(PMSYM) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा की गयी है। यह योजना असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गयी है। श्रमिक श्रेणी के लाभान्वित करने के लिए योजना के तहत उन्हें 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद 3 हजार रुपए मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह के अनुसार लाभार्थी नागरिक को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की पूंजी को जमा करना होगा जिसके बाद वह यह राशि अपने बुढ़ापे जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से PMSYM Yojana से संबंधित सभी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फ़रवरी 2019 को इस योजना की घोषणा की गयी। देश के लगभग 42 करोड़ से अधिक श्रमिक नागरिक ऐसे है जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते है। ऐसे श्रमिक श्रेणी के नागरिकों बुढ़ापे जीवन को जीने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना को देश भर में लागू किया गया है। PMSYM Yojana के अंतर्गत नागरिक 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की आयु तक योजना में मासिक योगदान जमा करना होगा। यह राशि श्रमिक नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर जमा कर सकते है इसके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि को निर्धारित किया गया है।

(PMSYM) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन
(PMSYM) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM

एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3 हजार रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी। और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी नागरिक की पत्नी को 50% राशि परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000 पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करने में सहायक होगी।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से नागरिक प्रतिदिन के अनुसार 1 रूपए 80 पैसे की बचत करके योजना के अनुसार अपनी स्थिति के आधार पर 55 रूपए से लेकर 200 रूपए का अंशदान जमा कर सकते है। जमा किये गए अंशदान के आधार पर लाभार्थियों को सालाना 36 हजार रूपए पेंशन राशि योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी यानी की प्रतिमाह में 3 हजार रुपए की पेंशन राशि ,यह सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए योजना को शुरू किया गया है।

योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
योजना की घोषणाकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा
योजना शुरू करने की तिथि1 फ़रवरी 2021
विभागश्रम विभाग भारत सरकार
योजना के लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिक
उद्देश्यश्रमिक नागरिकों को बुढ़ापा जीवन में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभप्रतिमाह 3 हजार रूपए पेंशन राशि
प्रीमियम राशि का भुगतान55 रूपए से लेकर 200 तक
वर्ष2024
पंजीकरणऑनलाइन, ऑफलाइन
हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888
मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in
PMSYM-Yojana

PMSYM Yojana के लाभार्थी

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले निम्न लाभार्थी नागरिकों को सम्मिलित किया गया है। जिनका विवरण इस प्रकार दिया गया है।

  • घर पर काम करने वाले,
  • स्ट्रीट वेंडर
  • मिड-डे मील वर्कर
  • हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर
  • मोची, कूड़ा बीनने वाले
  • घरेलू कामगार
  • धोबी
  • रिक्शा चालक
  • भूमिहीन मजदूर
  • खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए श्रमिक नागरिक
  • कृषि श्रमिक
  • निर्माण श्रमिक
  • बीड़ी श्रमिक
  • हथकरघा श्रमिक
  • चमड़ा श्रमिक
  • दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

PMSYM Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी श्रमिक नागरिकों को योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जिसके पश्चात वह योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष अवस्था वाले वह सभी श्रमिक योजना में शामिल हो सकते है जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते है। आवेदन हेतु श्रमिक नागरिक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है जो व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक हो।

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बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होने पे नागरिक को सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नागरिक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट या फिर अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते है। योजना में पंजीकरण करने हेतु आवेदक नागरिक को अपने साथ अपना आधार कार्ड ,एवं बैंक पासबुक को ले जाना होगा। इन्ही दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा।

PMSYM का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिकों को सुविधाएँ प्रदान करना। यह श्रमिक नागरिकों को वृद्धावस्था जीवन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदान करने हेतु शुरू की गयी है। जिसमें नागरिकों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए का बीमा लेना होगा। प्रतिमाह बीमा प्रीमियम राशि जमा करने पर 3 हजार रुपए की राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस प्रीमियम राशि का भुगतान नागरिकों को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक करना होगा ,जिसके पश्चात आवेदक नागरिक की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह पेंशन राशि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते है।

PMSYM Scheme के तहत बुढ़ापा जीवन में व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने हेतु यह सहायता प्रदान की जाएगी। एक उम्र बीत जाने के बाद व्यक्ति अपने लिए जीवन जीने के संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पाते है जिससे वह अपना बुढ़ापा जीवन बड़ी मुश्किलों और अभाव के साथ व्यतीत करते है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गयी है। केंद्र सरकार ने देश के गरीब तबके को आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं संचालित की है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी उन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। अगर श्रमिक नागरिक की सैलरी 15 हजार रुपये से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना (पीएम श्रम योगी मानधन योजना) में लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन योजना मिलेगी।

यह भी देखें: Pradhan Mantri Yojana

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के लाभ

  • योजना के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहें 42 करोड़ से अधिक श्रमिक नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • 18 वर्ष 40 वर्ष की आयु तक के सभी श्रमिक नागरिकों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।
  • 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद असगंठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिकों को 3 हजार रूपए की पेंशन राशि प्रतिमाह के अनुसार प्रदान की जाएगी।
  • PMSYM योजना लाभार्थी नागरिकों को यह पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देती है।
  • अगर लाभार्थी नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी पत्नी पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ

  • योजना के अंतर्गत यदि आवेदक व्यक्ति 10 वर्ष की कम अवधि के अंदर इस योजना को छोड़ देता है तो उसे जमा की गयी कुल राशि का केवल उस पर ब्याज की बचत बैंक के साथ वापस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
  • 10 वर्ष की अवधि या फिर उससे अधिक वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करने के बाद यदि कोई लाभार्थी व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था से पहले योजना से बाहर निकलता है तो तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो
  • नियमित अंशदान जमा करने वाले पात्र व्यक्ति की अगर किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी के द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा सकता है।
  • जिसके बाद योजना के माध्यम से पत्नी को बीमा अवधि पूर्ण होने के बाद पेंशन राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस को फंड में वापस जमा किया जाएगा।

मानधन योजना हेतु पात्रता

  • असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिक नागरिकों को PMSYM योजना में आवेदन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
  • वह श्रमिक नागरिक आवेदन हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य तो करते है लेकिन उनकी मासिक आय 15 हजार रूपए से अधिक है।
  • केवल 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित कर्मकार श्रमिक नागरिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पात्र माना जायेगा।
  • श्रमिक कर्मकार व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
  • PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana के माध्यम से आवेदक नागरिक संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाला श्रमिक नागरिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक नागरिक के पास योजना में शामिल होने हेतु मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • इस योजना हेतु आवेदक नागरिक का जनधन बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • अगर नागरिक आय कर दाता है तो वह PMSYM Scheme के तहत योजना में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है।

PMSYM Yojana (दस्तावेज़ )

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PMSYM योजना के लिए प्रीमियम राशि

प्रवेश आयुसेवानिवृत्ति आयुसदस्य का मासिक योगदान (रु.केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु.)कुल मासिक योगदान (रु.)
(1)(2)(3)(4)(5)= (3)+(4)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

देश के इच्छुक लाभार्थी श्रमिक नागरिक योजना में अलग-अलग रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक नागरिक को या तो अपने नजदीकी CSC केंद्र में जाना होगा या फिर स्वयं पंजीकरण करने की स्थिति में योजना की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करना होगा। नीचे हमारे द्वारा वेबसाइट के माध्यम से कैसे आवेदन कर सकते है उसकी प्रक्रिया को दर्शाया गया है।

  • PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration के लिए maandhan.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में Click here to apply now के ऑप्शन में क्लिक करें।प्रधानमंत्री-श्रम-योगी-मानधन-योजना-ऑनलाइन-आवेदन
  • इसके पश्चात नए पेज में आवेदक नागरिक को Self enrollment के विकल्प का चुनाव करना है।
  • अब नागरिक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन नागरिक को अपना नाम ईमेल आईडी कॅप्टचा कोड दर्ज करके जेनेरेट OTP में क्लिक करना है।
  • नए पेज में आवेदक नागरिक को otp कॉलम में ओटीपी नंबर को वेरिफाई करना होगा।
  • इसके बाद स्क्रीन में प्राप्त आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
  • सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अटैच करें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें।
  • आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखे।

CSC केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  • सीएससी केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक श्रमिक नागरिकों को अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र में जाना होगा।
  • जन सुविधा केंद्र में अपने सभी दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाएँ।
  • इसके पश्चात जन सुविधा संचालक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण करने के लिए सम्पर्क करें।
  • जन सुविधा संचालक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र भरा जायेगा।
  • रजिस्ट्रेशन सफल होने के पश्चात आवेदक के मोबाइल नंबर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा।
  • इस तरह से CSC केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।

यह भी देखें: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana को देश में कब लागू किया गया ?

15 फ़रवरी 2019 में PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana को देश में पूर्ण तरह से लागू कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु देश के कौन से नागरिक पात्र है ?

असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिक जो घरेलू दवा, चालक, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर आदि प्रकार का कार्य करते है वह सभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पात्र नागरिक है।

PMSYM Scheme के माध्यम से नागरिक को कितना प्रीमियम जमा करना होगा ?

श्रमिक नागरिकों को PMSYM Scheme के तहत 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक प्रीमियम जमा करना होगा।

कितने वर्ष के श्रमिक नागरिक योजना हेतु प्रीमियम जमा करने के पात्र है ?

देश के ऐसे श्रमिक नागरिक जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के है एवं जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते है वह सभी व्यक्ति योजना के तहत प्रीमियम जमा करने हेतु पात्र है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदक नागरिक को कितने वर्ष की उम्र में पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा ?

60 वर्ष की अवस्था के बाद आवेदक नागरिक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रतिमाह 3 हजार रूपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

क्या आवेदक व्यक्ति को योजना के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक मासिक अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है ?

हाँ योजना में शामिल होने के बाद, ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक योगदान का भुगतान करना होगा।

रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवेदक व्यक्ति को जन सेवा केंद्र में कौन से दस्तावेजों को जमा करना होगा ?

आवेदक व्यक्ति को ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बचत बैंक पासबुक और एक स्व-प्रमाणित फॉर्म प्रदान करना होगा।

प्रीमियम राशि का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

मुख्य रूप से, प्रीमियम राशि का भुगतान का तरीका ऑटो-डेबिट द्वारा मासिक आधार पर होता है। हालांकि इसमें तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक अंशदान के प्रावधान भी होंगे। कॉमन सर्विस सेंटर में पहले अंशदान का भुगतान नकद में किया जाना है।

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