मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं की देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से नागरिकों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जिसके चलते उन्हें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। नागरिकों की इस स्थिति को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों की तरह ही दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरम्भ 22 जून 2021 को किया गया है।

COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana
COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana

योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवा रही है, जिनके परिवार के एकमात्र कमाई सदस्य की कोरोना महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी परिवारों को सरकार राहत प्रदान करने के लिए Mukhyamamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana के अंतर्गत 50000 रूपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करेगी।

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इस योजना के अंतर्गत जिन भी परिवारों ने कमाऊ मुखिया को खो दिया है और वह सभी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वह दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए योजना में आवेदन हेतु आवेदकों को क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और वह किस प्रकार योजना में आवेदन कर पाएँगे, इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

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Table of Contents

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना

Mukhyamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana दिल्ली सरकार द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना है। जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमण के कारण परिवार के भरण-पोषण करने वाले कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, इसके लिए सरकार इन परिवारों को 50000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

लाभार्थियों को 50 हजार के साथ-साथ 2500 प्रतिमाह पेंशन का लाभ भी प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा व उनके भरण-पोषण करने के लिए परिवार को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह लाभ दिल्ली सरकार की चल रही सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत जारी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहें उन नागरिकों को भी दिया जाएगा, जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। इसके लिए आवेदकों को योजना के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक होगा, आवेदन के लिए परिवार की आय का कोई प्रावधान योजना में नहीं रखा गया है।

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Mukhyamamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
शुरुआत की गईदिल्ली सरकार द्वारा
योजना श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
योजना के लाभार्थीकोरोना के कारण परिवार के कमाऊ
सदस्य को खोने वाले परिवार
उद्देश्यमृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता50,000 रूपये राशि
प्रतिमाह पेंशन2500 रूपये प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.delhigovt.nic.in

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ-साथ कार्यों में तेजी लाने और दिल्ली के उन सभी परिवारों तक इस योजना का लाभ प्रदान करने की कोशिश की गई है, जिन्हे सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, इसके लिए सरकार द्वारा योजना का लाभ नागरिकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। जिनका कार्य पीड़ित परिवारों की खोज करना है और उनकी पात्रता व पूरी जानकारी निकालकर उनके सभी कागजी कार्यों को पूरा करने के साथ फॉर्म भरवाकर बिना किसी समस्या के उनकी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करवाना होगा।
कागजी कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधियों को परिवार से ज्यादा छानबीन कर उन्हें परेशान नहीं करने और महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज करने में परिवार को सहयोग करने के लिए भी निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। जिसके बाद आवेदन पूरा हो जाने पर परिवारों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना लाभार्थियों की जानकारी

इस योजना का लाभ किन-किन नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा, इससे संबंधित जानकरी का विवरण कुछ इस प्रकार है।

  • कोविड 19 के कारण पति की मृत्यु होने पर :- इस योजना के अंतर्गत आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु कोरोना के कारण होने पर उनकी पत्नी को जीवन भर के लिए 2500 रूपये पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही महिला को विधवा पेंशन का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
  • पत्नी की मृत्यु होने पर :- इस योजना के अंतर्गत यदि कमाऊ पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में पति को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसमे उन्हें 2500 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • एकल अभिभावक (माता-पिता) की मृत्यु होने पर :- ऐसे माता-पिता जो तलाक के कारण अलग हो गए थे या पहले जीवन साथी की मृत्यु के बाद वह एकल बच्चे की परवरिश कर रहे थे और कोरोना के कारण अब उनकी मृत्यु हो गई है, तो इनके बच्चों को सरकार द्वारा 25 साल की आयु पूरी होने तक 2500 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करेगी, यह राशि प्रतियेक बच्चे को अलग-अलग उनके भरण पोषण के लिए दी जाएगी।
  • दोनों अभिभावकों की मृत्यु होने पर :- यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना कारण हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रूपये प्रतिमाह दिए जाएँगे और बच्चे ना होने की स्थिति में किसी एक जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को यह पेंशन राशि दी जाएगी, इसके अतिरिक्त वह वृद्धा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।
  • अविवाहित कमाऊ पुत्र या पुती की मृत्यु होने पर :- योजना के अंतर्गत यदि परिवार में कार्य करने वाले बेटे या बेटी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनके माता-पिता को जीवन भर प्रतिमाह 2500 रूपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसके अलावा वह वृद्धा पेंशन भी प्राप्त कर सकेंगे।
  • भाई/बहन की मृत्यु होने पर :- यदि एक परिवार में कमाऊ भाई या बहन की कोरोना से मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग भाई/बहन जो पूरी तरह से केवल उन्ही पर आश्रित हो और अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें भी जीवन भर प्रतिमाह 2500 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • राज्य के जिन भी परिवारों ने अपने घर के आय अर्जित करने वाले सदस्य को कोरोना महामारी के कारण खो दिया है, उन सभी को सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त 50000 रूपये की सहायता राशि के अतिरिक्त प्रतिमाह 2500 रूपये पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना में दी जाने वाली सहायता राशि आवेदकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएँगे।
  • कोरोना जैसी संकट की घडी में इस योजना के माध्यम से बहुत से आश्रित परिवारों को राहत प्रदान की जा सकेगी।
  • इस योजना के माध्यम से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा व उनके भरण -पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार द्वारा उठाई जाएगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक परिवार व आश्रित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।

Mukhyamamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana की पात्रता

योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों की कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिन्हे पूरा करने वाले नागरिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ केवल दिल्ली के स्थाई निवासी नागरिक ही प्राप्त कर सकेंगे।
  • राज्य के ऐसे नागरिक जिनके परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत ऐसे नागरिक जिन्हे समाज कल्याण विभाग की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि का लाभ प्राप्त हो रहा है, वह भी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना में आवेदन के लिए किसी भी आय वर्ग के परिवार की पात्रता निर्धारित नहीं की गई है।
  • आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना आवश्यक है।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, इसके लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

1. कमाऊ मृतक और उनके आश्रितों
का निवास प्रमाण पत्र
5. मृतक से आवेदक के बीच संबंध स्थापित दस्तावेज
(Relation Certificate)
2. मृतक का कोविड से हुई मृत्यु प्रमाण पत्र6. बैंक की पासबुक
3. आधारकार्ड7. आश्रित भाई या बहन के विकलांगता का प्रमाण पत्र
4. मृतक के बच्चों की आयु प्रमाण पत्र8. पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरंण प्रक्रिया

इस योजना की पात्रताओं को पूरा करने वाले जो भी आवेदक परिवार इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वह इसमें आवेदन के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको Citizen Corner के सेक्शन में New user के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
  • अब अगले पेज पर आपके सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको डॉक्यूमेंट में आधार या वोटर आईडी का चयन करके इसका नंबर दर्ज करना होगा। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
  • अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल कर आप लॉगिन की प्रक्रिया को पूरी कर सकेंगे।

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसके लिए वह यहाँ दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • पंजीकरण के बाद आवेदक को लॉगिन के लिए दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर विजिट करना होगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको रजिस्टर यूजर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को भरना होगा।
  • इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर लें। सिटीजन-यूजर-लॉगिन
  • लॉगिन हो जाने बाद आपकी स्क्रीन पर योजना की पात्रता से जुड़े दिशा निर्देश खुलकर आ जाएँगे, जिन्हे पढ़कर आपको योजना के घटक का चयन करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
  • यहाँ फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना होगा।
  • जिसके बाद आखिर में फॉर्म की पूरी जाँच करके आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत जिन भी नागरिकों द्वारा आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर देख सकेंगे, इसके लिए वह यहाँ दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सबसे पहले दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको सर्विसेज के सेक्शन में Track Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने एप्पलीकेशन ट्रैक करने के लिए फॉर्म आ जाएगा। आवेदन-स्थिति-जाने
  • जिसमे आपको डिपार्टमेंट, एप्लाइड फॉर का चयन करके एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नाम भरना होगा।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको Search के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति से जुडी सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

सर्टिफिकेट डाउनलोड/प्रिंट करने की प्रक्रिया

डिपार्टमेंट लॉगिन की प्रक्रिया आवेदक दिए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • आवेदक को सबसे पहले दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको Print/Download Ceritificate के विकल्प पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड-प्रिंट-सर्टिफिकेट
  • इसके बाद अगले पेज में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डिपार्टमेंट, एप्लाइड फॉर का चयन करके,एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन DOB आदि भरना होगा।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके Continue के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसे Print के विकल्प पर क्लिक करके आप इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकेंगे।

(Grievance) ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

योजना से संबंधित किसी तरह की समस्या होने पर आवेदक इसकी शिकायत भी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया वह यहाँ दिए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • सबसे पहले आवेदक को दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको Register Grievances के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आ जाएगा।ग्रीवेंस-रजिस्ट्रेशन-फॉर्म
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका डिपार्टमेंट, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शिकायत विवरण आदि भरकर दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

शिकायत की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया

जिन भी आवेदकों द्वारा योजना से संबंधित शिकायत दर्ज की गई है, वह अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया यहाँ दिए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • सबसे पहले आवेदक को दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको Track Grievances के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ग्रीवेंस-स्थिति-देखें
  • अब आपके सामने अगला फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको अपना ग्रीवेंस आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को भरकर आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर शिकायत की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in है।

Mukhyamamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana को आरम्भ करने का उद्देश्य क्या है ?

सरकार द्वारा Mukhyamamantri COVID Pariwar Arthik Sahayta Yojana को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है, जिन्होंने अपने परिवार के एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्य को कोरोना माहमारी के कारण खो दिया है, जिससे उन्हें संकट की घडी में राहत मिल सकेगी।

इसके अंतर्गत आवेदकों को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा ?

इस योजना के अंतर्गत आवेदक परिवारों को सरकार द्वारा 50,000 रूपये की एकमुश्त सहायता के साथ-साथ उन्हें प्रतिमाह 2500 रूपये पेंशन भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के परिवार की कितनी आय निर्धारित की गई है ?

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के परिवार की आय का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं रखा गया है।

योजना से संबंधित किसी तरह की समस्या होने पर इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

इस योजना से संबंधित किसी तरह की समस्या होने पर आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर: 1013 पर संपर्क कर सकेंगे।

क्या इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के ही स्थाई निवासी नागरिकों को दिया जाएगा ?

जी हाँ, इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के स्थाई निवासी ही प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे जुड़ा कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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