देश में केंद्र और राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं जिससे अनेक नागरिकों को फायदा पहुंच सके। इसी तरह से बहुत सी योजनाएं गरीब वर्ग के लिए चलाई जाती हैं। जिनमें से एक है National Family Benefit Scheme.
ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिससे प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सभी लाभार्थी परिवारों को 30 हजार रूपए की सहायता राशि प्राप्त होती है।
आइये जानते हैं National Family Benefit Scheme क्या है ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
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National Family Benefit Scheme
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम का शुभारंभ उत्तरप्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाई गयी है। इस योजना के अंतर्गत इन सभी परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से ये मुआवज़ा राशि मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत उन परिवारों को दिया जाएगा जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी है और उस गरीब परिवार में कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा। इसी प्रकार से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के आप युवा साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके एक ही मंच पर 350 सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
यह योजना फ्री में दिलाएगी 30,000 रुपये
नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम के तहत उत्तरप्रदेश राज्य के सभी गरीब वर्ग के परिवारों को 30 हजार रूपए की मुआवज़ा राशि घर के मुखिया की मृत्यु पर दी जाती है। उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं कमजोर परिवारों को शामिल किया जाएगा। ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या न आएं।
गरीब वर्ग के नागरिकों का कल्याण करने के लिए वर्ष 2013 में मुआवजा की राशि को बढाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। योजना के माध्यम से दी जाने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
National Family Benefit Scheme के लिए पात्रता
- इस स्कीम के तहत लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा।
- वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो वो इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है।
- योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 56000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की सालाना आय 46000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है। मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक है की आप के पास ये जरुरी दस्तावेज होने चाहिए। इनसे आप की योजना के लिए पात्रता सिद्ध होगी और साथ ही आप तक लाभ पहुंचाने के लिए ये जानकारी होना आवश्यक है। आइये जानते हैं इन दस्तावेजों के बारे में-
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
इस स्कीम का लाभ पाने के लिए सभी योग्य परिवारों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – nfbs.upsdc.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर सभी आवेदक परिवार अपना पंजीकरण इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें की UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि एक मुश्त रकम के तौर पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी जिसके लिए आवश्यक है की सभी लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन के 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक nfbs.upsdc.gov.in का उपयोग करके संबंधित योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
National Family Benefit Scheme: ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। जहां पर आपको अपना जनपद, तहसील, निवासी आदि अन्य जानकारी को सही से दर्ज करना है याद रखें जो जानकारी आपके आधारकार्ड में दर्ज है केवल वहीं फॉर्म में लिखें।
- इसके बाद आपको verify mobile number and send OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके आधार नंबर का सत्यापन होगा। पेज में आपको अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड डाल कर verify aadhar and submit for registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपने फॉर्म में दर्ज कर और कैप्चा कोड भर कर verify aadhar and submit application form के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आधार verfication होने के बाद आपको पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा।
- अब आपको login पोर्टल पर जाकर पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP भेजें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- रजिस्टर नंबर पर आएं OTP को फॉर्म में दर्ज करके लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज आ जाएगा जहां पर आपको आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आवेदन फॉर्म में आपको 2 भागों में जानकारी दर्ज करनी होगी।
- बैंक का विवरण
- मृतक का विवरण
- सभी जानकारी सही से दर्ज करने के बाद आपको Submit application form के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अगले पेज पर आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर लेना है
- यदि आप फॉर्म में कुछ बदलाव करना चाहते है, तो आवेदन संसोधन करें के ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते है।
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
आवेदन के समय रखें इन बातों का ध्यान
- आवेदन फॉर्म अंग्रेजी भाषा में ही भरना है।
- योजना के तहत राष्ट्रिय बैंक का ही विवरण देना होगा। सहकारी बैंक मान्य नहीं होंगे।
- आय प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर पर ही मान्य होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी हुआ हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सवाल FAQs –
इस योजना के तहत यदि परिवार के किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उत्तरप्रदेश राज्य के गरीब वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 30 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। और उनके जीवन में सुधार आ सकें।
ग्रामीण क्षेत्र के वह नागरिक जिनकी वार्षिक आय 46000 रूपए से कम है और शहरी क्षेत्र के वह नागरिक जिनकी सालाना आय 56000 रूपए से कम है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।