दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: UP Divyang Shadi Yojana Apply

उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य में रह रहे दिव्यांग जन लोगों के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को शादी के लिए सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना में सरकार द्वारा जो दिव्यांग मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग है, उन दोनों विकलांग जोड़ों को 35000 रुपये की मदद राशि प्रदान करेगी। जो की आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी योजना ऑनलाइन आवेदन
UP Divyang Shadi Yojana Apply

हम आपको इस योजना से जुडी सभी जानकरी जैसे; UP Divyang Shadi Yojana 2023 online apply कैसे करें, यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना से मिलने वाले लाभ, उदेश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है आप आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े।

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Table of Contents

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023

दिव्यांग शादी योजना में आवेदक को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत दिव्यांग जोड़े में अगर लड़का विकलांग होगा तो उसे 15000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर लड़की विकलांग होगी तो उसे सरकार की तरफ से 20 हजार रुपये की मदद राशि विवाह हेतु प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा अगर लड़का व लड़की दोनों ही विकलांग होंगे तो उन्हें 35000 रुपये दिए जायेंगे। आवेदक आसानी से घर बैठे दिव्यांगजन यूपीएसडीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को धायनपूर्वक पढ़ना होगा।

  1. दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले divyangjan.upsdc.gov.in पर विजिट करना होगा।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. अब आपको होम पेज पर ‘पंजीकरण/आवेदन करें हेतु नीचे क्लिक करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। divyanjan-shadi-yojana
  4. जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  5. नए पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकरी भरें। up-divyang-shadi-yojana-form
  6. अंत में कैप्चा कोड को भरें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
  7. क्लिक करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
  8. जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आवेदक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाना है।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • होम पेज पर आप लॉगिन विंडो पर जाकर अपना टाइप सेलेक्ट करें, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना होगा। यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
  • अब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पंजीकरण के पश्चात अपूर्ण आवेदन पत्र कैसे भरें

यदि आपके योजना का फॉर्म भर दिया है और अपने कोई जानकारी अधूरी भरी होगी तो आप आसानी से आवेदन पत्र में अपनी अधूरी जानकरी दोबारा भर सकेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र की जानकारी जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को पढ़े।

  • सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • अब आपको होम पेज पर ‘पंजीकरण के बाद अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी होगी। application-form-divyangjan-shadi-yojana
  • अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आजायेगा, आप फॉर्म में अपनी अधूरी जानकारी भरकर पूरा कर सकते है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  1. आवेदन स्थिति देखने के लिए आवेदक योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. होम पेज पर ‘आवेदन पत्र की स्थिति पता करने के लिए यहाँ क्लिक करें’ के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  4. नए पेज पर आपको अपने जिले को सेलेक्ट और रजिस्टर नंबर भरना होगा। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन स्टैट्स चेक
  5. जिसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  6. क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन स्थिति खुल कर आजायेगी।

आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करें?

  • आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए आवेदक सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • अब आपको होम पेज पर ‘आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहाँ क्लिक करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आप आवेदन संख्या को भर दें। divyangjan-shadi-yojana
  • अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपके समाने खुल जायेगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते है।

UP Divyang Shadi Yojana Apply

योजना नामदिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
के द्वारामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
साल2023
लाभ लेने वालेराज्य के दिव्यांग नागरिक
उद्देश्यदिव्यांगजन को उनके विवाह हेतु
वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटdivyangjan.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

योजना का उदेश्य यह है की राज्य में जितने भी दिव्यांग लोग है उन सभी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विकलांग लोगो अपनी विकलांगता के कारण कुछ काम नहीं कर पाते जिस कारण उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता।

विकलांग व्यक्तियों के पास शादी के समय विवाह हेतु पैसे भी नहीं होते इनकी इस स्थिति को देखते हुए इस योजना को आरम्भ किया गया है। अगर आप भी यूपी राज्य से है एवं दिव्यांग है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इसके लिए उन्हें योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

योजना के तहत 2022-23 की एप्लीकेशन प्रोसेस अभी भी जारी है। जिसे वह आसानी से घर बैठे भर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

  • दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से मिलने वाली धनराशी से उन्हें विवाह के समय आर्थिक मदद मिल पायेगी।
  • राज्य में रहने वाले सभी दिव्यांग लोग विवाह हेतु यूपी दिव्यांगजन शादी योजना का लाभ ले सकते है।
  • इस योजना के तहत विकलांग लड़की को 20 हजार रुपये की मदद और दिव्यांग लड़के को 15 हजार रुपये मदद सरकार द्वारा की जाएगी।
  • ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक के पैसे व समय दोनों बच पाएंगे।
  • अब आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ पाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है।
  • योजना से मिलने वाली राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
  • यदि दोनों लड़का लड़की विकलांग होंगे तो उन्हें कुल 35000 की वित्तीय राशि विवाह के लिए उनके खाते में भेजी जाएगी।
  • योजना के तहत आवेदक को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें विवाह के समय मदद मिल सके।
  • Divyang Jan Shadi Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को विकलांगता के अनुसार धनराशि दी जाएगी।

अनुदान हेतु पात्रता

सरकार द्वारा इस योजना का प्राप्त करने हेतु आपको इसकी पात्रता के बारे में जानकारी होनी बहुत जरुरी है। यदि आपको पात्रता का पता होगा तो आपको आवेदन करने में आसानी होगी। हम आपको योजना हेतु पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।

  1. उत्तर प्रदेश में रह रहे स्थायी निवासी लोग दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कर सकते है।
  2. आवेदक के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सभी जरुरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
  3. योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग 40% तक विकलांग होंगे वही नागरिक इसके पात्र समझे जायेंगे।
  4. यूपी विकलांग दिव्यांगजन विवाह अनुदान हेतु लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक (45 वर्ष से अधिक नहीं ) और विकलांग लड़के की उम्र 21 साल (45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ) होनी आवश्यक है तभी वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
  5. आवेदक के पास होना विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तभी वह इस योजना का पात्र माना जायेगा।
  6. आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदक के पास योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने बहुत जरुरी है जिसके माध्यम से वह आसानी से योजना का आवेदन कर सकेंगे।

यदि आवेदक के पास पूरे डॉक्युमनेट्स नहीं होंगे तो वह योजना का आवेदन नहीं कर पाएंगे। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है: –

  • आधार कार्ड (युवक-युवती दोनों का )
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • राष्ट्रीकृत बैंक में जॉइंट खाता
  • विकलांगता प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत
  • विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कांटेक्ट डिटेल्स देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आप अधिकारियों की कांटेक्ट डिटेल्स आसानी से देख सकते है और दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते है।

योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Divyang Shadi Yojana का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Divyang Shadi Yojana का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in है। आप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

विकलांग नागरिक को शादी हेतु कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत विकलांग लड़की को 20 हजार रुपये की मदद और दिव्यांग लड़के को 15 हजार रुपये मदद सरकार द्वारा की जाएगी। जिससे उन्हें विवाह के समय किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

क्या अन्य राज्य के दिव्यांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते है?

जी नहीं, इस योजना का आवेदन किसी अन्य राज्य के विकलांग नागरिक नहीं कर सकते है। केवल जो आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे वही दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कर सकते है।

योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस ने की है ?

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है।

हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के बारे में सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक आपको बता दी है।

यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता सकते है। यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या सवाल पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है।

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