राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को कई प्रकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से दिया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा UP Varasat Abhiyan को शुरू किया गया है। जिसे राज्य के नागरिकों के लिए चलाया जा रहा है। भूमि संपत्ति रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को चलाया जा रहा है।

राज्य में भूमि विवाद की समस्या को ख़त्म करने के लिए उत्तर-प्रदेश राज्य में उत्तराधिकार अभियान को शुरू किया गया है। यूपी वरासत अभियान (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफियाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। UP Varasat Abhiyan द्वारा राज्य में आय दिन भूमि विवाद की समस्या से नागरिकों को छुटकारा मिलेगा। यदि आप भी यूपी राज्य के निवासी है और इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उत्तर -प्रदेश वरासत अभियान में आवेदन करना होगा। आज हम आपको आर्टिकल में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 प्रारूप डाउनलोड और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 क्या है ?
उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी गयी है। up Varasat Praman Patra को Uttaradhikar Praman Patra नाम से भी जाना जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों में से एक है।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वही प्रमाणपत्र है जो किसी व्यक्ति के वरासत में प्राप्त जमींन या मकान के मूल वारिस होने का सबूत होता है। राज्य के नागरिकों को पहले उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत प्रमाणपत्र को बनवाने के लिए राजस्व परिषद् और लेखपालों के दफ्तर में जाना होता था। जिससे कई बार नागरिकों का समय व्यर्थ होता था और साथ ही उन्हें इस कार्य के लिए अनावश्यक खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अब नागरिकों को राजस्व परिषद,उत्तर-प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in पर विजिट कर UP वरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।
Key Highlights of Uttaradhikar Praman Patra
आर्टिकल का नाम | उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रारूप |
पोर्टल का नाम | वाद यूपी डॉट एनआईसी |
सम्बंधित राज्य | उत्तर-प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर -प्रदेश राज्य के नागरिक |
पोर्टल का उद्देश्य | नागरिकों के लंबित पड़े भू समस्याओं का हल करना |
लाभ | भू माफियाओं को अंकुश |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश की सरकारी योजना |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
वरासत अभियान उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Varasat Abhiyan को चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि/ संपत्ति को लेकर होने वाले शोषण से ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना है। इस अभियान के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में हो रहे भूमि विवादों की रोकथाम करेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में लम्बे समय से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाना है। वरासत अभियान उत्तर- प्रदेश के माध्यम से भू माफियाओं पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। अब तक UP Varasat Abhiyan द्वारा लगभग 1,08,000 से अधिक भूमि के मामलों को सुलझाया जा चुका है जो काफी समय से लंबित थे।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 ऑनलाइन आवेदन
यदि आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी विरासत अभियान के तहत अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी है ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दिए प्रोसेस को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आपको राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट वाद यूपी पर विजिट करना है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु इस दिए गए लिंक vaad.up.nic.in पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्क्रीन स्क्रोल करते हुए नीचे की ओर ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में जाना होगा।
- online आवेदन के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको इसके नीचे उत्तराधिकारी /वरासत का लिंक /ऑप्शन मिलेगा इसपर आपको क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इसपर क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज खुल जायेगा जहाँ आपको तीन विकल्प मिलते हैं –
- उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन
- उत्त्तराधिकारी।/वरासत हेतु आवेदन पत्र (application form) पीडीऍफ़ डाउनलोड
- सामान्य निर्देश
- यहाँ से online apply करने के लिए आपको उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन के दिए लिंक या ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन को चुनते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जहाँ आपको आवेदन हेतु वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण हेतु अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे ओटीपी के बॉक्स में मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सही से डालना है।
- ओटीपी को भरने के बाद आपको कैप्चा कोड को सही से भरना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जायेंगे।
स्टेप -2 आवेदन फॉर्म भरें
- लॉगिन के बाद ही आप Uttaradhikar Praman Patra का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- login हो जाने के बाद फिर से आपको उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) के लिंक पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जो की आपका उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होगा।
- यहाँ आपको पूछी गयी जानकारियों को भरना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुल मिलकर चार भागों को भरना होता है जैसे –
- पहले भाग में आपको अपना नाम (आवेदनकर्ता का नाम), अपने पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि को भरना होता है।
- दूसरे भाग में आपको आपको मृतक अथवा विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। उसका सभी विवरण आपको यहाँ भरना होता है।
- तीसरे भाग में आपको मृतक / विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार कि जिस भूमि अथवा भूखंड पर आप को अपना अधिकार चाहिए होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी होती है। उत्तराधिकार की जमीन, प्रॉपर्टी, जनपद , तहसील, परगना ग्राम में स्थित है। सभी को यहाँ भरना होता है।
- चौथे और अंतिम भाग में आपको मृत / विवाहित अथवा पुनर्विवाह खातेदार के सभी विधिक उत्तराधिकारी वारिसों का विवरण भरना होता है। आपको इस भाग में संपत्ति के उत्तराधिकारियों का डिटेल्स देना होगा। इस भाग में आपको सभी उत्तराधिकारियों का नाम, उनके पिता या पति या कोई संरक्षक हो उसका नाम, उम्र और मृतक / विवाहित खातेदार के साथ उनका सम्बन्ध क्या है यह सभी भरना होगा।
step 3 सबमिट करें
- जैसे ही उपरोक्त जानकारियों को आप भर लेंगे आपको अंत में पत्र के नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट पर क्लिक करते ही आपका उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा।
- अब आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर sms द्वारा इसकी जानकारी देदी जाएगी।
- आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दी गयी स्लिप को प्रिंट कर इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
- स्लिप का यह प्रिंटआउट भविस्य में अपने आवेदन पत्र की स्थिति को देखने के लिए आपके काम आएगा।
- आपको अपने फ़ोन पर प्राप्त एसएमएस को भी सेव कर लेना चाहिए। ताकि भविष्य में आपको आवेदन पत्र की स्थिति जानने में आसानी हो।
- इस प्रकार आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
Important links
Varasat Abhiyan Apply form PDF (उत्तराधिकारी /वरासत हेतु आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल डाउनलोड) | यहाँ क्लिक करें |
वरासत अभियान में आवेदन प्रक्रिया जानने हेतु | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 प्रारूप डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए | यहाँ क्लिक करें |
कांटेक्ट हेल्पलाइन
आर्टिकल में आपको हमारे द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझाया गया है ,यदि फिर भी आपको इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या आप किन्हीं अन्य समस्या का निवारण चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिससे आप संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। आप नीचे दी गयी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी की सहायता से अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकेंगे।
- हेल्पलाइन नबंर- 0522-2620477
- मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर- 1076
- ईमेल आईडी- [email protected]
Varasat Abhiyan से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
आप UP Virasat Praman Patra के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की ऑफिसियल वेबसाइट वाद यूपी पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। यूपी विरासत अभियान के तहत अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें। UP Varasat Abhiyan के लिए आवेदन हेतु आर्टिकल पूरा पढ़ें।
आज के समय में आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का होना बेहद आवश्यक है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको विरासत में मिली जमीन या मकान पर आपके मूल वारिस होने का सबूत है।
उत्तर -प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या विरासत प्रमाणपत्र को उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए जारी किया जाता है।
वह सभी जिन्हें विरासत में अपने पूर्वजों दादा पापा आदि से प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, आदि मिली है वह नागरिक अपना विरासत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
अपको यदि अपना वरासत प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको इसके लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद् राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की ऑफिसियल वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ पर विजिट करना होगा।
राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की ऑफिसियल वेबसाइट vaad.up.nic.in है।
Varasat certificate को बनने में 1 माह से 2 माह तक का समय लग सकता है। इसे आप ऑनलाइन आसानी से वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं
आपको Uttaradhikar Praman Patra को बनवाने के लिए 120 रुपए का शुल्क देना होता है जिसे सर्कार द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आप CSC यानि जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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