PUC Certificate Download – गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन

जैसे की हम सब जानते है की देश भर में लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, ये समस्या गाड़ियां से निकलने वाले धुएं से और अधिक बढ़ रही है। इसलिए अब भारत सरकार ने प्रत्येक वाहन के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट, या पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC Certificate), एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य गाड़ी के इंजन के प्रदूषण स्तर को मापना और नियंत्रित करना होता है।

यदि वाहन प्रदूषण मानकों को पारित नहीं करता है, तो गाड़ी मालिक को प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं मिलता है और उसे गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं होती है। बिना सर्टिफिकेट के आप सड़क पर वाहन नहीं चला सकते है। यह सर्टिफिकेट गाड़ी के प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने और वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत जारी किया जाता है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं/प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए PUC Certificate बनवाना बेहद जरुरी है।

PUC Certificate Download - गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन
PUC Certificate Download

जिन गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता या फिर बहुत कम निकलता है, केवल उन्हें ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

तो आइये जानते है PUC Download कैसे करें ? आर्टिकल से जुड़ी अनेक जानकारी को जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़े।

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Table of Contents

PUC Certificate क्या होता है ?

दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने प्रत्येक वाहन की प्रदूषण जाँच करवाने के लिए PUC Certificate को अनिवार्य कर दिया है। इस सर्टिफिकेट को आप अपने क्षेत्र के किसी भी प्रदूषण जाँच केंद्र में जाकर बनवा सकते है।

इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते है। ये सर्टिफिकेट केवल उन्हें ही दिया जाता है जिसकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं हानिकारक नहीं होता है। और यदि आपके वाहन से अधिक धुआं निकल रहा है, तो उस स्थिति में आपको अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में भेजना होगा उसके बाद फिर से प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है।

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ये सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए वैध होता है। हालांकि यह बीएस 4 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों या इनसे ऊपर के स्टैंडर्ड  वाली गाड़ियों के लिए है, पुरानी गाड़ियों के लिए यह 6 महीने के लिए वैध होता है। प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता निश्चित समयावधि के बाद समाप्त हो जाती है, इसलिए वाहन मालिक को नियमित अंतरालों पर प्रदूषण जांच कराना जरूरी होता है।

सारथि परिवहन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे वाहन रोड टैक्स को ऑनलाइन माध्यम से कुछ ही मिनटों में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

PUC Certificate प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको दोपहिया/ चार पहिया वाहन के साथ अपने नजदीकी प्रदूषण जाँच केंद्र या किसी भी पेट्रोल पंप में जाना होगा।
  • अब वहाँ के परीक्षण अधिकारी आपके वाहन के इंजन के प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए विशेष प्रयोगात्मक यंत्र (पॉल्यूशन टेस्टिंग मशीन) का उपयोग करेंगे।
  • यदि आपके आपके वाहन से निकलने वाले धुंए की रीडिंग सही रही तो फिर आपका सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
  • अब आपको सर्टिफिकेट का भुगतान कर लेने के बाद प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेना है।
  • इस प्रकार से आप कुछ ही मिनटों में PUC Certificate प्राप्त कर सकते है।

PUC Certificate Download ऐसे करें

  • PUC Download करने के लिए सबसे आपको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट puc.parivahan पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर आपको “PUC Certificate” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

PUC Certificate Download - गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन

  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का Registration number, Chassis number और कैप्चा को भर लेने के बाद आपको PUC Details के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

PUC Certificate Download - गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन

  • अब आपके सामने आपकी गाडी की जानकारी आ जाएगी। जैसे – रजिस्ट्रेशन नंबर, Category, Model, Make By, नंबर प्लेट की फोटो अन्य सभी जानकारी आ जाएगी।

PUC Certificate Download - गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन

  • अब आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए Print के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने “PUC Certificate” आ जाएगा।

PUC Certificate Download - गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे निकालें ऑनलाइन

  • फिर से आपको PUC Certificate Download करने के लिए Print के ऑप्शन पर क्लिक के बाद प्रदूषण सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।
  • इस प्रकार से आप PUC Certificate Download कर सकते है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने की फीस

यदि आप दोपहिया वाहन का सर्टिफिकेट बना रहे है तो इसकी शुल्क राशि 80-100 रुपए, तिनपहिया वाहन के लिए 120 रुपए और चार पहिया वाहन के लिए 130 रुपए शुल्क लिए जाएंगे। ये शुल्क प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हो सकता है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट के लाभ

  • प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने से ये सीध हो जाता है कि आपके वाहन से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को कोई हानि नहीं। ये इसलिए भी जरुरी है की देश में प्रदूषण की वजह से कई गंभीर बीमारियां हो रही है जिसे रोकने के लिए PUC Certificate बनवाना जरुरी है।
  • PUC Certificate बनाने से आपको चालान कटने का डर नहीं रहेगा। आप आसानी से किसी भी राज्य में जा सकते है।
  • देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए अलग-अलग PUC Certificate बनाने की आवश्यकता नहीं है।
  • पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये सर्टिफिकेट बेहद जरुरी है।

PUC Certificate Download FAQs-

PUC Certificate क्या होता है ?

डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट को लागू किया है। जिसके माध्यम से जिन गाड़ियों से पर्यावरण को हानि नहीं होती है, वे गाडी सड़क पर चलाने योग्य है। नहीं तो उसे चलाने की अनुमति नहीं है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए कहाँ आवेदन करना है ?

प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप किसी भी पेट्रोल पंप, उत्सर्जन परीक्षण केंद्र या फिर RTO ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते है।

PUC Certificate नहीं होने पर कितने का जुर्माना लगता है ?

प्रदूषण सर्टिफिकेट हर किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए और यदि नहीं है तो उसे 500 रुपए और यदि कोई वाहन प्रदूषण फैलता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

PUC की फुल फॉर्म क्या होती है ?

PUC की फुल फॉर्म Pollution under control होती है।

PUC Certificate online Download कहां से करें ?

PUC Certificate Download करने के लिए आपको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट puc.parivahan पर जाना है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैध होता है ?

प्रदूषण सर्टिफिकेट प्रत्येक राज्य में 6 महीने के लिए वैध होता है। समय समाप्त होने के बाद आपको फिर से अप्लाई करना होता है।

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