राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में रह रहे सभी वर्ग के नागरिकों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में रह रहे ऐसे लोग जो तलाक़शुदा, निराश्रित विधवा, विकलांग, बुजुर्ग लोग आदि होंगे उनकी हर महीने आर्थिक मदद की जाएगी। यह योजना इन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।
अगर आप भी इस योजना का आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के माध्यम से Rajssp Apply process जान सकेंगे साथ ही आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु पात्रता और लाभ की जानकारी भी दी जाएगी।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
सामाजिक सुरक्षा योजना का हर साल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत विधवा, तलाक़शुदा, परित्यक्ता, और बुजुर्ग जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक है और जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी साधन नहीं है। उन्हें योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार इसमें हर महीने 500 से 1500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। आवेदक योजना का लाभ पाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते है।
यह भी देखें: राजस्थान के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पेंशनर्स सूची को आसानी से चेक कर सकते हैं।
इस योजना से मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेंगे। इसके लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना का आवेदन करना बहुत जरुरी है आज हम आपको योजना से जुडी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जाने के लिए दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- सबसे पहले आवेदक नजदीकी सब डिविशनल ऑफिस (SDO) के कार्यालय में जाएं।
- यहाँ आपको अपने साथ जरुरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे।
- अब आप आधिकारी के पास जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का फॉर्म ले लें।
- इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें।
- सभी जानकारी भरने के बाद आप फॉर्म में मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को अटैच करके लगा दें।
- आवेदक एक बार पेंशन फॉर्म को दोबारा पढ़ लें और यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसका सुधार कर लें।
- अब आप इसे कार्यालय में जमा करवा दें।
- जिसके बाद आधिकारिक द्वारा आपके फॉर्म को तहसीलदार के पास भेजा जायेगा।
- और आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा जिसके बाद लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में असहाय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
- जिन लोगों के पास पैसे कमाने का कोई अन्य साधन नहीं है उन सभी लोगो को आत्मनिर्भर बनाना है।
- राजस्थान सरकार हर महीने इन सभी लोगों को दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति महीने पेंशन धनराशि प्रदान करेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
हम आपको पेंशन योजनाओं के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी के बारे में बताने जा रहे है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़े।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना –
- सरकार द्वारा यह योजना उन सभी वृद्धजन के लिए बनायीं गयी है जो असहाय है।
- यह योजना बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है बुजुर्ग पुरुष 58 साल से व महिला 55 साल से कम के नहीं होने चाहिए।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने भेज दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिव्यांग पेंशन योजना) –
- सरकार ने इस योजना के तहत उन सभी नागरिकों को शामिल किया है जो 40% या इससे अधिक शरीर से विकलांग है।
- जो लोग प्राकृतिक रूप से कद में छोटे यानी बोने होंगे या या किन्नर होंगे उन्हें विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन का लाभ दिया जायेगा।
- हम आपको इन सभी नागरिकों की आयु के अनुसार मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में बताने जा रहे जो की इस प्रकार से है: –
आयु | रुपए प्रति माह |
18-54 साल के पुरुष व महिला | 500 रुपये प्रति महीने |
55-59 साल के पुरुष व महिला | 750 रुपये प्रति महीने |
60-74 साल के पुरुष व महिला | 1000 रुपये प्रति महीने |
75 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं एवं पुरुष | 1500 रुपये प्रति महीने |
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
योजना के तहत वही महिलाएं आवेदन कर सकती है जिन विधवा, तलाकशुदा, परिक्तिक्ता, बुजुर्ग महिला की आयु 18 साल से अधिक होगी। इस योजना को शुरू इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं होता इन्हें अपनी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ती है।
सरकार इन सभी महिलाओं को 500 से 1500 रुपये की पेंशन राशि महिलाओं की उम्र के अनुसार प्रदान करेगी।
आयु | रुपए प्रति माह |
18-54 साल की महिलाएं | 500 रुपये प्रति महीने |
55-59 साल की महिलाएं | 750 रुपये प्रति महीने |
60-74 साल की महिलाएं | 1000 रुपये प्रति महीने |
75 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं | 1500 रुपये प्रति महीने |
लघु एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को प्रति महीने पेंशन राशि देने के लिए लघु एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है। योजना के तहत छोटे एवं सीमान्त किसान महिला आयु 55 वर्ष एवं पुरुष आयु 58 वर्ष वालों को 750 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी।
इसके अलावा जिन किसान महिला व पुरुष की उम्र 75 साल या उससे अधिक होगी उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपये की पेंशन राशि उपलब्ध करवाएगी। यह राशि लाभार्थी के में भेज दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ
- आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे वह आसानी से अपने घर व कही से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा इस योजना का ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन कर सकते है
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदक के पैसे और समय दोनों बच सकेंगे।
- योजना से मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेंगे, इसके लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना बहुत जरुरी है।
- लाभार्थियों को प्रतिमाहिने उनकी आयु के अनुसार पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
योजना हेतु पात्रता
योजना से जुडी पात्रता जाने के लिए दिए गए पॉइंट्स को धायनपूर्वक पढ़े।
- आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ पा सकते है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित बुजुर्ग महिला की आयु 55 साल और पुरुष की आयु 58 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत 6 से 18 साल एवं 18 साल से 59 साल के जो विकलांग शरीर से 40% विकलांग होने वह इस योजना के पात्र समझे जायेंगे।
- विधवा पेंशन का आवेदन करने के लिए आवेदक की सालाना आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग पेंशन का आवेदन हेतु आवेदक की आय 60000 से कम होनी जरुरी है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में प्राकृतिक रूप से बोने 3 फिट 6 इंच से अधिक नहीं होने चाहिए।
- एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में परिवार की आय 48000 से कम होनी चाहिए।
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए।
- जो बुजुर्ग 55 से 58 साल के है और अपना जीवन व्यापन वृद्धाश्रम में व्यतीत कर रहे है उन्हें सरकार हर महीने पेंशन प्रदान करेगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक के पास आवेदन करने के लिए दस्तावेजों का होना बहुत जरुरी है। यदि आपके पास सभी दस्तावेज नहीं होंगे तो आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। योजना से जुड़े दस्तावेज इस प्रकार से है:-
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- विधवा महिला के पति का प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड
- बैंक पास बुक
- तलाकशुदा महिला के तलाक का प्रमाण
SSPY फॉर्म सत्यापन करने की प्रक्रिया
- आवेदक जब फॉर्म को सब डिविशनल ऑफिस में जमा करवा देंगे।
- उसके बाद पेंशन योजना का फॉर्म तहसीलदार व नायाब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- सभी डाक्यूमेंट्स की सही से जांच होने की पश्चात इसे फॉरवर्ड अथॉरिटी के पास भेजा जायेगा।
- जिसके पश्चात सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर्म को क्रॉस चेक करेगी और डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास भेज देगी।
- अब वितरण आधिकारिक द्वारा योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन राशि भेज दी जाएगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- आवेदक लॉगिन करने के लिए सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है।
- इसके बाद आप लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिस प्रकार से आप लॉगिन हो सकेंगे।
RAJSSP योजना के तहत लाभार्थी सूची कैसे देखें?
- सर्वप्रथम आप राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब आप होम पेज पर रिपोर्ट्स के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जिसके बाद नए पेज पर आप ‘बेनेफिशरी रिपोर्ट’ के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आपको स्क्रीन पर राजस्थान राज्य के जिलों की लिस्ट दिखाई देगी, सूची में दो प्रकार की लिस्ट आप देख सकते है।
- जिसमे स्टेट पेंशन योजना और सेंटर पेंशन योजना की लिस्ट होगी, जिसमें वृद्जन पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, कृषक वृद्जन पेंशन योजना के लाभार्थी की सूची होगी।
- आपको अब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है जिसमे रूरल और अर्बन क्षेत्र की लिस्ट देखेगी, यहाँ आप तहसील व पंचायत समिति का चयन करें।
- चयन करने के बाद आपको ग्राम पंचायत और ग्राम सेलेक्ट करना है।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना की लाभार्थी सूची आप देख सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखें?
- आवेदक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा आपको नए पेज पर ‘ऑनलाइन पेंशन स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा कोड भरना होगा और शो स्टेटस पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही पेंशन स्टेटस की जानकारी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते है।
पेंशन योजना पेमेंट रजिस्टर कैसे करें?
अगर आप भी पैमेंट रजिस्टर देखना चाहते है तो इसके लिए आपको हमारे द्वारा दी गयी प्रक्रिया को पूरा पढ़ना पड़ेगा।
- आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से आपको ‘पेंशनर पेमेंट रजिस्टर’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आप सेक्शन नंबर और कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप शो रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- शिकायत दर्ज करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा आपको नए पेज परपेंशनर कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आप केटेगरी को सेलेक्ट करें।
- जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: एप्लीकेशन नंबर, नाम, कैप्चा कोड आदि को भर दें।
- और सेव के बटन पर क्लिक कर दें, इस तरह से आप कंप्लेंट दर्ज कर पाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान से सम्बंधित सवाल (FAQs)-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत राज्य में रह रहे अभी वर्ग के नागरिक जैसे: सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और असहाय नागरिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करवाना है।
योजना के तहत मिलने वाली पेंशन धनराशि कैसे दी जाएगी?
योजना के तहत मिलने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आवेदक को यह पेंशन राशि उनकी आयु के अनुसार दी जाएगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in है।
क्या इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
जी नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है, केवल राज्य के मूलनिवासी इस योजना का आवेदन कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या परेशानियाँ है ,तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या ईमेल एड़ी पर मेल भेज सकते हैं –
- हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर्स – (0141)-51111-007, 51111-010, 2740-637
- ईमेल ID – ssp-rj@nic.in
हमने अपने आर्टिकल में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दी है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता सकते है।