देश के किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। इसी तरह की एक योजना है जिस का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के किसानों को खेतों की सिंचाई हेतु सभी उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। जिससे किसान अपने खेतों में बेहतर सिचाई कर सकेंगे और अच्छी फसलों का उत्पादन कर सकें। बता दें की इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी वर्ग के किसान पात्रता रखेंगे। देश का कोई भी किसान इस योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana) के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है।
आज इस लेख में हम आप को आज PMKSY के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देंगे। इस लेख में आप जानेंगे की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कैसे आवेदन करेंगे? PMKSY में आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से है ? इस योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana) से क्या-क्या लाभ हैं और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं? आइये अब इस बारे में आगे के लेख में जानते हैं –
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में की गयी थी। इस के तहत सभी किसानों को सिंचाई हेतु उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दिया जाता है। PMKSY उन कृषि संबंधी योजनाओं में से हैं जिसका सीधा असर फसलों की उत्पादकता पर पड़ता है। बता दें सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2026 तक के लिए विस्तार दे दिया है।
इस योजना (PMKSY) में अगले 5 वर्षों तक के लिए अनुमानित कुल खर्च 93068 करोड़ रुपए आएगा। बता दें की इस योजना में कुल खर्च में से 37454 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। जिससे इसका बेहतर सञ्चालन हो सके। जिससे अगले कुछ और वर्षों तक किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना होगा।
बताते चलें की Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana के अंतर्गत यदि कोई किसान सिंचाई उपकरण को खरीदता है तो उसे सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसी की हमने ऊपर बताया की PMKSY को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया गया है। इस के माध्यम से लगभग 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा जिसमें से 2.5 लाख अनुसूचित जाति एवं 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान भी शामिल होंगे।
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana Highlights
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
शुरू की गयी | 2015 |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित |
लाभार्थी | देश के सभी वर्ग के किसान |
योजना का उद्देश्य | किसानों को सिंचाई हेतु सुविधा देना। |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmksy.gov.in |
PM Krishi Sinchai Scheme 2024
पीएम कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार सभी राज्यों को योजना के सञ्चालन हेतु केंद्रीय अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना (PMKSY) में केंद्र कर राज्य सरकारें मिलकर कार्य करेंगी और योजना के अंतर्गत आने वाले तीनों घटकों (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड डेवलपमेंट) का कार्यान्वयन पूरा करेंगी। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 75: 25 प्रतिशत होगा।
जिसमें 75% केंद्र और बाकी के 25% राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि 90% प्रतिशत होगी और राज्य सरकार 10 प्रतिशत का भुगतान करेगी। Krishi Sinchayee Yojana में क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करने हेतु इस की शुरुआत की गयी है। साथ ही सिचाई के माध्यम को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बता दें की योजना में कृषि योग्य भूमि के विस्तार से साथ हमें सिचाई हेतु भी आवश्यकता पड़ेगी।
जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा। इस के अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा की सिंचाई के वक्त होने वाली पानी की बरबादी को कम किया जा सके। पानी का इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सके, जिससे पानी बर्बाद न हो और उसका पूरा उपयोग हो सके। इस के लिए ऐसे सिचाई के उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करना जिस से पानी पर्याप्त होने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो। इन जल बचत तकनीकों में – स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम आदि शामिल हैं।
इन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है PMKSY में
आप की जानकारी के लिए बता दें की पीएम कृषि सिंचाई योजना में तीन अन्य महत्वपूर्ण योजना को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों ही योजनाएं अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सभी को अब एक ही योजना (PMKSY) के अंतर्गत लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। ये हैं वो योजनाएं –
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जानी जाती है। )
- ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM)- कृषि और सहकारिता विभाग (DAC)।
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) की विशेषताएं
- आप की जानकारी के लिए बता दें की इस स्कीम (PM Krishi Sinchai Scheme) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गयी है।
- इस योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्यों में कृषि विकास हेतु कार्य करेंगी। जिसमें जल हर खेत तक पहुंचाने से लेकर जल का संचय करना व अन्य ऐसे महत्वपूर्ण मसलों से संबंधित विषयों पर कार्य करेगी।
- इस योजना (PMKSY) में उपयोग होने वाली धनराशि में केंद्र सरकार द्वारा 75 % और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की राशि लगाई जा रही है ।
- पीएम कृषि सिचाई योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये 90:10 का अनुपात होगा।
- राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के सभी हिस्सों में कृषि योग्य सभी भूमि तक सिंचाई हेतु जल पहुंचाने का प्रयास करेगी। जिससे सभी खेतों को सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त रूप से मिल पाएगा।
- PMKSY योजना के तहत प्रयास रहेगा की खेतों में सिचाई के उपकरणों के उपयोग के साथ-साथ नई तकनीक के माध्यम से सिचाई की जाए। इस से ये होगा की सभी जगह उपयुक्त मात्रा में ही पानी का इस्तेमाल होगा।
- जल प्रबंधन आदि सभी अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ख्याल रखा जाएगा।
- पीएम कृषि सिंचाई योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत संचालित की जाएगी।
- जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया
- बता दें की इस योजना के अंतर्गत तीन मुख्य घटक हैं – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड डेवलपमेंट।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से होने वाले लाभ
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। इससे उन्हें अपने खेतों में पर्याप्त सिचाई करने की सुविधा प्राप्त होगी।
- सरकार किसानों को योजना (PMKSY) के माध्यम से सिचाई हेतु उपकरण की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- सब्सिडी मिलने से किसानों को सिचाई के उपकरण खरीदने में सहूलियत होगी और सभी जरूरतमंद इसका लाभ ले सकेंगे।
- Sinchai Yojana के तहत हर खेत को पानी के अंतर्गत, सभी कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचेगा और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी।
- बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होगा और इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा। अच्छी फसलों के अच्छे दाम मिलने से किसानों की आय भी बढ़ेगी।
- अब अपनी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता भी कम होगी। उन्हें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु पानी भी उपलब्ध हो जाएगा।
- सिंचाई योजना के तहत खेती में फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल में भी कमी आएगी। जिससे बेहतर फसल का उत्पादन होगा।
- इसमें प्रयास रहेगा की सिंचाई में नई तकनीकों के इस्तेमाल में पानी की बचत भी होगी और ज्यादा से ज्यादा खेतों को इस योजना (PMKSY) का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana का उद्देश्य
जैसा की हम जानते हैं की देश में किसानों के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं लाती रहती है। जिनमें से सिचाई से संबंधित समस्याओं से निजात देने हेतु इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत की गयी है। इस योजना के लिए टैग लाइन के अनुसार ‘हर खेत को पानी’ इस का लक्ष्य है। बता दें की योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana) में मिलने वाली सब्सिडी के माध्यम से सभी किसान कम पैसों में अच्छे उपकरण खरीद सकेंगे और साथ ही अपने खेतों में बिना किसी परेशानी के पर्याप्त सिचाई कर सकेंगे। बता दें की सरकार का उद्देश्य भी योजना को शुरू करने को लेकर यही था की सभी किसान अपनी बेहतर खेती और उत्पादन के लिए सिंचाई अच्छे से कर सकें। उन्हें मानसून पर निर्भर न रहना पड़े।
इसलिए आवश्यक है PMKSY योजना
देश में काफी बार ऐसा हुआ है की मानसून पर निर्भर रहने वाले किसानों को कम या ज्यादा बारिश होने पर फसल बर्बाद होने की वजह से नुकसान हुआ हो। ऐसे में जिनकी आय सिर्फ खेती से होती है , उनके लिए बहुत समस्या हो जाती है। यदि एक बार से ज्यादा ऐसा होता है तो किसानों के लिए समस्या काफी बड़ी हो जाती है। जिससे कई बार किसान आय के नये साधन के लिए कृषि को छोड़ अन्य रोजगार की तरफ मुड़ जाते हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखकर किसानों को कृषि से पलायन रोकने और उन्हें सिंचाई हेतु बेहतर सुविधा देने तथा उनकी एक नियमित आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना (PMKSY) की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पात्रता शर्तें
- PM Krishi Sinchai Scheme के तहत लाभ पाने के लिए देश के सभी वर्गों के किसान पात्र होंगे।
- आवेदक किसानों के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए ।
- वो किसान जिन्होंने पिछले 7 वर्षों से लीज एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ली गयी भूमि पर कृषि की है, वो भी इस योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- किसी इंकॉर्पोरेटेड कम्पनियाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समितियों, निगमित कंपनियों, उत्पादक किसान समूह के सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PMKSY में आवेदन हेतु ये हैं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- किसान की कृषि योग्य भूमि के कागजात
- बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- खेत की जमा बंदी / खेत की नक़ल
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी इस योजना (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) में आवेदन करना चाहते हैं तो आप को इसके लिए Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana के अंतर्गत निर्धारित की गयी वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। जिस के बाद आप लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana की आधिकारिक वेबसाइट (pmksy.gov.in) पर जाना होगा।
- यहाँ आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधी सभी जानकारी के बारे में पढ़ सकते हैं।
- अब आप को अपने प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- होम पेज पर आप को लॉगिन के सेक्शन पर जाना होगा।
- अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
- यदि आप ने पंजीकरन नहीं करवाया है तो पहले पंजीकरण करवाएं और फिर लॉगिन करें।
- संबंधित योजना में क्लिक करें और पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- इस के बाद आप सभी जानकरी अपडेट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित प्रश्न – उत्तर
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। बता दें की इस योजना के अंतरगत सिचाई हेतु उपकरणों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देगी।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी।
इस योजना के माध्यम से देश के सभी वर्ग के किसानों को लाभ मिलेगा।
इस योजना (PMKSY) से सभी खेतों तक सिंचाई हेतु पानी जाएगा। साथ ही कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार किया जाएगा। सिंचाई की प्रक्रिया को बेहतर और लाभदायक बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लेख को पढ़ सकते हैं।
बता दें की केंद्र सरकार द्वारा सिंचाई हेतु पानी हर खेत में पहुंचाने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। इस के लिए केंद्र सरकार केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए 75 प्रतिशत तक का अनुदान देती हैं। वहीँ पहाड़ी राज्य या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए ये अनुदान राशि का प्रतिशत बढ़ जाता है। पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार बाकी के 10 प्रतिशत का योगदान करती हैं।
PMKSY के कुल तीन मुख्य घटक हैं – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड डेवलपमेंट।
हेल्पलाइन नंबर
हम ने आप को इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana) के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं की ये जानकारी आप को उपयोगी लगी होगी। यदि आप इस संबंध में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द ही देने का प्रयास करेंगे। इस के अतिरिक्त आप की सुविधा के लिए हम यहाँ हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करा रहे हैं। आप यहाँ संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। PMKSYसे संबंधित हेल्पलाइन नंबर 011-23389348, 23381305, 011-23381809 है।
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