राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ – Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएं देश के नागरिको को प्रदान करती रहती है जिससे देश में हर एक नागरिक को रोजगार मिल सके और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सके। इसी तरह राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट स्पीच में इस योजना को आरम्भ करने का एलान किया। इसके लिए राज्य सरकार ने 2000 करोड़ के बजट की घोषणा की है।

24 फरवरी 2021 को इसकी शुरुवात की गयी। योजना के तहत मदद राशि 50 हजार से 2 लाख तक किसान की परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाएगी। इसके लिए किसान की आयु 15 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। योजना का आवेदन करने के लिए कही भी जाने की जरुरत नहीं, अब ऑनलाइन माध्यम द्वारा अपने कंप्यूटर व मोबाइल से भी कर सकते है इसके लिए उन्हें आधिकरिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना Krishak Sathi Yojana
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना Krishak Sathi Yojana

योजना के अंतर्गत अगर खेती करते समय अन्य कार्य की वजह से किसान भाइयो के साथ कोई दुर्घटना या किसान की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो सरकार उन लोगो को मदद राशि प्रदान करेगी। मदद राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी लेकिन इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो की आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है। योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: योजना का उद्देश्य, योजना की पात्रता क्या होंगी, आवश्यक दस्तावेज क्या है, योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं आदि जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023

देश की सरकार किसान भाइयो को तरह तरह की योजनाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराती आयी है। आये दिन नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। किसानो के लिए भी खेती का काम आसान करने के लिए नई-नई मशीनें बनवायी जा रही है ताकि उनका काम और आसान हो सके और उनका समय भी बच सके और कोई परेशानी भी न हो पाए। आज राज्य के किसान विभिन प्रकार की मशीन जैसे: ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटरी टिलर आदि जैसे बड़ी मशीन का उपयोग करते है लेकिन कई बार उन्हें इनके द्वारा नुकसान भी झेलना पढ़ जाता है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ घट जाती है इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना को शुरू किया जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Highlights

राज्यराजस्थान
योजना नामराजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
के द्वारामाननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा
योजना की शुरुवात तिथि24 फरवरी 2021
वर्तमान साल2023
डिपार्टमेंटकृषि विभाग
लाभ लेने वालेराज्य के किसान
उद्देश्यकिसानो की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि उन्हें प्रदान करना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड
सहायता राशि50 हजार से 2 लाख
बजट2000 करोड़
आधिकारिक वेबसाइटrajasthan.gov.in

योजना का उद्देश्य

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य यह है कि देश में आज भी ऐसे किसान है जिनकी आय सिर्फ खेती बाडी पर ही निर्भर करती है उनका भरण-पोषण का जरिया ही खेती बाड़ी का है यह योजना देश के किसान साथियो के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी क्यूंकि हर साल कृषि से जुड़े कार्य करने पर किसान लोगो की मौते हो जाती है या उनके साथ हादसे जैसे विकलांगता आदि हो जाते है जिसके कारण पूरी जिंदगी उन्हें इसी बोझ के साथ जीना पड़ता है या उनके परिवार को और अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस योजना (राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना) से किसानो को मजबूत बनने में मदद मिलेगी और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि उन्हें या उनके परिवार को दी जाएगी।

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CM कृषक साथी योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं जानने के लिए पॉइंट्स को पढ़े।

  • आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो की आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मदद राशि 50 हजार से 2 लाख तक दी जाएगी।
  • योजना (राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना) का आवेदन करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा।
  • अब आप आसानी से इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  • जिन किसान साथियो की मृत्यु या हादसे की वजह से विकलांग हो गए हो उन्हें योजना के तहत मदद राशि देने का एलान सरकार ने किया है।
  • किसान को आवेदन फॉर्म को सही से भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा
  • इस योजना से सभी किसान आत्मंरिभार और मजबूत बन पाएंगे।
  • योजना (राजस्थान सीएम कृषक साथी योजना) का आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड द्वारा किया जा सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से कृषि क्षेत्र भी विकसित हो पायेगा।
  • यदि किसान की दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 6 महीने के अंदर इसका आवेदन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, यदि आपके समय अनुसार फॉर्म जमा नहीं कराया तो आप इसका लाभ नहीं ले सकेंगे ।
  • सीएम कृषक साथी स्कीम के लिए सरकार ने 2000 करोड़ का बजट तैयार किया है।

पात्रता क्या होगी?

यदि आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो उसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है तभी आप यह जान पाएंगे कि आप इस योजना के पात्र है या नहीं, पात्रता इस प्रकार से है:

  1. यदि किसान की मृत्यु या अपंगता खेती करने के दौरान होती है तभी उसे इसका पात्र समझा जायेगा।
  2. राजस्थान राज्य के किसान ही इसका आवेदन कर सकते है वह राज्य के मूलनिवासी होने चाहिए।
  3. योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना बहुत जरुरी है।
  4. आवेदन करने के लिए आयु 15 से 70 साल होनी चाहिए।
  5. आवेदक का बैंक खाता होना जरुरी है जो आवेदक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  6. अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सहायता राशि उनकी पत्नी या बच्चों को दी जाएगी।
  7. यदि किसी किसान की मौत नेचुरल होती है या किसी किसान ने आत्महत्या की हो वह इसके पात्र नहीं होंगे।

इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स

SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्रहियर डिटेल रिपोर्ट (वारिस विस्तार रिपोर्ट)क्षतिपूर्ति बॉन्ड
FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्टमृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्टमृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्रविकलांगता प्रमाण पत्रइन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र
विकलांगता फोटोजन्मप्रमाण पत्रमूलनिवास प्रमाण पत्र
जमीन से जुड़े कागजादयोजना का एप्लीकेशन फॉर्मआधार कार्ड
पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंसबैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोडबैंक पास बुक

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी कृषि विभाग(एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) में जाएँ।
  • अब आप वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ले लें।
  • इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, मोबाइल नंबर, आपका पता आदि को ध्यानपूर्वक भर दें।
  • फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को इसके साथ अटैच करके लगा दें।
  • सभी जानकारियों को भरने के पश्चात एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि कोई भी गलती हो उसे सुधार लें।
  • अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डिपार्टमेंट अधिकारी के पास जमा करा दें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपके सभी डाक्यूमेंट्स व फॉर्म का वेरिफिकेशन(सत्यापन) किया जायेगा।
  • वेरोफिकशन होने के बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी।
सरकार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर देगी। जब भी इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की जाएगी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।

किन परिस्थितियों में मिलेगी सहायता राशि

  1. यदि किसान खेत में काम कर रहे हो और उन्हें सांप, बिच्छू ने काट लिया हो और उससे उनकी मृत्यु हो गयी हो।
  2. खेतो में सिंचाई करते वक़्त या कुवें खोदने से अगर मर जाते है तो उन्हें 200000 लाख तक की राशि दी जाएगी।
  3. कृषि यंत्रो और बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग करते समय मौत हो जाएं।
  4. टूबवेल बनाते समाय या खेत में बिजली द्वारा करंट लगने की परिस्थिति में वित्तीय राशि दी जाएगी।
  5. यदि अपने अनाज की भरी बोरियो को ले जाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाएं।
  6. यदि खेतो में काम कर रहे किसान के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए और वह मर जाएं ऐसी स्थिति में वित्तीय राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी।

सीएम कृषक साथी योजना के अंतर्गत मिलने वाली मदद राशि

सीरियल नंबरस्थिति मदद राशि
1.यदि किसी किसान की मौत हो जाती है2 लाख रुपये
2.अगर कोई किसान सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड फ्रैक्चर हो जाएं50 हजार रुपये
3.यदि किसी किसान 2 अंगो में विकलांगता हो जाएं (जैसे: दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर)50 हजार रुपये
4.किसान महिला या पुरुष के बालो की डी-स्कल्पिंग होने पर40 हजार रुपये
5.अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं (जैसे: एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि एंकल )25 हजार रुपये
6.किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाने पर20 हजार रुपये
7.किसान महिला या पुरुष की 3 उंगलियां कट जाने पर15 हजार रुपये
8.किसान महिला या पुरुष की 2 उंगलियां कट जाने पर10 हजार रुपये
9.किसान महिला या पुरुष की 1 उंगलियां कट जाने पर5 हजार रुपये
10.यदि किसान का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो जाएं5 हजार रुपये

RAJASTHAN CM KRISHAK SATHI SCHEME से जुड़े प्रश्न/उत्तर

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का अर्थ क्या है?

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है जिसमे राज्य के किसान साथियो की खेती के समय मृत्यु हो जाये या कोई दुर्घटना हो जाये या विकलांग हो जाये ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार उन्हें सहायता राशि प्रदान करेंगी।

योजना की शुरुवात कब और किसके द्वारा की गयी है?

योजना की शुरुवात 24 फरवरी 2021 को राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गयी।

क्या इस योजना का आवेदन कोई अन्य राज्य का किसान भी कर सकता है?

जी नहीं, इस योजना का आवेदन कोई अन्य राज्य का किसान नहीं कर सकता है। इसे केवल राजस्थान राज्य के किसान जो पूर्ण रूप से राज्य के मूल निवासी होंगे वही इसका आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

CM KRISHAK SATHI योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?

सीएम कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म भरते समय जिन सभी डाक्यूमेंट्स की जरुरत पढ़ती है वह हमने आपको ऊपर अपने आर्टिकल में बता दिए है आप आर्टिकल को पढ़े।

CM कृषक साथी स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है?

CM कृषक साथी स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से 2 लाख तक की सहायता राशि है यह राशि किसान की परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाएगी। हमें आर्टिकल में परिस्थियों में कितने रुपये की राशि मिलेगी वो भी बता दी है। यह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक कहते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी इसके लिए बैंक खाता होना जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

योजना हेतू आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?

योजना का आवेदन आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करते है तो आप को विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और जमा कर देना होगा और यदि आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन फॉर्म भरते है तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना होगा। आपको बता देते है राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किये गए है जैसे ही राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म जारी किये जायेंगे हम आपको बता देंगे।

योजना (CM KRISHAK SATHI ) का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य यह है कि अगर खेती करते समय अन्य कार्य की वजह से किसान भाइयो के साथ कोई दुर्घटना या किसान की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो सरकार उन लोगो को मदद राशि प्रदान करेगी।

आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होगी?

हमने योजना (CM KRISHAK SATHI )से सम्बंधित सभी पात्रताओं को आर्टिकल में विस्तारपूर्वक बता दिया है, पात्रता जानने के लिए आप आर्टिकल को पढ़े।

योजना (राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना) का आवेदन कितने समय के अंदर भर जाना चाहिए?

योजना का आवेदन किसान की दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 6 महीने के अंदर इसका आवेदन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, यदि आपके समय अनुसार फॉर्म जमा नहीं कराया तो आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा।

सरकार द्वारा कितने रुपये का बजट कृषक साथी योजना के लिए तैयार किया गया है?

सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये का बजट कृषक साथी योजना के लिए तैयार किया गया है

इस योजना का आवेदन कितने साल के किसान कर सकते है?

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन करने के लिए किसान की आयु 15 से 70 साल होनी चाहिए।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कौन कौआ आवेदन कर सकता है ?

इस स्कीम के तहत अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या उत्तराधिकारी आवेदक बन सकता है। वहीँ अगर किसान दुर्घटना के चलते विकलांग होता है तो फिर ऐसे में उसे स्वयं आवेदन करना होगा। या वो स्वयं ही आवेदक होगा।

हमारे द्वारा अपने आर्टिकल में हमने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में बता दिया है। यदि आपको इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी जाननी है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।

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