PM Scooty Yojana: देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के हर प्रयास केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम स्कूटी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को अम्मा टू व्हीलर स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। योजना को केवल देश की कामकाजी महिलाओं के लिए बनाया है। जिसमे सरकार कामकाजी महिला जिन्हे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है उन्हें स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो भी इच्छुक महिला योजना का आवेदन करना चाहती है वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है।
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लाखों महिलायें उठा रही है पीएम स्कूटी योजना का लाभ
प्रधानमंत्री स्कूटी योजना में महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी की छूट देगी यानी 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। योजना की शरुवात प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की 70वी जयंती के उपलक्ष पर किया था। जिसका लक्ष्य 1 लाख से भी अधिक महिलाओं को स्कूटी प्रदान करवाना है। जिसके बाद महिलाओं को काम के लिए यहाँ वहाँ जाने के लिए वाहनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वह मन लगाकर देर तक अपना काम अच्छे से कर सकेंगी।
क्या है प्रधानमंत्री स्कूटी योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य महिलाओं को दो पहिया वाहन उपलब्ध करवाना है जिससे उन्हें आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसा कि आप जानते है महिलाओं को काम करने के लिए बहुत दूर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, ऐसे में पैदल चलना भी असंभव होता है और ऐसे में कभी कभी परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है लेकिन किराया बहुत ज्यादा होता है। जिससे उनकी कमाई का सारा पैसे आने जाने में किराये पर ही खत्म हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। जिसमे वह महिलाओं को दो पहिया वहां उपलब्ध करवाएगी।
ये है पीएम स्कूटी योजना हेतु पात्रता
- योजना का लाभ केवल तमिलनाडु की मूलनिवासी महिला ही ले सकेंगी।
- प्रधानमंत्री स्कूटी योजना का लाभ केवल अभी तमिलनाडु राज्य की महिला ले सकती है।
- जिस आवेदक महिला की आयु 18 साल से 40 साल होगी वही इस योजना के पात्र समझी जाएँगी।
- अम्मा टू व्हीलर योजना का आवेदन करने के लिए महिला के परिवार की सालाना आय 2,50,000 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल एक परिवार की एक ही कामकाजी महिला ले सकती है।
क्या होंगे Pradhan Mantri Scooty Yojana हेतु दस्तावेज
जो भी महिला योजना का आवेदन करेंगी उनके पास अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्मप्रमाण पत्र, जातिप्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण, सैलरी प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल्स, प्राथमिकता श्रेणी प्रमाण पत्र, वाहन खरीदने के लिए चालान, शिक्षा प्रमाणपत्र (8वीं कक्षा पास), वाहन की इनवॉइस आदि उपलब्ध होना चाहिए।
ऐसे करें Pradhan Mantri Scooty Yojana ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आवेदक महिला को तमिल नाडु कारपोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ वीमेन की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.tamilnadumahalir.org/) पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आपके समाने इंग्लिश और तमिलनाडु भाषा में फॉर्म प्राप्त होंगे। जिसमे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होंगे।
- आप आपको तीन तरह के फॉर्म जैसे: 1. एप्लीकेशन फॉर्म रूरल/अर्बन 2. फील्ड वेरिफिकेशन फॉर्म 3. सब्सिडी क्लेम फॉर्म आदि डाउनलोड करने होंगे।
- अब आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को भर दें और फॉर्म में मांगे आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर दें।
- आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आप फॉर्म को सम्बंधित प्रखंड कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय में जमा करवा दें।
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