हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार के माध्यम से किया गया है। Haryana Kanyadan Yojana के अंतर्गत राज्य के उन सभी बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आते है।
गरीब श्रेणी की सभी लाभार्थी कन्याएं इस स्कीम के तहत अपनी शादी के लिए 51 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Haryana Kanyadan Yojana को हरियाणा सरकार के द्वारा एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है शादी शगुन योजना। हरियाणा ई-अधिगम योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया भी जानिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति से संबंधी सभी सभी बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन के नाम से भी जाना जाता है। अतः शादी शगुन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2023 के बारे में भी जानिए।
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Haryana Kanyadan Yojana 2023
Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department Government of Haryana के माध्यम से यह योजना प्रदेश भर में योजना को लागू किया गया है। राज्य के उन सभी परिवार की बालिकाओं को योजना के माध्यम से विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है।
साथ ही वह सभी कन्याएँ भी योजना हेतु पात्र है जिनके पिता नहीं है एवं उनके परिवार में आय अर्जित करने का किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले परिवारों को बेटी के विवाह के समय में राहत प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है।
Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से श्रम विभाग में पंजीकृत कामगार व्यक्ति की कन्या को भी इस योजना के अंतर्गत विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी परिवार इस योजना का लाभ अधिकतम 3 कन्याओं के विवाह हेतु योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। e-Bhoomi पोर्टल हरियाणा 2023 में पंजीकरण करके लाभ उठाएं।
हरियाणा कन्यादान योजना
शादी शगुन योजना-के माध्यम से हरियाणा राज्य की श्रमिक श्रेणी की लाभार्थी बालिकाओं को शादी के तीन दिन पहले शादी की व्यवस्था करने हेतु 51 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। कन्यादान योजना का लाभ केवल उन्ही श्रमिक परिवारों को प्रदान किया जायेगा जो योजना के अंतर्गत श्रम विभाग कार्यालय में पंजीकृत है।
यह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले सभी परिवारों को बेटी के विवाह के समय में मदद प्रदान करने हेतु योजना को शुरू किया गया है। 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाली सभी बालिकाओं को योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। श्रमिक परिवार को Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से 3 बेटियों के शादी हेतु यह सहायता राशि प्राप्त होगी।
शादी शगुन योजना पंजीकरण हरियाणा
आर्टिकल | हरियाणा कन्यादान योजना |
पोर्टल | सरल पोर्टल हरियाणा |
संबंधित विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा सरकार Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department Government of Haryana LABOUR DEPARTMENT HARYANA |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली राज्य की गरीब लड़कियां |
उद्देश्य | विवाह हेतु बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 51 हजार रूपए |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | (haryanascbc.gov.in) saralharyana.gov.in |
कन्यादान योजना के अंतर्गत शामिल श्रेणी हेतु अनुदान राशि विवरण
हरियाणा शादी शगुन योजना के माध्यम से नीचे दिए गए सभी श्रेणी के बालिकाओं को योजना के माध्यम से अनुदान हेतु शामिल किया गया है। अपनी श्रेणी के आधार पर बालिकाएं योजना के माध्यम से निर्धारित की गयी राशि को प्राप्त कर सकती है। श्रेणी के अनुसार अनुदान राशि का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नवत है।
क्र संख्या | श्रेणी | अनुदान राशि का विवरण | आर्थिक सहायता राशि |
1 | पंजीकृत कामगार श्रमिक परिवार | श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कामगार व्यक्तियों की बेटी के विवाह हेतु योजना के अंतर्गत 51 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि शादी के 3 दिन पहले विवाह व्यवस्था हेतु परिवार को प्रदान की जाएगी । इसके साथ ही बच्चों की शादी पर सहायता राशि 50 हजार प्रदान किये जायेंगे कुल मिलकर पंजीकृत कामगार व्यक्ति के बेटी के विवाह हेतु यह राशि 1 लाख 1 हजार रूपए प्रदान की जाएगी। | 1,01,000 |
2 | विधवा महिलाओं की बेटी के विवाह हेतु | कन्यादान योजना के तहत विधवा महिलाओं की बालिका की शादी हेतु 51 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी परिवार को दो क़िस्त के रूप में प्रदान की जाएगी। जिसमे 46 हजार रूपए की राशि बेटी के विवाह से पहले एवं शादी होने के बाद 5 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। शादी के बाद की राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कन्या को अपना विवाह प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। | 51,000 |
3 | गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक | इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी लाभार्थियों को शादी शगुन योजना के माध्यम से तलाक शुदा महिला ,निराश्रित विधवा महिला ,अनाथ एवं निराश्रित बालिकाओं को विवाह हेतु 41 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि दो किस्तों के तहत लाभार्थी को प्राप्त होगी,जिसमें पहली क़िस्त में 36 हजार रूपए की राशि विवाह के समय में एवं विवाह हो जाने के बाद 5 हजार रूपए की राशि दूसरी क़िस्त में लाभार्थी को प्राप्त होगी। | 41,000 |
4 | बीपीएल परिवार | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ,सामान्य श्रेणी वाले वह परिवार जिनकी आय 1 लाख रूपए से कम है एवं जिनके पास 2.5 एकड़ की कृषि भूमि मौजूद है। इन सभी लाभार्थियों को योजना के तहत 11 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी परिवार को 10 हजार रूपए विवाह के समय में और 1 हजार रूपए की राशि शादी के बाद प्रदान की जाएगी। इस क़िस्त हेतु लाभार्थियों को 6 माह के अंदर अपना मैरिज सर्टिफिकेट कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। | 11,000 |
5 | खिलाड़ी महिलाएं | शादी शगुन योजना के तहत विवाह हेतु 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। | 31,000 |
कन्यादान योजना आवेदन के दस्तावेज
हरियाणा के सभी लाभार्थी कन्याओं के पास शादी शगुन योजना पंजीकरण हेतु निम्न प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- परिवार का सालाना आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक विवरण
- विवाह प्रमाण पत्र
- दूल्हे एवं दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह हेतु तलाक शुदा प्रमाण पत्र
- आवेदक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Haryana Kanyadan Yojana Eligibility
हरियाणा राज्य के लाभार्थी बालिकाओं को योजना के अंतर्गत नीचे दी गयी निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना होगा।
- शादी शगुन योजना हेतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए।
- लाभार्थी बालिका की आयु योजना के अंतर्गत 18 वर्ष एवं दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम 3 बालिकाएं Haryana Kanyadan Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है।
- यदि विधवा व तलाक शुदा महिलाएं पुनर्विवाह करना चाहती है तो वह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है।
- आवेदक नागरिक को शादी हो जाने के बाद सभी दस्तावेजों को एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त
- Haryana Kanyadan Yojana के माध्यम से लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
- तहसीलदार ,श्रम आयुक्त ,या ग्राम पंचायत अधिकारी किसी एक में से शादी का कार्ड कन्यादान योजना हेतु प्रमाणित होना चाहिए।
- आवेदक नागरिक को संबंधित कार्यालय में शपथ पत्र लिखकर देना होगा की वह 6 माह की अवधि के समय में कार्यालय में अपने विवाह प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करेगा।
- यदि आवेदक व्यक्ति के द्वारा 6 माह की अवधि में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो वह कल्याणकारी योजना के तहत किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नही माना जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक व्यक्ति को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह संबंधित विभाग के माध्यम से ऐसी किसी भी प्रकार की योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है।
- और न ही आने वाले समय में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ प्राप्त करेगा।
- दूल्हा दुल्हन के माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आयु प्रमाण के साथ अनुरोध पत्र को भी प्र्तुत करना होगा।
हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
हरियाणा कन्यादान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें ?
- Haryana Kanyadan Yojana Online Application हेतु saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट के होम पेज में SIGN IN HERE के सेक्शन में जाएँ।
- इस सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करके लॉगिन विकल्प में क्लिक करें।
- next page में Apply for services के सेक्शन में view all available Services के लिंक में क्लिक करें।
- अगले पेज में सर्च वाले सेक्शन में योजना का नाम लिखकर सर्च करें Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana के लिंक का चयन करें।
- नए पेज में दिए गए ऑप्शन में से I Have Family ID के विकल्प को चुने।
- फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें इसके बाद नीचे दिए गए मेंबर डिटेल्स को सेलेक्ट करें और सेंड ओटीपी के विकल्प का चयन करें। अब प्राप्त ओटीपी नंबर को वेरिफाई करें और आगे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करें।
- ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आवेदक नागरिक को फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स ,अडिशनल डिटेल्स ,बैंक डिटेल्स,आदि दर्ज करनी है।
- अब अंत में घोषणा पत्र में टिक करें और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद अटैच एनेक्सचर के विकल्प में क्लिक करें।
- next page में आवेदक को मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड करना है।
- और सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है।
- आवेदन सफल होने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर आगे के लिए इसे सुरक्षित रखे।
- इस प्रकार हरियाणा शादी शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी।
नोट : पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) एवं + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
हरियाणा शादी शगुन योजना घोषणा पत्र कैसे डाउनलोड करें ?
कन्यादान योजना से संबंधी घोषणा पत्र से संबंधी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Haryana Shaadi Shagun Yojana Declaration Form Download करने के लिए उम्मीदवार को hrylabour.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में BOCW Welfare Schemes के सेक्शन में जाएँ।
- इस सेक्शन में नागरिक को कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) के विकल्प में क्लिक करें।
- लिंक में क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज में उम्मीदवार को Download Undertaking के लिंक का चयन करना है।
- इसके बाद हरियाणा कन्यादान योजना घोषणा पत्र फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकाल कर आवेदन हेतु इसे सुरक्षित रखे।
शादी शगुन योजना से संबंधी प्रश्न उत्तर
श्रमिक श्रेणी की बालिकाओं ,बीपीएल परिवार के अंतर्गत आने वाली बालिकाओं ,एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्याएं एवं खिलाडी बालिकाओं को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
हाँ हरियाणा सरकार के माध्यम से शादी शगुन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को श्रेणी के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?
51 हजार रूपए की राशि हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से बालिकाओं को विवाह हेतु प्रदान की जाएगी।
सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लाभार्थी कन्यायें आवेदन कर सकती है।