(रजिस्ट्रेशन) मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन

सरकार देश के नागरिकों के लिए विविध योजनाएँ चलाती है जिससे बच्चे, बुजुर्ग, और दिव्यांगजनों को समर्थन प्रदान किया जा सके। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना इसी प्रकार की एक योजना है, जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन उनके बैंक खाते में डाली जाती है। यदि आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के कल्याण हेतु ‘मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना’ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह विकलांग नागरिकों को 500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड से लिंक एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है और आवेदकों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके घर बैठे ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको ‘मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना’ के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता मानदंड, और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

मध्‍यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन

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Table of Contents

(रजिस्ट्रेशन) MP Viklang Pension Yojana

इस योजना के तहत, कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्ति पेंशन के हकदार होंगे। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए, सरकार ने इसे मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन करने की सुविधा दी है, जिससे आवेदकों को किसी भी कार्यालय के चक्कर काटे बिना, घर बैठे ही योजना का लाभ उठाने की सुविधा मिलती है।

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक दिव्यांग नागरिकों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है, जिसे मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र आवेदक की विकलांगता की पुष्टि करता है और योजना के तहत उनके लाभ का आधार बनता है।

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राज्यमध्यप्रदेश
योजनाMP Viklang Pension Yojana
साल2024
लाभ लेने वालेराज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्यविकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
पेंशन राशि500 रुपये प्रति महीने
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटsocialsecurity.mp.gov.in

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ?

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो समाज में अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। ये विशेष रूप से वे लोग हैं जिन्हें अपने परिवार या समाज का सहारा नहीं मिलता और वे विकलांगता के कारण आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो पाते।

इस योजना के माध्यम से, सरकार ऐसे व्यक्तियों को हर महीने पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अधिक सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस पेंशन राशि का उपयोग उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों की व्यवस्था में सहायता करता है।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक है वह MP Viklang Pension Yojana का आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी।
  • पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। आवेदक के पास अपना स्वयं का खाता होना जरुरी है।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है जो 40% शरीर से विकलांग होंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय बच पायेगा।
  • आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • पेंशन राशि मिलने से अब विकलांग नागरिकों को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वह स्वयं से अपना ध्यान रख सकेंगे।

MP विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

अगर आप भी मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की पात्रता का पता होना बहुत आवश्यक है बिना पात्रता जाने आवेदक योजना का आवेदन नहीं कर सकेंगे। हम आपको पात्रता के बारे बताने जा रहे है आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।

  • विकलांग नागरिक तभी इस योजना के पात्र समझे जायेंगे जब वह मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे।
  • आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज व उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए ताकि उन्हें आवेदन करते वक़्त किसी भी तरह की परेशानी न आ सके।
  • योजना के तहत जितने भी विकलांग योजना का आवेदन करेंगे उनके परिवार की सालाना आय 48 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को अपना विकलांगता का प्रमाणपत्र भी जमा करवाना होगा।
  • यदि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की सरकारी नौकरी है तो वह आवेदन करने के पात्र नहीं माना जायेगा।
  • जिस किसी व्यक्ति के पास 3 या 4 पहिये वाला वाहन होगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को एमपी विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जानने के लिए नीचे दी गयी तालिका को पढ़े।

आधार कार्डविकलांगता प्रमाणपत्रपासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाणपत्रमूलनिवास प्रमाणपत्ररजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
बैंक पास बुकबैंक अकाउंट नंबरजाति प्रमाणपत्र
वोटर ID कार्डपैन कार्डड्राइविंग लाइसेंस

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ध्यान दें यदि आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के इच्छुक है, तो आप हमारे द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया को अपनाकर MP Viklang Pension Yojana Online Apply कर सकते है। हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –

  1. सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
  2. उसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
    मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  5. नए पेज पर आप पेंशन योजनाएं हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य ID को भरना है, जैसे ही आप सारी जानकारी भर देंगे उसके बाद आप पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर दें। madhya-pradesh-viklang-pension-scheme
  7. जैसे ही आप क्लिक करेंगे योजना का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा।
  8. आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और लिंग आदि भरना होगा और इसके साथ-साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
  9. सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  10. क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब यहाँ आपके सामने होम पेज खुल जायेगा आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है। mp-viklang-pension-login-process
  • जिसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात आप लॉगिन हो पाएंगे।

आवेदन की स्थिति ट्रैक कैसे करें?

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. यहाँ आप के सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID व कैप्चा कोड को भर दें।awedan sthiti jaane viklang pension yojana
  6. जिसके बाद आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना है।
  7. क्लिक करने के बाद आप आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (विकलांग पेंशन) हेतु अपनी पात्रता कैसे जाने?

जो भी आवेदक योजना हेतु अपनी पात्रता जानना चाहते है वह दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको नीचे जाकर पेंशन योजनाओं का लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, BPL कार्ड धारक आदि को भरना होगा।

    एमपी विकलांग पेंशन
  • इसके बाद आप योजनाएं खोजे पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर आप देख सकेंगे।

MP Viklang Pension Yojana पासबुक कैसे देखें?

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
  2. यहाँ आप के सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको पेंशनर की पासबुक देखें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. इसके बाद आप अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: मेंबर ID, अकाउंट नंबर, वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड को भर दें।
    मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
  7. अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
  8. जिसके बाद पेंशनर अपनी पासबुक देख सकते है।

निकायवार असफल भुगतान की सूची कैसे देखें?

  1. आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
  2. उसके बाद आपके सामने MP Viklang Pension Yojana का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको निकायवार असफल भुगतान की सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप अपना जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप, साल, महीना और कैप्चा कोड आदि को भरें।
  7. अब आप सर्च पर क्लिक कर दें।
  8. जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
  2. उसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आप जिलेवार असफल भुगतान की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. क्लिक करने के पश्चात नए पेज पर अपना जिला, पेंशन टाइप, साल व महीने को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भर दें। mp viklang pension scheme awedan
  7. अब आप सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
  8. जिसके बाद आप असफल भुगतान की लिस्ट स्क्रीन पर देख सकेंगे।

ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट कैसे देखे?

  • ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट देखने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची पर क्लिक करना है।
  • अब नए पेज पर आपको जिला, लोकल बॉडी, ग्राम, पंचायत, महीने, पेंशन टाइप को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भरना होगा। MP viklang pension yojana online apply process
  • इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही योजना सी जुडी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी।

डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी देखें

डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को पढ़े।

  1. आवेदक सबसे पहले MP राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
  2. इसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आप जिले वार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. अब नए पेज पर आपको जिला, महीने, पेंशन टाइप को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भरना होगा।viklang pension yojana mp district wise post office se bhugtan details
  7. इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
  8. क्लिक करने के बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी पर क्लिक करना है।
  • अब आपको नए पेज पर जिला, साल, महीने को सेलेक्ट और कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • जिसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद भुगतान की जानकारी आप देख सकेंगे।

डिस्ट्रिक्ट (जिला) वाइज एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी कैसे देखें?

  1. सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
  2. जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको साल, महीने को सेल्क्ट करना है और कैप्चा कोड को भर देना है। district wise area pension bhugtan viklang pension yojana
  7. इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
  8. क्लिक करने के बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी जानने की प्रक्रिया

  1. आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
  2. जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. अब आपको नए पेज पर जिला, साल, महीने, पेंशन टाइप और कैप्चा कोड को भरना होगा।मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन स्कीम ऑनलाइन प्रोसेस
  7. जिसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  8. क्लिक करने के बाद भुगतान की जानकारी आप देख सकेंगे।

जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी कैसे देखें?

  1. मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. अब आपको नए पेज पर साल, महीने, पेंशन टाइप और कैप्चा कोड को भरना होगा।mp viklang pension yojana district wise pension details
  7. इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
  8. क्लिक करने के बाद जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको पेंशन स्वीकृति आदेश देखें पर क्लिक करना है।
  • अब नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID को भर दें। mp viklang pension yojana online awedan karein
  • जिसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

स्वीकृत पेंशन प्रपोजल कैसे देखें?

  1. आवेदक सबसे पहले मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. अब आप अगले पेज पर जिला, पेंशन स्कीम, लोकल बॉडी, साल, महीना और कैप्चा कोड को भर दें। Accepted pension proposal madhypardesh viklang pension yojana
  7. जिसके बाद आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें।
  8. इस तरह से आप जानकारी स्क्रीन पर देख पाएंगे।

लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया

लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल मेंबर ID को भरना है। अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी।

पेंशन एरिया पासबुक कैसे देखें?

पेंशन एरिया पासबुक देखने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप पेंशन एरिया पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपको पोर्टल मेंबर ID और कैप्चा कोड को भरना है। अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही जानकारी स्क्रीन पर आप देख सकते है। pensioner area passbook MP viklang pension yojana

पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति कैसे देखें ? (process to check the physical status of pensioner)

  1. सबसे पहले मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  5. नए पेज पर आपको पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  6. क्लिक करने के पश्चात नए पेज पर आपको समग्र ID और कैप्चा कोड को भरना है। mp viklang pension scheme pensioner satypan isthiti kese dekhein
  7. अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही जानकारी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची कैसे देखें?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप सामजिक सुरक्षा पेंशन सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी को भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आप पेंशन सूची देख सकेंगे। मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन का सारांश (समरी) देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन का सारांश देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदनों का सारांश पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद नए पेज पर आप जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप आदि को भर दें। mp viklang pension yojana
  • अब आप सर्च पर क्लिक कर दें।
  • सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते है।
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची कैसे देखें?

पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देखने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची पर जाएं। यहाँ आपको 3 ऑप्शन जैसे: स्वीकृत, अस्वीकृत, लंबित दिखाई देंगे। आप अपने अनुसार दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। अब आप नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, साल, महीना, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि को सेलेक्ट कर दें। जिसके बाद आप जनरेट लिस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देख सकेंगे।

पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश (summary) देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश देखने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आप पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश के ऑप्शन पर जाएं।
  • यहाँ आप दिए गए 2 ऑप्शन जैसे: जिलेवार और स्थानीय निकायवार में से किसी एक को अपने अनुसार चुन लें।
  • इसके बाद आप नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, साल, महीना, पेंशन टाइप, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि को सेलेक्ट कर दें।
  • जिसके बाद आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

हमने आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में अपने आर्टिकल के माध्यम से सारी जानकारी प्रदान कर दी है अगर आपको जानकारी पसंद आयी हो तो हमें बता सकते है और योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल आपको जानने है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते है।

विकलांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर

MP विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या-क्या चाहिए ?
आपको विकलांग पेंशन योजना MP के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे कि- आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि।

एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है ?
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाते है।

एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?
MP Viklaang Pension Yojana के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक कर सकते है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 % हो।

विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।

हेल्पलाइन नंबर

जैसे कि इस लेख में हमने आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन और इससे संबंधित अन्य अनेक जानकारी प्रदान की है, अगर आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।

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