राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानो को ऋण लेने के लिए राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान कराया जाएगा। वे किसान जो इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करना चाहते है वे कृषि विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है ? योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ? राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ? इस सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकार देंगे। जानिये के लिए आगे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े –
Table of Contents
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है ?
किसानो को खेती करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का आवेदन केवल राजस्थान के लघु एवं सीमान्त किसान कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत किसानो को निम्न ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त किसानो को 1.5 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बड़े पैमाने के किसानों को 3 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है।
Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana Highlights
यहाँ हम आपको राजस्थान उपज रहन योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी देने जा रहें है। अगर आप इन तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध सूचना पढ़ सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना |
राज्य का नाम | Rajasthan |
योजना का नाम | कृषि उपज रहन ऋण योजना |
विभाग का नाम | कृषि विभाग, राजस्थान |
योजना शुरू की | अशोक गहलोत जी के द्वारा |
लांच की गई | 1 जून 2020 |
ब्याज राशि प्रतिशत | 11 % |
ब्याज राशि भुगतान प्रतिशत | 3% |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | agriculture.rajasthan.gov.in |
RJ Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana Eiligibility
राजस्थान के उम्मीदवार किसान जो Rajasthan Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है उन आवेदकों को पहले योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता को पूरा करना होगा। पात्रता पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही योजना का लाभ मिल पाएगा। ये पात्रता निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार किसान होना चाहिए।
- केवल राजस्थान राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते है।
- लघु एवं सीमान्त किसान आवेदन कर सकते है।
- उम्मीदवारों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
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कृषि उपज रहन ऋण योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन आवश्यक दस्तावेजों के विषय में हम आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये पॉइंट्स निम्न प्रकार है –
- आधार कार्ड
- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- पासपो र्ट साइज़ फोटो
- फसल संबंधी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- शपथ पत्र
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
वे उम्मीदवार किसान जो Rajasthan Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते है वे कृषि विभाग राजस्थान की आधकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते है। यहाँ हम आपको आवेदन प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- कृषि उपज रहन ऋण योजना रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agriculture.rajasthan.gov.in में प्रवेश करें।
- उसके बाद आपक स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इसी पेज पर आपको कृषि उपज रहन ऋण योजना का लिंक दिखाई देगा, क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज करनी होंगी।
- समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी डाक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आपकी कृषि उपज रहन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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कृषि उपज रहन ऋण योजना सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
Rajasthan Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana कब लांच की गई ?
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना 1 जून 2020 को लांच की गई।
कृषि उपज रहन ऋण योजना किसके द्वारा लांच की गई ?
RJ Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana अशोक गहलोत जी के द्वारा लांच की गई।
Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana फॉर्म भरने के लिए कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए ?
आवेदकों को RJ Krishi Upaj Rahan Rinn Yojana का आवेदन करने के लिए वोटर आईडी, जमीन के कागज़, फसल से जुड़े कागज, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक आदि दस्तावेज चाहिए।
कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत लिया गया ऋण किसानो को कितना % ब्याज वापस करना होगा ?
जानकारी के लिए बता दें जिन किसानों ने कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त किया है उन्हें केवल 3 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा।
आज इस लेख के माध्यम से हमने आप को कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं की आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप को इस योजना से संबंधित कुछ पूछना है तो आप हमे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।