Minority Caste certificate Rajasthan:- राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाता है। आप यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो इसके लिए आपको Minority Caste certificate की आवश्यकता होगी। क्यूंकि Minority Caste certificate ही आपके अल्पसंख्यक होने का परिमाण है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कल्याणकारी योजना में आवेदन के समय आपको जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate) की आवश्यकता होती है। ऐसे में जरुरी है की आप भी अपना Caste certificate बनवा लें।
यदि आप राजस्थान के नागरिक हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और अभी तक अपना Minority Caste certificate Rajasthan नहीं बनवाया है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Rajasthan की Minority certificate Application Form Download की प्रक्रिया बताएँगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र राजस्थान हेतु आवश्यक जानकारी भी आपको आर्टिकल में देंगे। आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
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राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र क्या है ?
प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को कई सुविद्याएँ दी जाती हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक नागरिक को ऑनलाइन अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार द्वारा Minority Caste certificate बनवाने की सुविधा ऑनलाइन दी गयी है।
Minority Caste certificate की सहायता से अल्पसंख्यक समुदाय भविष्य में मिलने वाले सभी सरकारी लाभों को आसानी से ले सकेंगे। अब राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिक अपना अल्पसंख्यक जाति प्रमाण ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं। अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए आप ऑफलाइन राजस्व विभाग कार्यालय या तहसील में जा सकते हैं। यदि आप अल्पसंख्यक जाति प्रमाण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।
Minority Caste certificate Rajasthan 2023
आर्टिकल का नाम | अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र राजस्थान |
सम्बंधित राज्य | राजस्थान |
विभाग | राजस्थान राजस्व कार्यालय |
उदेश्य | अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्रदान करना |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग |
साल | 2023 |
Minority Caste certificate Rajasthan बनवाने हेतु आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in rajasthan.gov.in |
आवश्यक पात्रता
- आवेदक व्यक्ति को राजस्थान का नागरिक होना चाहिए।
- यदि किसी नाबालिक व्यक्ति का अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र बनवाना हो तो इसके लिए उसके माता पिता के प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति हो अल्पसंख्यक (Minority) समुदाय से होना आवश्यक है।
- ऐसे उम्मीदवार जो बहार से आये होंगे उनके बच्चों को जन्म के अनुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र मिला हो।
अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज़
राजस्थान में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- मूल निवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण – पिता का जाति प्रमाण पत्र।
- पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, किरयानम,मतदाता पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, (इनमें से कोई एक)
- हलफनामा रु।00
- आय प्रमाणपत्र
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म जोकि पटवारी से प्रमाणित हो
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
Minority certificate Application Form Online process (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया )
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं आपको इसके होम पेज पर ऊपर की ओर login के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन हेतु एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको ssoid /username और password डालना होगा।
- पासवर्ड डालने के बाद अब आपको कैप्चा बॉक्स में कैप्चा को भरना है।
- जैसे ही आप कैप्चा भर लेंगे आपको अंत में login के बटन पर क्लिक करना है।
- लॉगिन हो जाने के बाद आप आपको नए पेज पर मेनूबार में ”Application Service” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको यहाँ से “जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र अल्पसंख्यक” सर्विस का चयन करना है।
- नए पेज पर Minority certificate Application Form (अल्पसंख्यक जाति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र) खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारियों को सही सही बारें और जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
- सभी जानकारियों और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अंत में Submit के बटन पर क्लिक करें।
CSC द्वारा Minority certificate हेतु आवेदन
यदि आपके नजदीक कोई जन सेवा केंद्र (ई-मित्र) है तो आप वहां जाकर भी अपना अल्पसंख्यक जाति प्रमाणपत्र ऑफलाइन आसानी से बनवा सकते हैं। Minority certificate बनवाने हेतु नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें –
- सबसे पहले आपको अपने घर के नजदीक़ी ई-मित्र (कॉमन सर्विस केंद्र) के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में जाकर आप Minority Caste certificate हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करें।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी जानकारियों को भरना होगा।
- जरुरी दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ में अटैच करें।
- अब इसे कॉमन सर्विस सेण्टर में कर्मचारी को जमा कार दें।
- अब आपको ईमित्र संचालक द्वारा एप्लीकेशन नंबर की एक रसीद दी जाएगी। साथ ही साथ आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक सन्देश प्राप्त होगा।
- अब आपको समय समय पर SMS द्वारा आपके आवेदन की स्थिति की जानकारी दे दी जाएगी।
राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र प्रारूप (Minority Caste certificate)
Minority certificate Application Form Download
वह सभी नागरिक जो राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित हैं। वह निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कर अपना अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र बनवा सकेंगे –
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की अल्पसंख्यक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट minority.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
- इस वेबसाइट से आपको अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र के आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करना है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को सही से भर देना है।
- इअब अपने जरुरी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- इस आवेदन पत्र को अब आपको पटवारी से सत्यापित करवाना होगा।
- सत्यापित करा लेने के बाद अब आपको इस आवेदन पत्र को तहसील कार्यालय में जाकर जमा कराना होगा।
- अब आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन /सत्यापन किया जायेगा जिसके बाद ही यह आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा।
- सभी जानकारी और दस्तावेजों को सही पाने पर कुछ दिनों में आपको आपके पते पर अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र पहुँचाया दिया जाएगा।
Minority Caste certificate Rajasthan से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले सवाल (FAQS)
प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को जाति प्रमाणपत्र से कई लाभ होते हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को इस सर्टिफिकेट से अपने विद्यालय या कॉलेज में कम शुल्क पर प्रवेश मिलता है। Minority Caste certificate की आवश्यकता तमाम योजनाओं में आवेदन करते समय पड़ती है जिससे आपको योजना का लाभ मिल सके।
Minority Caste certificate उन नागरिकों के लिए होता है जो आबादी में कम हैं। संवैधानिक रूप से कम आबादी वाले समुदाय के नागरिकों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।
rajsthan Minority Caste certificate को बनने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं।
यदि आप तहसील कार्यालय में अल्पसंख्यक जाति प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सेवा केंद्र में जाकर इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग -अलग सेवाकेंद्र द्वारा अलग अलग शुल्क लिया जा सकता है।
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