कई बार आपने ख़बरों में जरूर सुना होगा की किसी आरोपी पर हिंसा के लिए National Security Act लगा दिया जाता है। लेकिन आपमें से कई लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे की आखिर NSA होता क्या है? क्या NSA या रासुका एक ही होता है ? NSA Act Kya Hai और National Security Act का इतिहास क्या रहा है सभी आपको इस आर्टिकल में जानने को मिलेगा।
आपको बता दें की NSA एक सख्त कानून है जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आप NSA Act Kya Hai यह नहीं जानते हैं और इस NSA एक्ट के तहत मिलने वाली सजा क्या है नहीं जानते तो आपको आज के आर्टिकल में इससे सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं NSA -राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के बारे में विस्तार से।
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NSA Act क्या है, जानें
पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए की NSA Act का पूरा नाम क्या है। आपको बता दें की NSA का हिंदी में पूरा नाम (NSA full form in Hindi) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) है। यह एक बेहद सख्त कानूनों में से एक है। NSA Act के तहत संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस 1 साल तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है। इस कानून को अपराधियों के खिलाफ किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है इसके बारे में नीचे विस्तार से जान सकेंगे।
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एक्ट का नाम | राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अधिनियम |
सम्बंधित मंत्रालय | गृह मंत्रालय |
एक्ट के तहत संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी | भारत में कहीं भी |
National Security Act की शुरुआत | 27 दिसंबर 1980 |
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम | संसद द्वारा अधिनियमित |
कानून का उपयोग किया जा सकता है | पुलिस कमिश्नर ,राज्य सरकार ,डीएम द्वारा |
कानून का प्रावधान | संदिग्ध को 3 महीने बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है आवश्यकतानुसार अवधि को बढ़ाया जा सकता है। |
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) क्या है ?
रासुका यानि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के नाम से भी जानते हैं यह एक ऐसा कानून है जो देश की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या एनएसए देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने से सम्बंधित है। NSA या रासुका केंद्र और राज्य सरकार को किसी संदिग्ध व्यक्ति जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, की गिरफ़्तारी का आदेश देता है।
क्या NSA और रासुका एक ही है ?
जी हाँ ! NSA और रासुका एक ही है। रासुका का अर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे अंगेजी में National Security Act यानी NSA कहा जाता है। यह कानून 23 सितम्बर 1980 को इंदिरा गाँधी जी के समय बनाया गया था। इसके तहत देश की सुरक्षा हेतु सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। रासुका या एनएसए केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है।
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कब हुआ था NSA और रासुका लागू
रासुका या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को 23 सितम्बर, 1980 को इंदिरा गाँधी के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। जैसे की नाम से ही स्पष्ट है की यह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून देश की सुरक्षा (Security) से सम्बंधित है। इसके माध्यम से केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। CCP, 1973 के तहत जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आदेश को जारी किया जाता है वह व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है।
इन स्थितियों में हो सकती है NSA के तहत गिरफ़्तारी
- यदि सरकार को लगता है की कोई व्यक्ति सरकार के सुरक्षा कार्यों में विघ्न पैदा कर रहा है या अपने किसी क्रियाकलाप से सुरक्षा कार्यों को रोकने का कार्य कर रहा है तो सरकार उसे NSA के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।
- दूसरी स्थिति में यदि सरकार को यह लगता है की कोई व्यक्ति उनके द्वारा चलायी जा रही कानून व्यवस्था में बाधा खड़ी करने के प्रयास कर रहा है तो उसे भी पुलिस हिरासत में लेने का आदेश सरकार दे सकती है।
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नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) की शक्तियां
जैसे की हम ऊपर भी बता चुके हैं की यह कानून सर्कार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है। पुलिस कमिश्नर ,राज्य सरकार ,डीएम द्वारा इन शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। National Security Act में इन व्यक्तियों की गिअराफतारी की जा सकती है –
1. देश के नागरिकों की गिरफ़्तारी –
यदि किसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार को लगता है की किसी व्यक्ति विशेष द्वारा देश की सुरक्षा कार्यों में किसी प्रकार की बाधा लायी जा रही है तो उसे गिरफ्तार किये जाने की शक्ति सरकार के पास है। सरकार उस व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा कड़ी करने पर उसकी गिरफ़्तारी का आदेश दे सकती है। उस स्थिति में भी किसी व्यक्ति को NSA Act के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है जो सरकार की किसी प्रकार की आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्त्पन्न कर रहा हो। इतना ही नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जमाखोरों की गिरफ़्तारी भी की जा सकती है। इस एक्ट का उपयोग पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार, नया डीएम (जिलाधिकारी) अपने सीमित दायरे में कर सकते हैं।
2. विदेशियों की गिरफ़्तारी –
जब सरकार यह सुनिश्चित करती है की कोई विदेशी व्यक्ति बिना किसी कारण देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किये जाने की नौबत आ रही है तो इस स्थिति में भी सरकार उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है।
NSA Act के तहत गिरफ़्तारी की सीमा
क्या आप जानते हैं यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे हिरासत (Limitation of arrest under NSA Act) में कितने समय तक रखा जाता है ? चलिए जानते हैं –
- किसी व्यक्ति को NSA के तहत आरोप के मामले में 12 महीने तक हिरासत में लिया जा सकता है। राज्य सरकार यह सूचित करेगी की उनके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
- किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर सरकार इसकी अवधि को 3 -3 महीने बढ़ा सकती है।
- किसी अधिकारी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ़्तारी पर उसे व्यक्ति को गिरफ़्तार किये जाने का आधार क्या है इसके बारे में राज्य सरकार को बताना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ़्तारी को 12 दिन से अधिक बढ़ा सकता है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 हिंदी पीडीएफ | यहाँ क्लिक करें |
NSA Actसे सम्बंधित सवाल (FAQs)-
किस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को संसद से पास किया गया था ?
साल 1980 में इंदिरा गाँधी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को संसद से पास कर कानून बनाया गया।
रासुका का पूरा नाम क्या है ?
rasuka का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है।
NSA का फुल फॉर्म क्या है ?
एनएसए का पूरा नाम NSA– National Security Act है।
नेशनल सेक्योरिटी एक्ट -एनएसए के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को कितने महीने बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है ?
National Security Act के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना जमानत के 3 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। जरुरत पड़ने पर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
गृह मंत्रालय आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ministry of Home Affairs Official Website mha.gov.in है।