उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए ‘उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना’ लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य है, जिससे उनके घरों में उजाला और उनके बच्चों की पढ़ाई में सहयोग मिल सके। अब तक कई श्रमिक UP Saur Urja Yojana से लाभान्वित हुए हैं। यदि आप भी योजना के लिए पात्र हैं और लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की और जानकारी के लिए हमारे लेख को फॉलो करें।
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सौर ऊर्जा सहायता योजना उत्तर प्रदेश क्या है?
Uttar Pradesh Saur Urja Yojana की शुरुआत श्रमिकों के लिए की गयी हैं। वह श्रमिक जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं उनको सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की गयी हैं। सौर ऊर्जा सहायता योजना उत्तर प्रदेश उनमें से ही एक हैं। इस योजना के अंतर्गत उन कामगारों और उनपर आश्रित उनके परिवार और बच्चों की ऊर्जा/प्रकाश संबंधी जरूरतों को पूरा करना हैं। इससे श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया जायेगा।
आर्टिकल का नाम | सौर ऊर्जा सहायता योजना उत्तर प्रदेश |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरू की गयी | राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी कौन होंगे | पंजीकृत श्रमिक एवं उनके परिवार |
साल | 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | upbocw.in |
UP Saur Urja Yojana के उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार को ऊर्जा/प्रकाश/बिजली संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना हैं ताकि उनके घर में रोशनी हो सके और उनके बच्चों को अध्ययन करने में सहायता मिल सके। इससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। पर्यावरण पर कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव एक चिंता का विषय हैं एवं ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने के पर भी निरंतर बल दिया जा रहा हैं।
आवेदन हेतु पात्रता
Uttar Pradesh Saur Urja Yojana का आवेदन कौन कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहें हैं। सरकार द्वारा योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यकता पात्रता निर्धारित की गयी हैं। आइये जानते हैं नीचे दी गयी जानकारी के माध्यम से –
- योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
- कोई भी पंजीकृत लाभार्थी अन्य योजना जैसे – सोलर, लालटेन आदि से लाभ प्राप्त न कर रहा हों।
- परिवार को एक इकाई के रूप में माना जायेगा।
- योजना के पात्र खुद श्रमिक या पति/पत्नी, माता-पिता पात्र होंगे।
- श्रमिक के 21 साल से कम उम्र का बेटा और अविवाहित बेटी पात्र होंगे।
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदन हेतु प्रमुख दस्तावेज
क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना का आवेदन करने के लिए किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर आपको इन दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हैं तो आप नीचे दी गयी सूचनाओं के माध्यम से इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइये देखते हैं –
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान
योजना का हितलाभ
उन सभी पंजीकृत एवं श्रमिक लाभार्थियों जो कि अधिनियम के अंतर्गत आवर्त होते हैं उन्हें Uttar Pradesh Saur Urja sahayata Yojana के तहत अगले कार्यदिवस से सभी लाभार्थियों से अंशदान के रूप में 250 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जायेंगे।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना की ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस कुछ स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें हैं। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स देख सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आइये देखते हैं –
- सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जायें। जैसा की आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर नीचे दिए गए योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जैसा कि नीचे दी गयी इमेज में दिखाया गया हैं –
- आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। आप नीचे दी गयी इमेज में फॉर्म आसानी से देख सकते हैं।
- फॉर्म में पहले होने पंजीकृत मंडल का चयन करें। फिर अपनी पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें। और फिर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक सूचनाएं दर्ज करनी होंगी। उसके बाद आपको सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का ऑफलाइन आवेदन करने की प्रोसेस कुछ सिंपल से स्टेप्स के माध्यम से बता रहें हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Offline Apply आवेदन कर सकते हैं। आइये देखते हैं नीचे दिए गए स्टेप्स –
- उम्मीदवार पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी श्रम कार्यालय/तहसील/विकास खंड अधिकारी/तहसील के तहसीलदार के पास जाना होगा।
- आप इनमें से किसी के पास भी जाकर सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदन फॉर्म आपको दो प्रतियों में उक्त स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आपको पत्र प्राप्त करने की तिथि बताई जाएगी और एक रसीद भी दी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ आपको पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार ध्यान दें आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर मेन्यू में नया क्या हैं के ऑप्शन पर जाएँ आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे आपको डाउनलोड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका फॉर्म pdf file के रूप में डाउनलोड हो जायेगा। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Saur Urja Sahayata Yojana Application Form Pdf Download
यूपी सौर ऊर्जा योजना से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर
सौर ऊर्जा योजना का शुभारम्भ किसके द्वारा की गया हैं?
इस योजना की शुरुआरत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी हैं।
क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
जी हाँ, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही ले सकते हैं।
क्या स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता हैं?
जी हाँ, ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी सौर ऊर्जा सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं?
यूपी सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ सभी पंजीकृत श्रमिक उठा सकते हैं।
सौर ऊर्जा सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन करने की प्रोसेस क्या हैं?
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी श्रम कार्यालय, तहसील या तहसीलदार से सम्पर्क करना होगा। आगे पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे लेख में दी गयी जानकारी देख सकते हैं। हमने पूरी प्रोसेस विस्तापूर्वक समझाई हैं।
योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें ?
इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर मेन्यू में जाकर नया क्या हैं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। आपका फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जायेगा।
यूपी सौर ऊर्जा का आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों/डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ?
सौर ऊर्जा का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे -राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान, आदि।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
योजना ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर होम पेज पर नीचे योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें एक फॉर्म आएगा इसको भरें और आवेदन पत्र खोले के ऑप्शन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा इसको भरें और डाक्यूमेंट्स अपलोड करें। और सबमिट कर दें। आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
यूपी सौर ऊर्जा सहायता योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5412 है।
हेल्पलाइन नंबर
इस लेख के माध्यम से हम ने आपको Uttar Pradesh Saur Urja Yojana से जुडी समस्त आवश्यक जानकारियों से अवगत कराने का प्रयास किया हैं। लेकिन अगर आप इस योजना के बारे में कोई अन्य सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपके मैसेज का उत्तर अवश्य दिया जायेगा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से मदद मिलेगी। अगर आपको योजना आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5412 पर सम्पर्क कर सकते हैं।