देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के नागरिकों को जीवन बीमा प्रदान किया जाता है यानी उन्हें पालिसी दी जाती है। योजना का संचालन बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। बीमा निगम और अन्य इंसोरेंस कंपनी द्वारा राज्य के निजी बैंकों के माध्यम से यह सुविधा नागरिकों को प्रदान जा रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र 55 साल से अधिक है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो PMJJBY के तहत मृतक द्वारा बनाये गए नॉमिनी को बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 साल से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की मैच्योरिटी रेट 55 साल रखी गयी है। अगर आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट jansuraksha.gov.in पर विजिट करना होगा।
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इस योजना के तहत जो भी नागरिक योजना का लाभार्थी होगा और जिसने बीमा करवाया होगा यदि उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा उसके परिवार वालों को बीमा की राशि प्रदान की जाएगी जिससे उसके परिवार वालों को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पढ़े। हम आपको आज के इस आर्टिकल के माध्यम से योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का आवेदन कैसे करें, PMJJBY से मिलने वाले लाभ, उद्देश्य, पात्रता, योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है, आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों को बीमा प्रदान किया जायेगा। इसमें बीमा धारकों को हर साल तय की गयी नियमानुसार राशि जमा करवानी होती है। जिसके तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा राशि प्रदान किया जायेगा। जिसमें बीमा कंपनी परिवार वालो को 2 लाख रुपये देगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ पायेगा और उनके परिवार वाले अपना जीवनयापन करने में किसी भी प्रकार से आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े ।
योजना के तहत साल 2020 में देश के लगभग 56761 लोगों को सरकार द्वारा डेथ क्लेम करने पर 1134 करोड़ रुपये की राशि मृतक के परिवार के सदस्य को प्रदान की गयी थी इसमें मृतक द्वारा बनाये गए नॉमिनी को 2 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गयी।
योजना नाम | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – PMJJBY |
योजना का शुभारम्भ | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
योजना शुरू होने की तिथि | 9 मई 2015 |
वर्तमान साल | 202 |
लाभ लेने वाले | देश के सभी नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को जीवन बीमा प्रदान करना |
योजना श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | jansuraksha.gov.in |
जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण हो जाती है उसके बाद उसके घरवालों को देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि घर के परिवार के मुखिया के मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों की पढाई सब छूट जाती है और उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पढ़ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुवात की जिसमें पालिसी धारकों की मृत्यु के पश्चात उनके घरवालों को योजना के तहत एक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पढ़े ।
यदि परिवार में किसी आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है जिस पर पूरा परिवार आश्रित रहता है तो ऐसी हालातों में उस परिवार को कई आर्थिक समस्याओं से गुजरना होता है। यह संकट के समय में सभी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की बीमा योजना है। आमजन नागरिकों को इस बीमा राशि का लाभ प्राप्त वार्षिक आधार पर 330 रुपए का अंशदान जमा करना होगा जिसके बाद बीमा सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
PMJJBY प्रीमियम धनराशि
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारकों को हर साल 330 रुपये की बीमा किश्त राशि जमा करवानी होगी। यह बीमा किश्त हर साल मई के महीने में आपके खाते से ऑटो-डेबिट यानि अपने आप कट जाती है। वह नागरिक जो कमजोर आय वर्ग और BPL श्रेणी वाले लोगों के लिए लाभदायी है। PM Jeevan Jyoti Bima Yojana के अंतर्गत नागरिक के द्वारा लिया गया बीमा कवर जिस साल से लिया जायेगा उस साल के 1 जून से अगले साल के 31 मई तक रहेगा जिसके बाद फिर बैंक द्वारा आवेदक के खाते से प्रीमियम राशि काट ली जाएगी।
योजना में पॉलिसीधारकों द्वारा 330 रुपये के प्रीमियम पर बीमा कंपनी (LIFE INSURANCE COMPANY) को 298 रुपये, भाग लेने वाले बैंक के प्रशासनिक शुल्क का प्रति पूर्ति योजना में पॉलिसीधारकों द्वारा 330 रुपये के प्रीमियम पर बीमा कंपनी (LIFE INSURANCE COMPANY) को 298 रुपये, भाग लेने वाले बैंक के प्रशासनिक शुल्क का प्रति पूर्ति हेतु 11 रुपये और बीसी/माइक्रो/कॉर्पोरेट/एजेंट की प्रति पूर्ति के लिए 30 रुपये दिए जाते है।
हर साल 330 रुपये की राशि कटने का मुख्य कारण
आपको बता दें कि बैंक द्वारा पॉलिसीधारकों के खाते से हर साल मई के महीने में 330 रुपये की धनराशि काट ली जाती है और हर साल 1 जून को इसका नवीनीकरण (RENEWL) किया जायेगा और इसके साथ-साथ बैंक द्वारा ऑटो-डेबिट के माध्यम से यह राशि काट ली जाएगी। अगर कभी आवेदक के अन्य खातों से प्रीमियम की राशि दो बार कट गयी हो तो आप बैंक में जाकर शुल्क को वापस ले सकते है। यह योजना एक साल के लिए बनायीं गयी है अगर आवेदक इसका लाभ आगे भी प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए उसे नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। जिन आवेदकों की उम्र 18 से 50 साल है वह इसका आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
PMJJBY से जुडी मुख्य जानकारी
हाल की परिस्थितियों से सब अवगत है और कई लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जानें गवा दी है और कई लोगों ने अपने सगे-सम्बन्धियों को खो दिया है। उन सभी परिवारों वालों के लिए मृत्यु होने पर 200000 रुपये प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उन्हीं बीमा धारक को दिया जायेगा जिन्होंने 2020-21 में पॉलिसी ली होगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थी का बचत खाता होना बहुत जरूरी है एवं बचत खाते में पॉलिसी प्रीमियम हेतु ऑटो डेबिट के ऑप्शन को मंजूरी देनी होगी ताकि बैंक द्वारा समय पर आपकी बीमा किश्त का भुगतान जमा हो जाये।
जो भी आवेदक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी है उन्हें हर साल नामांकित रहने के लिए आवेदन नहीं करना होगा जो आवेदक इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह इसका निर्देशानुसार आवेदन कर सकते है। हर साल प्रीमियम राशि काट दी जाएगी और रिन्यूअल हो जायेगा। योजना के तहत 45 दिन तक क्लेम नहीं किया जा सकता। 45 दिन के समय के बाद इसका क्लेम किया जा सकता है और इसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana Benefits
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार से है:
- बीमाधारक के मृत्यु के बाद उसके द्वारा बनाये गए नॉमिनी को 2 लाख रुपये दिए जायेंगे।
- योजना का आवेदन आवेदक आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने से व्यक्ति का समय और पैसे दोनों की बचत हो पायेगी।
- यदि किसी व्यक्ति ने योजना से निकास कर लिया होगा तो वह दोबारा योजना हेतु जोइनिंग कर सकता है, जो भी व्यक्ति इस योजना में जोइनिंग करेगा उसे बीमा किश्त का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ आवेदक को स्वास्थ्य से जुडी सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक सबमिट करना होगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत केवल पॉलिसीधारक द्वारा नामित व्यक्ति को क्लेम राशि दी जाएगी।
PM बीमा योजना हेतु पात्रता
योजना हेतु पात्रता इस प्रकार से है:
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 साल होनी चाहिए।
- पीएम जीवन ज्योति बीमा के तहत देश के सभी लोग आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी के पास बैंक में खुद का सेविंग अकाउंट होना बहुत जरुरी है।
- आवेदक को फॉर्म भरते वक़्त ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को सहमति देनी होगी।
- अगर आवेदक के अन्य खाते है या किसी और बैंक में भी खाते है तो वह केवल एक ही बार इस योजना का आवेदन कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक के पास योजना का आवेदन फॉर्म भरने हेतु सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने बहुत आवश्यक है, तभी वह आसानी से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो | बैंक खाता नंबर |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | आयु प्रमाण पत्र | मूलनिवास प्रमाणपत्र |
पालिसी ख़त्म होने के कारण क्या है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत अगर पालिसी धारक की निम्नलिखित सभी वजह से बीमा समाप्त होता है तो उसको भविष्य में इसका कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।
- अगर आवेदक की आयु 55 साल तक हो गयी है और इस बीच उसका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा पॉलिसी खत्म हो जाएगी।
- यदि लाभार्थी का बैंक खाता बंद हो गया हो या उसके द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान न करने पर बीमा खत्म हो जायेगा।
- अगर आवेदक एक से ज्यादा बार इस योजना में जुड़ता है तो बीमा कंपनी द्वारा उसकी दूसरी पालिसी खत्म कर दी जाएगी।
- यदि कवर राशि किसी कारण बंद होती है तो वह 45 दिन के अंदर उसे भुगतान करके खुलवा सकेंगे।
- योजना के तहत आवेदन करने के 45 दिन के अंदर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो इस बीमा के तहत वह क्लेम नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो ध्यानपूर्वक पढ़े। Application procedure for PM Jeevan Jyoti Bima Yojana online:
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आवेदन करने के लिए जनसुरक्षा योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जान होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन खुल कर आ जायेंगे।
- अब आपको इन विकल्पों में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा पर क्लिक कर देना होगा ।
- क्लिक करते ही अब नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
- अब आप यहाँ से अपने सुविधा अनुसार हिंदी व इंग्लिश भाषा में PMJJBY एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ को डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के पश्चात पीडीऍफ़ फॉर्म का प्रिंट निकाल ले।
- अब आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी जैसे: बीमा कंपनी का नाम या बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, नामित व्यक्ति का नाम सही-सही भर दें।
- आपको सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को बैंक में जाकर बैंक अधिकारी के पास जमा कर देना है, जहाँ आपका सेविंग अकाउंट होगा।
- आवेदक यह ध्यान रखे की उनके पास बैंक खाते में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भुगतान राशि हो।
- जिसके पश्चात आपको एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि को ऑटो डेबिट के ऑप्शन में शामिल करने हेतु सहमति पत्र भी जमा करवाना होगा। इस फॉर्म को आप बीमा का आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर के सबमिट करा दें।
PMJJBY क्लेम प्रक्रिया (Claim Application Form)
अगर आप बीमाधारक के मृत्यु के पश्चात क्लेम राशि प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आप दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले जनसुरक्षा योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद आपको होम पेज दिखाई देगा यहाँ पर आप फॉर्म्स के दिए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमे आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमें आपको क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है।
- अब आप अपने अनुसार हिंदी व इंग्लिश भाषा में PMJJBY क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के पश्चात पीडीऍफ़ फॉर्म का प्रिंट निकाल ले, और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही से भर दें।
- आवेदक ध्यान रखे क्लेम फॉर्म को बैंक व नॉमिनी द्वारा ही भरा जायेगा। आवेदक क्लेम फॉर्म को बैंक या ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक को बैंक द्वारा डिस्चार्ज की स्लिप लेनी होगी और क्लेम फॉर्म के साथ स्लिप को मृत्यु प्रमाण पत्र और कैंसिल चेक कॉपी के साथ अटैच करके बैंक में जमा करवाना होगा।
- जिसके बाद आपकी क्लेम राशि प्राप्त करने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
डाउनलोड टोल फ्री नंबर्स (स्टेट वाइज)
- आवेदक को सबसे पहले जनसुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है ।
- जिसके बाद आपको होम पेज पर कांटेक्ट के दिए गए ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर पीडीऍफ़ दिखाई देगा।
- आप पीडीऍफ़ डाउनलोड करके टोल फ्री नंबर्स देख सकते है।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana से सम्बंधित प्रश्न /उत्तर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की पालिसी है जिसमे हर साल नवीनकरण होता है और जो भी पॉलिसीधारक है उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालो को योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाता है।
PMJJBY के तहत प्रीमियम राशि 330 रुपये है। यह बीमा किश्त हर साल मई के महीने में आपके खाते से ऑटो-डेबिट यानि अपने आप कट जाएगी। इसके लिए आवेदक के खाते में पैसे होने बहुत जरुरी है।
अगर योजना के तहत बीमाधारक की मौत हो जाती है तो उसके द्वारा बनाये गए नॉमिनी को 200000 लाख रुपये प्रदान करेगी, जिससे उन्हें किसी दिक्कतों का सामना न करना पढ़े।
जी हां, यदि किसी आवेदक ने यह पॉलिसी छोड़ दी होगी तो वह आवेदक भविष्य में दोबारा इसमें जुड़ सकता है।
पीएम जीवन ज्योति बीमा का संचालन लाइफ इंसोरेंस कारपोरेशन और अन्य बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है इसके साथ-साथ कुछ सेलेक्ट किये गए बैंक भी इसको संचालित करते है। इन सभी का काम बीमा किश्त राशि को हर साल खाते से ऑटो-डेबिट करना होता है।
जीवन ज्योति बीमा पालिसी की मेचोरिटी रेट 55 साल की आयु तक निर्धारित की गयी है?
पीएम जीवन ज्योति बीमा का लाभार्थी बनने के लिए आवेदक की आयु 18 साल से 50 साल तक होनी आवश्यक है।
हमने अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दी है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता सकते है। यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या सवाल पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
PMJJBY हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी या किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स : 1800-180-1111, 1800-110-001 पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते है।