देश में केंद्र और राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं जिस से अनेक तबकों को फायदा पहुंच सके। इसी तरह से बहुत सी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं। जिनमें से एक है National Family Benefit Scheme. ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य के लिए शुरू की गयी है। जिस से प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सभी लाभार्थी परिवारों को 30 हजार रूपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। आइये जानते हैं क्या है ये स्कीम।
New Education Policy PDF (NEP) नेशनल एजुकेशन पॉलिसी

National Family Benefit Scheme
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाई गयी है। इस योजना के अंतर्गत इन सभी परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बताते चलें की सरकार की ओर से ये मुआवज़ा राशि मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत उन परिवारों को दिया जाएगा जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी है और उस गरीब परिवार में कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
यह योजना फ्री में दिलाएगी 30,000 रुपये
नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम के तहत सभी गरीब परिवारों को 30 हजार रूपए की मुआवज़ा राशि घर के मुखिया की मृत्यु पर दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए ये लोग पात्र होंगे – इस स्कीम के तहत लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा। वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी होने के लिए पात्रता रखेगा। साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 56000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीँ ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की सालाना आय 46000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृपया ध्यान दें की इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है। मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
National Nutrition Programmes in India State Wise
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक है की आप के पास ये जरुरी दस्तावेज होने चाहिए। इनसे आप की योजना के लिए पात्रता सिद्ध होगी और साथ ही आप तक लाभ पहुंचाने के लिए ये जानकारी होना आवश्यक है। आइये जानते हैं इन दस्तावेजों के बारे में-
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
जानें क्या करना होगा
इस स्कीम का लाभ पाने के लिए सभी योग्य परिवारों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – nfbs.upsdc.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर सभी आवेदक परिवार अपना पंजीकरण इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं। आप कली जानकारी के लिए बता दें की UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत मिलने वाली मुआवज़ा राशि एकमुश्त रकम के तौर पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी जिसके लिए आवश्यक है की सभी लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन के 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक nfbs.upsdc.gov.in का उपयोग करके संबंधित योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन कार्ड कैसे बनवाएं

इसे भी पढ़े – फ्री में कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण के लिए आवेदन शुरू
National Family Benefit Scheme: ऐसे कर सकते हैं आवेदन
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर आप को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर उसमें पूछी गयी सभी जानकारी को भरें।
- यहाँ आप को जनपद , निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि सभी भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करें।
- इस के बाद सबमिट के बटन पर क्लीक कर दें।
आवेदन के समय रखें इन बातों का ध्यान
- आवेदन फॉर्म अंग्रेजी भाषा में ही भरना है।
- योजना के तहत राष्ट्रिय बैंक का ही विवरण देना होगा। सहकारी बैंक मान्य नहीं होंगे।
- आय प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर पर ही मान्य होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी हुआ हो
इसे भी पढ़े – E Shram Card Registration