देश के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कई तरह की पेंशन योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें लाभान्वित करती है। ऐसी ही एक पेंशन योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असहाय वृद्धजनों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन राशि का लाभ प्रदान करवा रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर अपने आर्थिक खर्च खुद से उठा सकेंगे।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के वह नागरिक जिन्हे किसी तरह की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं या या उनके पास किसी तरह के आय का कोई स्रोत नहीं है वह राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए झर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए योजना में आवेदन के लाभ, पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आवेदक इस लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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मुख्यमंत्री राज्य वृद्धवस्था पेंशन योजना
राज्य वृद्धवस्था पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के वृद्धजनों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा योजना में 885 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे सभी पात्र व योग्य नागरिकों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को सरकार प्रतिमाह 1000 रूपये यानी पेंशन का लाभ उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करवाती है, जिसमे अभी तक राज्य के 7.30 लाख वृद्धजनों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
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Mukhyamantri Vridhvastha Pension Scheme : Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राज्य वृद्धवस्था पेंशन योजना |
शुरू की गई | झारखंड सरकार द्वारा |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनो |
योजना के लाभार्थी | राज्य के वृद्धजन |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धा नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
पेंशन राशि | 1000 रूपये प्रतिमाह |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
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झारखण्ड वृद्धवस्था पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- राज्य वृद्धवस्था पेंशन योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए की गई है।
- योजना के माध्यम से राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले वृद्धजनों को सरकार प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करवाएगी।
- पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाई जाएगी।
- राज्य के वह वृद्ध नागरिक जिन्हे किसी तरह की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
- पेंशन का लाभ प्राप्त कर राज्य के वृद्ध नागरिक जीवन -यापन के लिए अपने आर्थिक ख़र्चों का वहन खुद से कर सकेंगे।
- योजना के तहत राज्य के सभी पात्र वृद्ध नागरिक को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा योजना में 885 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- वृद्धवस्था पेंशन योजना के तहत वृद्ध नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सम्मानपूर्वक यापन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक नागरिक झारखण्ड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिक योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
- राज्य के जिन नागरिकों के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम है, वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदक नागरिक यदि सरकारी नौकरी से रिटायर हैं या उन्हें किसी तरह की पेंशन का लाभ मिल रहा है तो वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है जैसे –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैनकार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी योग्य नागरिक राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना चाहते हैं वह यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- इसके लिए सबसे पहले आपको Jhar Sewa की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब होम पेज पर आपको Register Yourself के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- अब आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड भरना होगा।
- अब दिए गए कैप्चा कोड को भरकर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद नए पेज में आपको सोसियल सिक्योरिटी पेंशन सर्विस के सेक्शन में Old Age Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
जिन नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन की स्थिति की जाँच यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- इसके लिए सबसे पहले आपको Jhar Sewa की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज पर खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको Know Status of Your Application में Tracking के लिंक पर क्लिक करना हगा।
- अब अगले पेज पर आपको रेफ़्रेन्स नंबर या OTP/एप्लीकेशन डिटेल दो विकल्प दिखाई देंगे।
- यहाँ आपको रेफ़्रेन्स नंबर का चयन करके एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स नंबर दर्ज करना होगा।
- अब कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद अगले पेज पर आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
वृद्ध पेंशन योजना में जो नागरिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते, वह योजना में ऑफलाइन भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- इसके लिए आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों को लेकर तहसील कार्यालय जाना होगा।
- अब कार्यालय से आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भर देनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- अब आपको फॉर्म की आखिरी बार जाँच करके इसे कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा और क्यों की गई है ?
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वृद्धजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा ?
पेंशन योजना के तहत नागरिकों को प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए कौन पात्र होंगे ?
पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के निर्धन व गरीबी रेखा से नीचे जीवन- यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन पात्र होंगे।
वृद्धवस्था पेंशन योजना से संबंधित कोई जानकारी या समस्या होने पर इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
योजना से संबंधित कोई जानकारी या समस्या होने पर इसका हेल्पलाइन नंबर : 0651-2401581, 2401040 है।
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