ़ जायेगा। अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ सिर्फ 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहिता महिला ही ले सकती है। इस योजना की सहायता से महिला ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महिला को समाज से मान-सम्मान प्राप्त होगा। और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा।
अविवाहिता पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु पात्रता
- अविवाहिता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ MP राज्य की अविवाहिता महिला ही ले सकती है।
- अविवाहिता की उम्र 50 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- महिला की पहले से कोई और सरकारी पेंशन नहीं होनी चाहिए।
- अविवाहिता महिला सरकारी कर्मचारी व गैर कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।
- अविवाहिता महिला का समग्र पोर्टल में नाम होना अनिवार्य है।
- अविवाहिता पेंशन योजना के लिए महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- अविवाहिता महिला कोई भी आयकर जमा न करती हो। तभी वह इस योजना के पात्र है।
अविवाहिता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
- अविवाहिता महिला का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि करने हेतु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता वितरण
- अविवाहिता होना का कोई प्रमाण
- समग्र आईडी 9 अंको की
- पासपोर्ट साइज फोटो
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अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप मध्यप्रदेश की अविवाहिता महिला है,तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते है योजना का लाभ लेने के लिए नीचे बताई हुई प्रक्रिया को फॉलो करते रहिये –
- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने नया होम पेज खुलेगा। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाए देंगे, आपको पहले ऑप्शन सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाओं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। वहाँ आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज ऑप्शन हो जायेगा जैसा कि ऊपर चित्र में बताया है। उस पेज पे आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी। जैसे -जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी आदि सभी जानकारी को भरना है। सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अविवाहिता पेंशन योजना Application form खुल जायेगा।
- Application form में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है। फॉर्म भरने के बाद अपने दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- इस प्रक्रिया से आपका एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा। और कुछ समय के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना भी शुरू हो जायेगा।
Avivahit Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अपना आवेदन करवा सकते है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के है, तो ऑफलाइन सुविधा का भी लाभ ले सकते है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने मूल निवास से ग्रामीण क्षेत्र में – ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में जाकर अपना नाम लिखवाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते है, तो आपको नगर निगम/नगर पालिका/नगर कार्यालय में अभिलेखों के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकारी अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावजों को जमा कर देना है इस तरीके से आप अपना ऑफलाइन आवेदन आसानी से कर पाएंगे।
अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता ऐसे जानें
- सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सबसे ऊपर दिए गए विकल्प योजना हेतु पात्रता जानें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना के अंतर्गत अपनी पात्रता जानें का पेज खुल जायेगा।
- उस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे – लिंग, वैवाहिक स्थिति, आप BPL कार्ड धारक हो या नहीं,क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है। आदि सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको योजनाएँ खोजें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने का बाद आपके सामने एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्कीम पात्रता सूची वाला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना चुनें और उसके बाद पात्रता देखें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना से जुड़ी सभी जरुरी जानकारी खुल जाएगी। उसके बाद आप इस योजना में आसानी से अपना आवेदन कर सकते है।
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एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना से जुडी महत्वपूर्ण बातें –
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की प्रारम्भ वर्ष 2018 में हुआ था।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
- अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ सामान्य वर्ग,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति सभी वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना का मुख्य उद्देस्य अविवाहिता महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार करना व इसके अलावा समाज में महिला मतदान का एक बड़ा प्रतिशत है, अगर महिला की स्थिति अच्छी होगी तो तभी वह मतदान कर सकती है। ऐसा करने से आने वाले चुनाव में सरकार को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना से जुड़े कुछ सवालों के जवाब (FAQs)
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana क्या है?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अविवाहिता महिला की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए इस योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से अविवाहिता महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे उनका आत्मनिर्भर बढ़ेगा और वह अपना काम सही से कर पाएंगी।
अविवाहिता पेंशन योजना के द्वारा अविवाहिता महिला को कितने पेंशन दी जाएगी?
अविवाहिता पेंशन योजना के द्वारा अविवाहिता महिला को प्रतिमाह 600 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए?
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
जी नहीं,एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।