मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। जिसकी शुरुआत प्रदेश की महिलाओं को ध्यान में रखकर की गईहै। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार सभी योग्य महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें। आज इस लेख के माध्यम से हम आप को Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देंगे।
इस लेख के माध्यम से आप महिला श्रमिक सम्मान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना से जुडी पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और इसके लाभ जैसे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
ये योजना (Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana) श्रम विभाग द्वारा संचालित की गयी है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को साड़ी , सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, किचन के बर्तन, सेनेटरी पैड्स आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 5100 रूपए की मदद दी जाएगी। इस के लिए सभी श्रमिक महिलाओं को अपने श्रमिक पंजीकरण को रिन्यू यानी नवीनीकरण करवाना होगा। ये आर्थिक सहायता हर वर्ष प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना |
राज्य का नाम | हरियाणा |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। |
संबंधित विभाग | श्रम कल्याण बोर्ड , हरियाणा। |
लाभार्थी | हरियाणा की महिला श्रमिक |
उद्देश्य | प्रदेश की महिला श्रमिकों का आर्थिक सहायता पहुंचाना |
आवेदन का मोड | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
योजना की स्थिति | जारी है |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री महिला का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने महिलाओं की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। जैसा की हम जानते हैं की श्रमिक महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। ऐसे में उनकी स्वयं की कुछ आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। वजह अधिकतर आर्थिक तंगी ही होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। जिससे महिलाएं इन पैसों से अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana से होने वाले लाभ
- इस योजना (मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना) के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंजीकृत महिला श्रमिकों को 5100 रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वो अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरी कर सकें।
- बता दें की ये सहायता राशि उन्हें अपने पंजीकरण को नवीनीकरण करवाने पर ही मिलेगी।
- योजना (Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana) के अंतर्गत सभी योग्य महिलाओं को का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना से मिलने वाली सहायता से न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी बल्कि उन्हें इस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा।
यहाँ जानें मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की पात्रता मानदंड
- Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana का लाभ केवल प्रदेश की महिलाओं के लिए ही लायी गयी है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिलाओं को श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही ये कम से कम एक वर्ष का होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास नियमित सदस्यता होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है की महिला द्वारा पंजीकरण का नवीनीकरण हर साल कराया गया हो।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदिका का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- श्रमिक पंजीकरण व सदस्यता का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana में आवेदन कैसे करें ?
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी आवेदिकाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इस के बाद उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आइये अब जानते हैं Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana Form कैसे भरें।
- सबसे पहले आप को हरियाणा की श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- अब आप को होम पेज पर E-Services के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ड्राप डाउन मेनू से आप को Hry Labour Welfare Board लिंक पर क्लिक करें।
- यहाँ आओ को कुछ दिशा निर्देश दिखाई देंगे जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़कर और फिर पेज के अंत में दिए उद्घोषणा पर चेक मार्क कर दें।
- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप को अपने आधार नंबर / फैमिली आईडी की मदद से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा।
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद आप को अगले पेज पर Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
- आप के सामने योजनाएं खुल जाएंगी। जहाँ आप को Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana (View Detail ) का चयन कर लेना है।
- अगले पेज पर आप योजना से जुडी जानकारी मिलेगी साथ ही आप को Undertaking के विकल्प पर क्लीक करना है।
- अब घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट निकाले और पूरा भरें।
- इसके बाद आप को उसी पेज पर आकर नीचे दिए अंडरटेकिंग को Choose File में सेलेक्ट करना है। अंडरटेकिंग अपलोड करने के बाद send otp पर क्लिक करें। और नियत स्थान पर OTP भरें।
- इस के बाद आप apply Scheme के विकल्प पर क्लीक करके सभी जानकारी भर दें और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड कर दें।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना से संबंधी प्रश्न उत्तर
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana क्या है ?
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गयी ये योजना श्रमिक महिलाओं को ध्यान में रखकर की गयी है। इस योजना के माध्यम से सभी श्रमिक महिलाएं 5100 रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाएंगी जिसे वो अपनी जरुरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना में कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में मिलती हैं ?
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की श्रमिक महिलाओं के लिए 5100 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana की आधिकारिक वेबसाइट कौन -सी है ?
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in है
महिला श्रमिक सम्मान योजना में कौन -कौन आवेदन कर सकता है ?
इस में हरियाणा राज्य की श्रमिक महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana में क्या लाभ है ?
हरियाणा की महिला श्रमिक सम्मान योजना में श्रमिक महिलाएं अपनी जरुरत का सामान खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे की साड़ी, सूट, रसोई का सामान, छाता आदि ऐसी ही आवश्यक वस्तुएँ।
संपर्क करें
इस लेख के माध्यम से हम ने आप को मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं की आप को यहाँ दी गयी जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप को इस योजना से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप हमे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इस के अतिरिक्त हम आप की सुविधा के लिए आधिकारिक फ़ोन नंबर और पता आदि उपलब्ध करा रहे हैं।
हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड (Haryana Labour Welfare Board) : 0172-2560226
टोल फ्री नंबर (Toll free number ): 1800-180-4818
Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129 (टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
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