वाहन चलाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किन्तु इसके लिए हर व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। कार, ट्रक या बाइक कोई भी वाहन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलना क़ानूनी जुर्म की श्रेणी में आता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 18 वर्ष से नीचे की आयु सीमा वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि वाहन चलाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है ऐसा कानून में है।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान है। किसी भी वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस का होना अति आवश्यक है। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सेवा पोर्टल को लांच किया गया है। परिवहन की सभी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने DL नंबर से ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने की सुविधा भी रखी हुई है।
आज के इस महामारी के समय आप यदि अपना लाइसेंस पाना चाहते हैं या लाइसेंस से सम्बन्धित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप पोर्टल की सहायता से ले सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करें? लर्निंग/ लर्नर लाइसेंस पीडीऍफ़ प्रिंट कैसे डाउनलोड करें ? आदि के बारे में आपको इस आर्टिकल में बताया जाएगा।
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Download Learners License (LL/LLR)
यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकेंगे। आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं या आप चाहें तो ऑफलाइन आरटीओ ऑफ़िस में जाकर भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको यातायात सम्बन्धित नियमों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 1 महीने बाद आप अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस केवल 6 महीने तक ही वेलिड रहता है। अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करें।
लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की ऑफिसियल साइट parivahan.gov.in पर जाना है।
- अब आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको मेनू में ONLINE SERVICES का विकल्प दिखाई देगा।
- अब आपके सामने SELECT STATE का ऑप्शन आएगा जिसमे आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे आपको पेज के सबसे ऊपर LEARNER LICENCE वाले ऑप्शन पर जाना है।
- अगले पेज पर आपके सामने PRINT LEARNER LICENCE का विकल्प आ जाएगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपको PROCEED वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहाँ आपको APPLICATION NUMBER और DATE OF BIRTH डालनी है।
- इनको भरने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करना है।
- SUBMIT पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर ONE TIME PASSWORD (OTP)आ जाएगा।
- अब इस OTP को ENTER OTP NUMBER वाले बॉक्स में भर देना है और फिर SUBMIT पर क्लिक करें।
- SUBMIT पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी यही आपका लर्निंग लाइसेंस है।
- इसका प्रिंट आप प्रिंटर की सहायता से ले सकते हैं।
लर्नर लाइसेंस से जुड़े सवाल/जबाब –
parivahan.gov.in परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट है।
लर्निंग लाइसेंस 6 महीने तक वेलिड रहता है।
जी हाँ, यदि आपका लर्निंग लाइसेंस वेलिड है, तो आप गाड़ी चला सकते हैं।
जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास पहले लर्निंग लाइसेंस का होना आवश्यक है।
इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाता है जिसमें यातायात से सम्बन्धित जानकारी आपसे ली जाती है।
टेस्ट में यातायात के नियमों तथा चिन्हों के बारें में सवाल पूछे जाते हैं । एक प्रश्न के लिए आपको चार ऑप्शन मिलते हैं।
Test पास कर लेने के बाद 48 घंटों में आपको ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है।
आशा करते है आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Download Learners License (LL/LLR), online Learning License PDF Print के बारे में जानकारी मिल गयी होगी। यदि आपके मन लर्निंग लाइसेंस से सम्बन्धित कोई अन्य सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है।