उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 प्रारूप डाउनलोड: ऑनलाइन आवेदन, UP Varasat Abhiyan Apply

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को कई प्रकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से दिया जाता है।

यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा UP Varasat Abhiyan को शुरू किया गया है। जिसे राज्य के नागरिकों के लिए चलाया जा रहा है। भूमि संपत्ति रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को चलाया जा रहा है।

UP Varasat Abhiyan Apply -उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड: ऑनलाइन आवेदन
UP Varasat Abhiyan Apply

राज्य में भूमि विवाद की समस्या को ख़त्म करने के लिए उत्तर-प्रदेश राज्य में उत्तराधिकार अभियान को शुरू किया गया है। यूपी वरासत अभियान (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफियाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा।

यूपी सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को भू नक्शा ऑनलाइन मैप रिपोर्ट देखने की सुविधा भी दी गयी है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 क्या है ?

उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी गयी है। up Varasat Praman Patra को Uttaradhikar Praman Patra नाम से भी जाना जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों में से एक है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वही प्रमाणपत्र है जो किसी व्यक्ति के वरासत में प्राप्त जमींन या मकान के मूल वारिस होने का सबूत होता है।

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राज्य के नागरिकों को पहले उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत प्रमाणपत्र को बनवाने के लिए राजस्व परिषद् और लेखपालों के दफ्तर में जाना होता था। जिससे कई बार नागरिकों का समय व्यर्थ होता था और साथ ही उन्हें इस कार्य के लिए अनावश्यक खर्चा करना पड़ता था।

लेकिन अब नागरिकों को राजस्व परिषद,उत्तर-प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in पर विजिट कर UP वरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 ऑनलाइन आवेदन 

यदि आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी विरासत अभियान के तहत अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गयी है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दिए प्रोसेस को फॉलो करना होगा –

  • सबसे पहले आपको राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट वाद यूपी पर विजिट करना है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु इस दिए गए लिंक vaad.up.nic.in पर क्लिक करें।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्क्रीन स्क्रोल करते हुए नीचे की ओर ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में जाना होगा।
    uttradhikari avedan ptr
  • online आवेदन के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको इसके नीचे उत्तराधिकारी /वरासत का लिंक /ऑप्शन मिलेगा इसपर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपको online apply करने के लिए उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन के दिए लिंक या ऑप्शन पर क्लिक करना है।
    online apply for up varasat pramanptr
  • जैसे ही आप उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन को चुनते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा।
  • जहाँ आपको आवेदन हेतु वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण हेतु अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे ओटीपी के बॉक्स में मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सही से डालना है।
    login up varasat
  • ओटीपी को भरने के बाद आपको कैप्चा कोड को सही से भरना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जायेंगे।

स्टेप -2 आवेदन फॉर्म भरें

  • लॉगिन के बाद ही आप Uttaradhikar Praman Patra का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
  • login हो जाने के बाद पुनः उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) के लिंक पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा। जो आपका उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होगा।
  • यहाँ आपको पूछी गयी जानकारियों को भरना है। up application form varasat pramanptr
step 3 सबमिट करें
  • जैसे ही आप सभी जानकारियों को भर लेंगे आपको अंत में पत्र के नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • सबमिट पर क्लिक करते ही आपका उत्तराधिकारी /वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा।
  • अब आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर sms द्वारा इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
  • आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दी गयी स्लिप को प्रिंट कर इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
  • इस प्रकार आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

Key Highlights of Uttaradhikar Praman Patra

आर्टिकल का नामउत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रारूप
पोर्टल का नामवाद यूपी डॉट एनआईसी
सम्बंधित राज्यउत्तर-प्रदेश
लाभार्थीउत्तर -प्रदेश राज्य के नागरिक
लाभभू माफियाओं को अंकुश
श्रेणीउत्तर प्रदेश की सरकारी योजना
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटvaad.up.nic.in

वरासत अभियान उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Varasat Abhiyan को चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि/ संपत्ति को लेकर होने वाले शोषण से ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना है। इस अभियान के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में हो रहे भूमि विवादों की रोकथाम करेगी।

सरकार का उद्देश्य राज्य में लम्बे समय से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाना है। वरासत अभियान उत्तर- प्रदेश के माध्यम से भू माफियाओं पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।

अब तक UP Varasat Abhiyan द्वारा लगभग 1,08,000 से अधिक भूमि के मामलों को सुलझाया जा चुका है जो काफी समय से लंबित थे।

Important links

Varasat Abhiyan Apply form PDF (उत्तराधिकारी /वरासत हेतु आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल डाउनलोड)यहाँ क्लिक करें
वरासत अभियान में आवेदन प्रक्रिया जानने हेतुयहाँ क्लिक करें
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 प्रारूप डाउनलोडयहाँ क्लिक करें
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिएयहाँ क्लिक करें

Varasat Abhiyan से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्यों जरुरी होता है ?

आज के समय में आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का होना बेहद आवश्यक है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको विरासत में मिली जमीन या मकान पर आपके मूल वारिस होने का सबूत है।

कौन कौन नागरिक Varasat Abhiyan हेतु Apply कर सकते हैं ?

वह सभी जिन्हें विरासत में अपने पूर्वजों दादा पापा आदि से प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, आदि मिली है वह नागरिक अपना विरासत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2023 के लिए क्या करना होगा ?

अपको यदि अपना वरासत प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको इसके लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद् राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की ऑफिसियल वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ पर विजिट करना होगा।

उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को बनने में कितना समय लगता है ?

Varasat certificate को बनने में 1 माह से 2 माह तक का समय लग सकता है। इसे आप ऑनलाइन आसानी से वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं

Uttaradhikar Praman Patra को बनवाने में कितना शुल्क लगता है ?

आपको Uttaradhikar Praman Patra को बनवाने के लिए 120 रुपए का शुल्क देना होता है जिसे सर्कार द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आप CSC यानि जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

कांटेक्ट हेल्पलाइन

आर्टिकल में आपको हमारे द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझाया गया है ,यदि फिर भी आपको इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या आप किन्हीं अन्य समस्या का निवारण चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिससे आप संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। आप नीचे दी गयी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी की सहायता से अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकेंगे।

  • हेल्पलाइन नबंर- 0522-2620477
  • मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर- 1076
  • ईमेल आईडी- abhiyanvarasat@gmail.com

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