(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Viklang Pension

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी जिसकी शुरुवात 2016 को हुई। UP दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए आरंभ की गयी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। Viklang Pension के तहत राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होंगे उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। यूपी राज्य के विकलांग पुरुष व महिला दोनों ही इस योजना का आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ उन सभी को दिया जायेगा जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल होगा। राज्य के जो दिव्यांग नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है।

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यूपी वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

यह योजना विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। हम आपको योजना से जुडी जानकारी जैसे: Uttarpradesh Viklang Pension Yojana क्या है, यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, उद्देश्य आदि के बारे में बताने जा रहे है। योजना से जुडी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023

जैसा की आप सब जानते है विकलांग लोगों की कमाई का स्त्रोत नहीं होता जिससे उन्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ता है और उन्हें उनके परिवार वाले भी देखने से मना कर देते है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी बुरी हो जाती है विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आवेदक का खुद का बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार से लिंक होना आवश्यक है। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है इसके लिए उन्हें इधर-उधर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय और पैसे दोनों बच सकेंगे।

राज्य उत्तर प्रदेश
योजना नाम यूपी विकलांग पेंशन योजना
साल 2023
पेंशन राशि 500 रुपये प्रतिमहिने
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभ लेने वाले राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in
हाल की परिस्थितियों के चलते और लॉकडाउन के कारण राज्य के विकलांग नागरिकों की सहायता के लिए वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विकलांग नागरिकों को तीन महीने 1000 रुपये की धनराशि दो किश्तों में प्रदान करने का एलान किया। यह प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भेजा गया। सरकार ने इसका लाभ 3 करोड़ विकलांग नागरिकों को प्रदान किया। 

दिव्यांग योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य यह है कि उत्तप्रदेश राज्य में जितने भी विकलांग नागरिक है उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना क्यूंकि जो नागरिक अपनी शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर और विकलांगता का शिकार होते है उन्हें हमेशा दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है और परिवार वाले भी इन्हे भोज समझते है और इनसे गैरों की तरह व्यवहार करते है। जिसके कारण यह और भी अधिक तनाव में चले जाते है और इन्हे कई सारी मुसीबतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया ताकि इससे विकलांग नागरिकों की मदद की जा सके। योजना का लक्ष्य नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी जिससे उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वह अपना भरण-पोषण स्वयं से कर पाएंगे।

UP Viklang Pension

विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं

दिव्यांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:

  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के विकलांग नागरिक ले सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के पैसे और समय दोनों बच पाएंगे।
  • आवेदक का खुद का बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार से लिंक होना आवश्यक है।
  • आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है।
  • विकलांग पेंशन योजना के जरिये विकलांग नागरिक अपनी स्थिति में सुधार ला सकेंगे।
  • कोरोना महामारी के वक़्त सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को 1000 रुपये की राशि 3 महीने तक प्रदान की गयी।

विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता

अगर आप भी योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करना होगा। हम आपको पात्रताओं की जानकारी देने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।

  • जो विकलांग नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे वही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
  • योजना का लाभ केवल विकलांग नागरिक को ही मिलेगा।
  • अगर आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो वह इस योजना का आवेदन यही कर सकते।
  • 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।
  • यूपी राज्य के पुरुष या महिला विकलांग नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होने उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • विकलांग नागरिक की सालाना आय 12 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे वह आसानी से योजना का आवेदन कर सके।
  • जो आवेदक किसी सरकारी दफ्तर में काम करते होंगे या उनके पास कार (4 पहिये की गाडी) होगी तो वह इस योजना के पात्र नहीं समझे जायेंगे।
  • अगर कोई भी विकलांग नागरिक गांव से संबंध रखता है तो उसके परिवार की सालाना आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • और अगर कोई नागरिक शहर से संबंध रखते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

नागरिक बिना डोकेमन्ट्स के किसी भी योजना का आवेदन नहीं कर सकते क्यूंकि आवेदन करते समय दस्तवेजो की आवश्यकता होती है। अगर आप भी योजना से जुड़े दस्तवेजो की जानकारी जानना चाहते है तो आप दी गयी तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े।

आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो मूलनिवास प्रमाणपत्र
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विकलांगता प्रमाणपत्र बैंक पासबुक
बैंक अकाउंट नंबर राशन कार्ड आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
वोटर ID कार्ड आयु प्रमाणपत्र

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी का पता होना बहुत जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना है।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। uttarpardesh divyang pension yojana online awedan
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • आपको नए पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है। यूपी दिव्यांग पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, क्षेत्र, तहसील, नाम, लिंग, पता, जन्मतिथि, श्रेणी, पिता-पति का नाम, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आय डिटेल्स, दिव्यांता विवरण आदि को भरना है। दिव्यांग पेंशन योजना
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ लें, यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप उसका सुधार कर लें।
  • इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

लॉगिन करने के लिए आवेदक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको आवेदक लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: सेलेक्ट पेंशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरके सेंड OTP पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा जिसे आपको बॉक्स में भरें और इसके साथ कैप्चा कोड को भर दें। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस

विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें ?

लाभार्थी योजना की पेंशन सूची जारी होते ही अपना नाम लिस्ट में आसानी से देख सकते है। हम आपको लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है जो की इस प्रकार से है:

  • सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको पेंशनर सूची का ऑप्शन दिखाई देगा आवेदक को जिस भी साल की सूची में अपना नाम देखना होगा वह उस पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके जिलों की सूची खुल जाएगी।
  • यहाँ आपको अपने जिले को सेलेक्ट करना होगा।
  • अगले पेज पर आपको विकासखंड सेलेक्ट करना है।
  • जिसके बाद नए पेज पर आपको ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके ग्राम और पेंशनर सूची खुल कर आजायेगी।
  • यहाँ आपको कुल पेंशनर्स पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ग्राम वाइज पेंशन लिस्ट खुल कर आजायेगी, यहाँ आप अपना नाम देख सकेंगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

विकलांग पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

विकलांग पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिसकी शुरुवात 2016 में की गयी।

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात यूपी सरकार द्वारा की गयी। यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए चलायी गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ पायेगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana की आवेदन प्रक्रिया क्या है?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा रखी गयी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

क्या इस योजना का लाभ अन्य राज्य के विकलांग नागरिक भी कर सकते है?

जी नहीं, विकलांग पेंशन योजना का लाभ अन्य राज्य के विकलांग नागरिक नहीं कर सकते केवल उत्तरप्रदेश राज्य के मूलनिवासी विकलांग महिला व पुरुष योजना का अवेदन कर सकते है। जो आवेदक 40% या इससे अधिक विकलांग होंगे वही इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है।

क्या योजना का ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?

जी हाँ, विकलांग नागरिक योजना का ऑफलाइन आवेदन कर सकते है इसके लिए वह तहसील या पंचायत में जाकर योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है।

योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी?

योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाहिने 500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

यूपी विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?

यूपी विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 18001801995 है। आवेदक को यदि किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई जानकारी हासिल करनी होगी वह दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का हल जान सकते है। यह हेल्पलाइन नंबर केवल ऑफिस टाइम के समय ही कार्य करेगा।

हमने आपको अपने आर्टिकल में यूपी विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है।

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