उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए “यूपी कृषि उपकरण योजना 2024” की शुरुआत की है।इस योजना के माध्यम से किसान नागरिकों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया गया है। यह योजना किसान नागरिकों को कृषि यंत्र खरीदने में एक विशेष सहयोग प्रदान करेगी। कृषि उपकरणों की खरीद करने पर किसान नागरिकों को Krishi Yantra Subsidy Yojana के अंतर्गत 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यदि किसान नागरिक योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सब्सिडी यूपी कृषि उपकरण योजना ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ही वह यंत्रों की खरीद में सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है। आज के इस लेख में आपको UP Krishi Yantra Subsidy portal से जुडी जानकारी दी जाएगी अतः लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Table of Contents
UP Krishi Yantra Subsidy Yojana
इस योजना के माध्यम से किसान नागरिकों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु उचित मूल्य दर पर कृषि उपकरण खरीदने का लाभ प्राप्त होगा। यह कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एवं किसानों को कृषि कार्यों में राहत पहुंचाने हेतु एक विशेष प्रकार की सुविधा मिली है। कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके किसानों के समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यह किसानों को उपकरण खरीदने हेतु एक विशिष्ट योजना विभाग के द्वारा शुरू की गयी है।
upagriculture.com पोर्टल में पंजीकृत सभी किसान नागरिकों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे। पंजीकृत सभी किसान नागरिक अनुदान के लिए टोकन बुक कर सकते है।
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आर्टिकल | यूपी कृषि उपकरण योजना |
योजना | UP Krishi Yantra Subsidy Yojana |
विभाग | कृषि विभाग उत्तर प्रदेश |
पोर्टल | पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल |
लाभार्थी | राज्य के किसान नागरिक |
उद्देश्य | किसानों को उपकरणों की खरीद करने पर सब्सिडी प्रदान करना |
लाभ | कृषि यंत्रों की खरीद में किसान नागरिकों को 50% तक सब्सिडी |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | upagriculture.com |
यूपी कृषि उपकरण योजना सब्सिडी हेतु टोकन बुक जनरेट कैसे करें ?
किसान नागरिक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से यंत्रों की खरीद के लिए ऑनलाइन अनुदान हेतु टोकन बुक करने हेतु नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले upagriculture.com पर विजिट करें।
- अब होमपेज पर ‘यंत्र/खेत तालाब पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’ पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपको खेत तालाब हेतु टोकन जनरेट की व्यवस्था का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इस पेज पर आपके खेत तालाब यन्त्र हेतु टोकन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- इसमें मांगी गयी सभी जानकारियाँ दर्ज करें और खोजें के बटन में क्लिक करें।
- अब आपको यंत्र खरीदने हेतु यंत्र चुने के विकल्प में कृषि उपकरण को सेलेक्ट करना होगा।
- अगले पेज में किसान व्यक्ति को टोकन जनरेट करने हेतु अपने मोबाइल संख्या को दर्ज करना होगा।
- प्रोसेस सफल होने के उपरान्त किसान नागरिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर में सन्देश प्राप्त होगा।
- सन्देश प्राप्त होने के बाद आवेदक किसान व्यक्ति के द्वारा किये गए टोकन की बुकिंग को स्वीकार किया जायेगा।
- इस प्रकार ऑनलाइन टोकन बुक करने की प्रक्रिया आवेदक किसान नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।
UP Krishi Yantra Subsidy Scheme के अंतर्गत उपलब्ध यंत्र
इन सभी उपकरणों को किसान नागरिक उचित मूल्य दर में खरीद सकते है।
- हेरो
- कल्टीवेटर
- मिनी राइस मिल
- पावर टिलर
- लेजर लैंड लेवलर
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर
- पावर चैफ कटर
- ट्रैक्टर माउंडेड स्प्रेयर
- डिस्क प्लाऊ
- आयल मिल विद फ़िल्टर प्रेस
- रोटावेपर
- स्ट्रा रीपर
- पैकिंग मशीन
- आलू खुदाई मशीन
- कस्टम हायरिंग सेंटर आदि।
उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र हेतु अनुदान राशि का विवरण
किसानों को यंत्रों की खरीद करने पर यूपी कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना के माध्यम से निम्न प्रकार से अनुदान दिया जायेगा।
50% सब्सिडी हेतु यंत्र | 40% हेतु अनुदान यंत्र | 25% हेतु अनुदान यंत्र |
स्प्रिंकल सेट-तय मूल्य का 50% जिसका अधिकतम मूल्य 75 हजार रूपए से कम है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस उपकरण हेतु 90% अनुदान है। | पावर टिलर (8 H .P या उससे अधिक )-निर्धारित किये मूल्य का 40% एवं जिसकी अधिकतम राशि 45 हजार रूपए से कम है। | एरो ब्लास्टर स्प्रेयर- निर्धारित किये गए मूल्य का 25% जिसकी अधिकतम राशि 25 हजार रूपए से कम हो। |
लेजर लैंड लेवलर- निर्धारित किये गए मूल्य का 50% या अधिकतम राशि 50 हजार रुपये से जो भी कम हो। | शुगर केन कटर प्लांटर ,रीपर जीरो टिल सीड ड्रिल ,बाइंडर -निर्धारित की गयी राशि का 40% जिसकी अधिकतम राशि 20 हजार रूपए से कम हो। | ट्रैक्टर (40 H .P तक ) निर्धारित की गयी राशि का 25% से कम जिसकी अधिकतम राशि 45 हजार रूपए से कम है। |
रोटावेटर -निर्धारित किये गए मूल्य का 50% अधिकतम राशि 30 हजार रूपए से कम | पावर थ्रेशर-निर्धारित की गयी राशि का 25% जिसकी अधिकतम राशि 12 हजार रूपए से कम है। | |
जीरोटिल सीडड्रिल ,मल्टीक्राफ्ट थ्रेशर फेरो प्लांटर , सीडड्रिल – निर्धारित किये गए मूल्य का 50% जिसकी अधिकतम राशि 15 हजार रूपए से कम हो। | ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर- निर्धारित मूल्य का 25% एवं जो अधिकतम 4 हजार रुपये से कम हो। | |
पम्प सेट- निर्धारित राशि का 50% जिसकी अधिकतम राशि 10 हजार रूपए से कम हो। | विनोइंग फैन चेफ कटर-तय किये मूल्य के 25% अधिकतम राशि 2 हजार रूपए से कम हो। | |
फुट स्प्रेयर ,नैपसैक स्प्रेयर ,पावर स्प्रेयर -निर्धारित राशि का 50% जिसकी अधिकतम राशि 3 हजार रूपए से कम है। |
यूपी कृषि उपकरण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आधुनिक खेती के प्रति बढ़ती मांग और आवश्यकताओं को पूरा करके एक एक पहल की शुरुआत करनी है। जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वे कृषि कार्य में उपयोग होने वाले महंगे उपकरणों को खरीदने में असमर्थ रहते है। इसलिए उन्हें उन्नत खेती के उपकरण आसानी और सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना।
यूपी सरकार के माध्यम से इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 50% अनुदान राशि का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसमें वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के उपकरणों की खरीद कर सकते है।
UP Krishi Yantra Subsidy Yojana के लाभ
- पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com में पंजीकृत सभी किसान नागरिक कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राज्य के किसान नागरिक इस योजना के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्रों को सब्सिडी के रूप में लेने का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- लघु और सीमान्त एवं निम्न श्रेणी से संबंधी सभी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- UP Krishi Yantra Subsidy Scheme के अंतर्गत यंत्रों की खरीद में किसानों को 25% से लेकर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- किसान व्यक्ति बिना किसी आर्थिक परेशानी के यंत्रों की खरीद कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए किसानों को यह योजना एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी।
- किसानों के लिए यंत्रों पर अनुदान हेतु टोकन के लिये वेबसाइट प्रातः 9:00 बजे से उपलब्ध रहेगी।
यंत्रो पर अनुदान हेतु महत्वपूर्ण सूचना
- ई कृषि यंत्र अनुदान UP के अंतर्गत यदि आवेदक FPO, NRLM समूह एवं अन्य कृषक समिति से है तो उन्हें केवल पंजीकरण संख्या को ही दर्ज करना होगा।
- NRLM समूह एवं अन्य कृषक समिति जिनके द्वारा फार्म मशीनरी बैंक हेतु टोकन बुक किया गया है उनके लिए यह आवश्यक है की वह अपना पंजीकरण समिति एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित करें। यदि उनके द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है तो उनका अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।
- एक कम्प्यूटर, नेटवर्क एवं मोबाइल से केवल एक दिन में 5 बुकिंग संभव हो पायेगी।
नोट-: कृषि यंत्रों की बुकिंग करने के लिए पंजीकृत किसान नागरिक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है। किसी अन्य नागरिक के मोबाइल नंबर फीड करने की दशा में क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है। up krishi yantra subsidy Scheme लाभ किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
UP Krishi Yantra Subsidy Scheme से संबंधित प्रश्न उत्तर
यूपी कृषि उपकरण योजना का लाभ कौन से किसान नागरिक प्राप्त कर सकते है ?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु एवं सीमान्त किसान कृषि उपकरण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत कितनी जमानत राशि जमा करनी होगी ?
किसान नागरिकों को 10 हजार रूपए से लेकर 1 लाख तक के कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत 25 सौ रूपए की जमानत राशि जमा करनी होगी।
क्या पंजीकृत किसान नागरिक ही UP Krishi Yantra Subsidy Schem का लाभ प्राप्त कर सकते है ?
हाँ, केवल पोर्टल में पंजीकृत किसान नागरिक ही UP Krishi Yantra Subsidy Scheme का लाभ प्राप्त कर सकते है।
यूपी कृषि उपकरण योजना के अंतर्गत किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा ?
25 से लेकर 50% सब्सिडी किसान नागरिकों को विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण खरीदने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
कृषि यंत्र सब्सिडी हेतु चयनित किसान लिस्ट कैसे देखें?
इस योजना के अंतर्गत चयनित किसानो की लिस्ट देखने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसकी सहायता से आप कृषि यंत्र सब्सिडी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चयनित किसानो की लिस्ट देख सकते है।
UP Krishi Yantra Subsidy Yojana हेल्पलाइन नंबर
- 07554935001
- 8109929355
- dbtsupport@crispindia.com