देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और इनके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य सरकार अपना सहयोग प्रदान कर रही है। उत्तर -प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु UP EV Subsidy Scheme Portal को शुरू किया गया है।
यूपी राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री और इसके उपयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी सब्सिडी स्कीम पोर्टल को लांच किया गया है। राज्य सरकार की UP EV Subsidy Scheme के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय हेतु सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर नागरिकों को सब्सिडी दी जाएगी। EV क्रेताओं को व्हीकल खरीदने हेतु सब्सिडी के लिए upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा।
Table of Contents
UP EV Subsidy Scheme
उत्तर-प्रदेश सरकार की ईवी सब्सिडी स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन,ई बसों और ई गुड्स कैरियर वाहनों को विभिन्न दरों पर प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार की EV Subsidy Scheme के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 के बाद क्रय किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रेता EV Subsidy हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
सब्सिडी हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सत्यापन के बाद ईवी सब्सिडी की राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उत्तर -प्रदेश सरकार की यह पहल इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 का ही एक पार्ट है।
यूपी की EV Subsidy योजना के तहत आवेदन जमा होने के बाद पहला सत्यापन डीलर स्तर का होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और विभागीय स्तर पर सत्यापन किया जायेगा। अंत में टीआई द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन पूरा होने पर आवेदक को सब्सिडी की राशि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
- EV सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए upevsubsidy.in पर विजिट करें।
- पहले से रजिस्टर्ड क्रेता को पोर्टल पर एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है।
- लॉगिन विंडो पर आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपने व्हीकल नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना है।
- login बटन पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर डेशबोर्ड खुल जायेगा यहाँ आपको आवेदन हेतु अपना पर्सनल डिटेल ,वाहन का विवरण ,बैंक डिटेल्स आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद save बटन पर क्लिक करें।
- सभी जानकारियों को एक बार पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें और वेरीफाई करने क बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको सभी सूचनाओं को सही पाए जाने पर अंत में Apply Now के बटन पर क्लिक करें।
- अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका EV Subsidy Scheme में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ईवी सब्सिडी आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो की प्रतिलिपि
- वाहन पंजीकरण के दौरान हस्ताक्षर की कॉपी
- वहान करता का आधार कार्ड
- गैर व्यक्तिगत खरीददारी के मामले में GST प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
- वाहन करता के नाम से रद्द किये गए चेक की फोटोकॉपी या पासबुक की प्रति जिसपर क्रेता का नाम और बैंक से जुडी डिटेल्स हों।
उत्तर प्रदेश ईवी सब्सिडी योजना में दी जाने वाली सब्सिडी
ev subsidy scheme के लिए विशेष रूप से नोटिफिकेशन की तिथि से एक साल की अवधि के दौरान नीचे दिए गए दरों पर ईवी वाहन क्रेताओं को प्रारम्भिक प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी दी जाएगी। –
- दोपहिया वाहन हेतु -2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक व्हीकल को 5000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फेक्ट्री लागत का 15 % ,100 करोड़ रुपए के मैक्सिमम बजट आउटलेट अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुमन्य होगा।
- चौपहिया वाहन हेतु :-4 व्हीलर के ev को 1 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फेक्ट्री की लागत का 15 प्रतिशत , अधिकतम 25 हजार ईवी वाहनों के लिए 250 करोड़ रुपए का अधिकतम परिव्यय
- गैर सरकारी ई बसों (स्कूल बस ,एम्बुलेंस आदि) हेतु -20 लाख रुपए तक के की सीमा के प्रत्येक वाहन को एक्स फेक्ट्री लगे का 15 % ,अधिकतम 400 e bus के लिए अधिकतम 80 करोड़ रुपए का अधिकतम परिव्यय
- ई -गुड्स कैरियर -1 लाख रुपए प्रति वहां की सीमा तक एक्स फेक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत ,10 करोड़ के maximum budget outlay के अधिकतम 1000 गुड्स कैरियर के लिए।
यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-
ev Subsidy Scheme पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या ,वाहन का चेसिस नंबर का अंतिम 5 अंक ,मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
uttar -pradesh की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के अंतरगत वाहनों की खरीद पर क्रेताओं को प्रापम्भिक प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर ,4 व्हीलर ,ई बस या ई -गुड्स कैरियर की खरीद पर अनुमन्य होगी।
यदि किसी खरीददार द्वारा बिना बैटरी के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर क्रेता को अनुमन्य क्रय सब्सिडी का 50 प्रतिशत ही दिया जायेगा।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन हेतु आपको https://upevsubsidy.in/ पर आवेदन करना होगा।