उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से व्यक्ति की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र को जारी किया है।
इस दस्तावेज से किसी व्यक्ति या संस्था की सम्पति का पूरा ब्यौरा दर्शाता जाता है। यानि कि ये पत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारें में होने का प्रमाण बताता है। पहले इस दस्तावेज को बनवाने के लिए सरकारी विभाग के चक्कर लगवाने पड़ने थे। जिससे व्यक्ति को कई समस्याओं को झेलना पड़ता था।
अब से यूपी के सभी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते है। तो आइये जानते है यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
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यूपी हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी होता है। इस दस्तावेज के अंतर्गत नागरिक की सभी जरुरी जानकारी जैसे – संपत्ति, बैंक अकाउंट, ज्वैलरी, इंश्योरेंश आदि अन्य जानकारी होती है। व्यक्ति को कोई भी बड़ा टेंडर लेने के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
इस दस्तावेज की आवश्यकता अनेक कार्यो जैसे – सरकारी ठेका लेना ,बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने के ठेका, सड़क बनाने का कार्य एवं लोन लेने आदि कार्यो में पड़ती है।
अब से राज्य के कोई भी नागरिक अपनी भूमि से संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए Bhulekh UP के पोर्टल पर जाकर खसरा खतौनी नक़ल आसानी से निकाल सकते है।
Haisiyat Praman Patra Overview
आर्टिकल का नाम | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
जारी किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
उद्देश्य | नागरिको को आर्थिक सहायता देने हेतु ऑनलाइन सुविधा को जारी कर काम आसान करना |
Registrstion form PDT | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | esathi.up.gov |
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु शुल्क
सेवा | आवेदन शुल्क |
ऑनलाइन आवेदन | 100 रुपए |
जन सेवा केंद्र | 120 रुपए |
नागरिक पोर्टल के द्वारा शुल्क | 110 रुपए |
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु संपत्ति का विवरण
क्र.सं | संपत्ति के प्रकार | दस्तावेज |
1. | चल संपत्ति | व्यक्ति के पास संपत्ति के रूप में वाहन होने की स्थिति में मूल्यांकन प्रमाण पत्र बैंक में रखी संपत्ति/ वित्तीय संस्था की कोई धनराशि होने पर बैंक का नाम, खाता संख्या एवं विवरण राशि के रूप में बैंक प्राधिकारी के द्वारा जारी मूल्यांकन प्रमाण पत्र |
2. | अचल संपत्ति | कृषि भूमि होने की स्थति में CH41 व् 45 तथा 1359 फ की प्रमाणित खतौनी |
3. | अन्य परिसंपत्ति का विवरण | अन्य परिसंपत्ति होने पर संबंधित प्रमाणपत्र |
Haisiyat Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज
(क) व्यक्ति द्वारा
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- फोटो
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा
- पते का प्रमाण
- पैन कार्ड
- मुख्य कार्यालय अधिकारी का फोटो
उत्तरप्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आप यूपी राज्य के निवासी है, ऑनलाइन माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे बताएं गई जानकारी को फॉलो करना होगा जो कि इस प्रकार से है :-
- सबसे पहले नागरिको को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट esathi.up.gov पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
- होम पेज पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्म तिथि और अन्य सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस पोर्टल पर अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
- जहाँ पर आपका यूजर का नाम, पासवर्ड और सुरक्षा कोड को भरने के बाद submit पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको “आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म आ जाएगा। जहाँ पर आपसे पूछी गई जानकारी जैसे – आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि अन्य जानकारी को सही से दर्ज कर लेने के बाद अंत में मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार से आप उत्तरप्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते है।
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश –
- नागरिक सिर्फ अपनी संपत्ति होने पर आवेदन करने के पात्र है।
- हैसियत प्रामा पत्र जारी करने हेतु लगने वाले दस्तावेज (JPG/JPEG/PNG) फॉर्मैट में होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो का अधिकांश साइज 50 KB होना चाहिए। और अन्य दस्तावेजों का साइज 100 kb निर्धारित है।
- किसी भी प्रकार की सयुंक्त संपत्ति हेतु हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने योग्य नहीं है।
- यदि भूमि पर सरकारी बंधक है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बकाया धनराशि होने पर सरकारी विभाग को जानकारी देनी होगी।
- ये दस्तावेज जारी होने पर इसकी वैधता 2 वर्षों तक होती है।
- नागरिक की अलग-अलग जिलों में सम्पति होने पर प्रत्येक जनपद/जिले के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
- नागरिक के द्वारा विभाग को दी जाने वाली बैंक अकाउंट की राशि की जानकारी रजिस्ट्रेशन करने से तीन महीने से पहले बैंक खाते में जमा की हुई होनी चाहिए।
Haisiyat Praman Patra FAQs –
राज्य में किसी भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में कार्य करने जैसे – सरकारी ठेका, कोई भी सरकारी टेंडर का कार्य करने, बिल्डिंग बनाने का कार्य, सड़क निर्माण कार्य करने के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
इस दस्तावेज के अंतर्गत व्यक्ति की पूरी संपत्ति को ब्यौरा होता है। जिसके माध्यम से उस व्यक्ति की पूरी जानकारी आसानी से निकाल सकते है।
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर नागरिक को प्राप्त हो जाता है।
Haisiyat Praman Patra की ऑफिसियल वेबसाइट esathi.up.gov है।
ये दस्तावेज राज्य राजस्व विभाग के द्वारा जारी होता है।