उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह करवाने के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवार जो अपनी बेटियों का विवाह कराने में सक्षम नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
गरीब परिवार के विवाहित जोड़े को 35,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उसमे से 20,000 रुपए लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आइये जानते है यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 क्या है? योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारी को जानने के लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023
उत्तरप्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022, सितंबर तक सरकार ने 15,258 जोड़ों की शादी पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किये थे।
राज्य के अनेक इच्छुक नागरिक जो विवाह करना तो चाहते है, लेकिन अपनी ख़राब आर्थिक स्थिति के वजह से नहीं कर पाते है। इसलिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से गरीब जोड़ों का विवाह कराने के लिए 35 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी।
इसके अलावा BPL कार्ड धारक परिवार की बेटियों का विवाह होने पर 51,000 रुपए खर्च किये जाते है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं और तलाक़शुदा महिलाओं को भी लाभ दिया जाता है।
UP Samuhik Vivah Yojana Highlights Key
योजना का नाम | यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य की कमजोर बेटियां |
योजना का आरंभ | यूपी सरकार द्वारा |
लाभ | शादी के लिए विवाह सामग्री खरीदने हेतु अनुदान राशि |
उद्देश्य | गरीब बेटियों का विवाह कराने हेतु आर्थिक सहायता |
अनुदान राशि | 51,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc |
UP Samuhik Vivah Yojana के उद्देश्य
हमारे देश में ऐसे कई सारे नागरिक है, जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते है और जब उनकी बेटी की शादी की उम्र हो जाती है तो उनको उसकी शादी की चिंता सताते लगती है।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार की बेटी का विवाह करने का ऐलान किया है। ऐसा करने से गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
इसके अलावा सरकार गरीब परिवार की बेटी का विवाह कराने के लिए शगुन के रूप 51,000 रुपए खर्च करेगी। और जिसमे से 35,000 रुपए बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
जिसका उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की सभी बेटियों का अच्छे से विवाह करना और उसके परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्त करना है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ
- यूपी राज्य के निम्न वर्ग में जीवन यापन करने वाले एवं BPL श्रेणी में आने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इस योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि की मदद से गरीब और कमजोर परिवार अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर पायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़े को 51 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। जिसमे से 35 हजार रुपये शगुन के रूप में कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
- योजना का लाभ लेने के आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते है।
- योजना में पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- विवाह संस्करण के समय कन्या के लिए जरुरी सामग्री जैसे – कपड़े, पायल और 7 बर्तन खरीदने के लिए 10 रुपए की राशि और यदि वह विधवा/ तलाक शुदा है तो उसे 5 रुपए दिए जाएंगे।
- इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर बेटी का अच्छे से कन्यादान होगा।
- इस योजना के माध्यम से कोरोना काल से पहले 1790 लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर चुके है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता
- सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को उत्तरप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत विवाह करने के लिए कन्या की आयु न्यूनतम 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल वही लें पायेंगे जो बीपीएल कार्ड धारक हो।
- योजना के अंतर्गत असहाय विधवा और तलाक़शुदा महिला भी आवेदन कर सकती है।
- योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कराने के लिए समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का शामिल होना जरुरी है।
- वर-वधु की शादी के लिए दोंनो परिवार की रजामंदी होनी जरुरी है।
- यदि ग्रामीण क्षेत्र म रहने वाले परिवार की वित्तीय आय 46080 रुपए और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56460 रुपए होनी चाहिए। और यदि ज्यादा है तो वह आवेदन करने के पात्र नहीं है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वर-वधु का आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड
- वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- वर-वधु की फोटो
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)
- कन्या का बैंक अकाउंट वितरण
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें) के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र आ जाएगा। जहाँ पर आपको आवेदक की आधार संख्या और कैप्चा कोड डालकर आधार वैलिडेट करने हेतु OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- आधार नंबर Verify होने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे – पुत्री की शादी की तिथि, जनपद, तहसील आदि को सही से भर लेना है।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको SAVE के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और मांगे गए सभी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- इस प्रकार से आपका यूपी सामूहिक विवाह योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे बताएं गए सभी स्टेप को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc पर जाना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज होने पर आपको योजना का Application Form डाउनलोड करना है।
- डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भर देना है। और आवश्यकता अनुसार सभी दस्तावेज को अपने फॉर्म के साथ अटैक कर लेना है।
- अब अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ नगर निगम ,नगर पालिका ,जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म को जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आपका UP Samuhik Vivah Yojana में आसानी से आवेदन हो जाएगा।
यूपी सामूहिक विवाह योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर-
इस योजना के माध्यम से राज्य की कन्याओं का कल्याण करने एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है। जिसमें राज्य के गरीब और कमजोर परिवार की बेटियों का सामूहिक विवाह कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
राज्य के ऐसे गरीब परिवार जो अपनी आर्थिक तंगी के चलते अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना ही इस योजना का उद्देश्य है।
इस योजना का लाभ लेने के आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते है।
इस योजना का लाभ राज्य के सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को दिया जाएगा।