सरकार द्वारा एफसीएस की मदद से नागरिकों का राशन कार्ड बनाया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल राशन कार्ड के साथ साथ अन्य जगह पर भी उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी नागरिक को राशन कार्ड से अपना नाम हटाना या कटवाना (Remove Name from Ration Card) होगा। वह हटवा सकते है।
भारत सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से किसी भी राज्य की राशन की दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकता है।
आपको राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसके बाद राशन कार्ड से नाम हट जायेगा।
लेख में आपको राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करने और जरुरी दस्तावेजों के बारे में आप जानकारी दी गयी है।
Table of Contents
राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रकिया
- आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या राशन कार्ड की दुकान से आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को भरें।
- ration से नाम हटाने का प्रमाण जैसे: मैरिज सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि को फॉर्म के साथ जमा करना है।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद फॉर्म को विभाग में जमा करें।
- आपको निर्धारित किया गया शुल्क जमा कर देना है।
- इसके बाद नागरिक का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म तब भरा जाता है जब किसी भी सदस्य का नाम एक राशन कार्ड से हटाकर दूसरे राशन कार्ड में शामिल करना हो।
- अगर किसी की बेटी की शादी होती है तो उसका नाम अपने माता-पिता के राशन कार्ड से हटवाना पड़ता है या किसी नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होगा तो उसे अपना नाम राशन कार्ड से हटाना पड़ता है।
- इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम राशन कार्ड से हटवाना पड़ता है।
- कोई भी नागरिक एक राशन कार्ड में नाम होने पर दूसरे राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकता। इसके लिए उसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाना जरुरी होगा।
- फॉर्म में नाम हटाने के लिए आवेदक को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जाकर फॉर्म भरके जमा करवाना होगा।
Ration card से नाम हटाने के लिए pdf form
नीचे आप दिए गए Ration card से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
राशन कार्ड से नाम हटाने या कटवाने का मुख्य कारण
कई कारणों की वजह से राशन कार्ड से नाम हटाना या कटवाना पड़ता है। हम आपको मुख्य कारणों की जानकारी देने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
- परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर : यदि आवेदक के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो ऐसे में उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाना जरुरी होता है।
- सदस्य की मृत्यु या परिवार के मुख्य की मृत्यु होने पर आवेदक को नाम हटाने का एप्लीकेशन फॉर्म खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जमा करना होगा।
- आपको फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र दस्तावेज भी अटैच करना होगा।
- किसी अन्य स्थिति में: यदि कोई नागरिक अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते तो ऐसे में आवेदक को अपने अभिभावक के राशन कार्ड से अपना नाम हटाना होगा।
- लड़की की शादी होने पर : यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है,तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड से नाम हटाना आवश्यक है।
- इसके लिए आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ शादी का प्रमाणपत्र भी अटैच करके विभाग में जमा करवाना होगा।
ration card से नाम हटाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राशन कार्ड से नाम हटाना चाहते है, तो इसके लिए आपको इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट
- शादी होने पर मैरिज सर्टिफिकेट
- अन्य कारण जैसे: अलग शहर में शिफ्ट होने पर या परिवार से अलग होने पर शपथ प्रमाणपत्र या ट्रांसफर लेटर
- राशन कार्ड मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
राशन कार्ड से जुड़े प्रश्न/उत्तर
आपको राशन कार्ड में नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म को खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा या इसके अलावा राशन की दुकान से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
राशन कार्ड 3 प्रकार के होते है: 1. APL (अबोव पावर्टी लाइन) 2. BPL (बिलो पावर्टी लाइन) 3. AAY (अंत्योदय अन्न योजना)
आर्टिकल में Remove Name from Ration Card के बारे में जानकारी दी गयी है। यदि आपको राशन कार्ड से जुडी कोई जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट करें। हम आपके सभी सवालों के जबाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
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