देश में जितने भी नागरिक विवाह करते है उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आवश्यक है। यह एक तरह ऑफिसियल डॉक्यूमेंट है, जिसे प्रत्येक वैवाहिक नागरिक को बनाना जरुरी है। इसका उपयोग कई सारी जगह किया जाता है। देश के हर एक जाति, धर्म, सभी वर्ग के नागरिक को पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। झारखण्ड राज्य में रहने वाले नवविवाहित जोड़े को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदक को झारखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.jharsewa.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।
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आज हम आपको विवाह पंजीकरण से जुडी बातों के बारे में जानकारी जैसे: Jharkhand Marriage Online Registration कैसे करें, झारखण्ड विवाह ऑफलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया, विवाह पंजीकरण से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का उद्देश्य, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। आवेदक अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
Table of Contents
झारखण्ड विवाह पंजीकरण 2023
झारखण्ड राज्य के नागरिकों को शादी के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका निर्णय मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2018 के तहत लिया गया। नवविवाहित जोड़ों का पंजीकरण होने के पश्चात ही उनकी शादी को क़ानूनी तौर पर मान्य किया जायेगा। जिसके बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। विवाह प्रमाणपत्र का उपयोग कई सारी जगह किया जाता है।
आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते है। वह ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है परन्तु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी और बार बार कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।
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राज्य | झारखण्ड |
आर्टिकल | झारखण्ड विवाह पंजीकरण |
के द्वारा | झारखण्ड सरकार |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना |
साल | 2023 |
आवेदन शुल्क | 50 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | jharsewa.jharkhand.gov.in |
Jharkhand Vivaah Panjikaran जुर्माना (फाइन)
जिस किसी आवेदक ने शादी होने के पश्चात निर्धारित किये गए समय में पंजीकरण नहीं करवाया होगा तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना राशि 5 रुपये प्रतिदिन होगी। जुर्माना राशि मैक्सिमम 100 रुपये होगी। ऑनलाइन पंजीकरण करते वक़्त 50 लाख का शुल्क जमा करना होगा। राज्य में रहने वाले हर नागरिक को इसके नियमों का पालन करना होगा। शहर में रहने वाले लोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् से भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते है। गांव में रहने वाले लोग बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन करने वाले पदाधिकारी द्वारा भी विवाह प्रमाणपत्र बनवा सकते है। कांटोंटमेंट बोर्ड और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी विवाह पंजीकरण नागरिक कर सकते है।
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विवाह पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य
विवाह पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड राज्य के सभी नागरिकों का शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जा सके। क्यूंकि राज्य में कई ऐसे लोग है जो शादी तो कर लेते है लेकिन उनके पास क़ानूनी रूप से किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं होता इसके कारण उन्हें कई सारी परेशानियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसलिए झारखण्ड सरकार ने विवाह पंजीकरण करना जरुरी कर दिया है जिससे नागरिकों के पास अपनी शादी का प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा और वह इसका उपयोग निर्धारित जगहों पर कर पाएंगे।
झारखण्ड विवाह पंजीकरण से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
झारखण्ड विवाह पंजीकरण से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
- योजना का निर्णय मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2018 के तहत लिया गया।
- झारखण्ड राज्य के नागरिकों को शादी के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी
- आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद शादीशुदा जोड़ों की शादी क़ानूनी रूप से वैद्य मानी जाएगी।
- पंजीकरण करने के बाद ही मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।
- मैरिज सर्टिफिकेट पर अधिकृत (अथॉरिटी) पंचायत सचिव के साइन होने जरुरी है।
- शादी होने के पश्चात निर्धारित किये गए समय में पंजीकरण नहीं करवाया होगा तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना राशि 5 रुपये प्रतिदिन होगी। जुर्माना राशि मैक्सिमम 100 रुपये होगी।
- झारखण्ड राज्य में रह रहे सभी धर्म के नागरिक को इसका पालन करना होगा।
- आवेदक को विवाह प्रमाणपत्र बनाने के लिए इधर-उधर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
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मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु पात्रता
यदि आप योजना का आवेदन करना चाहते है और सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता जानना चाहते है तो हम आपको इसकी जानकारी देने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- झारखण्ड राज्य के मूलनिवासी नागरिक इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक और लड़की की उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पंजीकरण करते समय आवेदक के पास सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।
- शादीशुदा वर या कन्या में से कोई भी मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जानने के लिए हमारे द्वारा लिखी गयी तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े।
वर और कन्या का जॉइंट फोटो | लड़के का पासपोर्ट साइज फोटो | लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो |
तीन गवाह के पासपोर्ट साइज फोटो | तीनो गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर | लड़का व लड़की के डिजिटल सिग्नेचर |
वर वधु का आयु प्रमाणपत्र | वर वधु का निवास प्रमाण पत्र | लड़का लड़की के आधार कार्ड कॉपी |
झारखण्ड विवाह ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कैसे करें?
अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है तो इसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करवाना होगा। हम आपको प्रमाणपत्र बनाने की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के बाद दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करें।
- विवाह पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले झारखण्ड राज्य की झारसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर योर सेल्फ के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: पूरा नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य और कैप्चा कोड को भर देना है।
- इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- अब आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है।
- यहाँ आपको अपना लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर के लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर आपको विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा।
- फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी भर देनी है और इसके साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा।
- और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आपको रेफ़्रेन्स नंबर प्रदान हो जायेगा।
- आपको रेफ़्रेन्स नंबर का निकल कर रख लेना है जिसके बाद 15 दिन बाद आपको कार्यालय जाकर इसे देना होगा और इसके साथ-साथ आपके सभी डाक्यूमेंट्स का अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन होने के बाद आपको कुछ समय पश्चात मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जायेगा।
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झारखण्ड विवाह ऑफलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया
जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण नहीं करना चाहते है वह ऑफलाइन माध्यम से भी आसानी से पंजीकरण कर सकते है। ऑफलाइन पंजीकरण जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करें।
- आवेदक सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएं।
- वह अपने साथ पंजीकरण फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को ले जाएं।
- इसके बाद आप कार्यालय के अधिकारी से पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर लें और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें।
- अब आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को साथ में अटैच कर दें।
- फॉर्म भरने के बाद आपको जमा करते समय अपने साथ 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे।
- इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- जिसके बाद आपके सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन होने के पश्चात कुछ दिन के अंदर आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान हो जायेगा।
- मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको कार्यालय जाना होगा
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- लॉगिन करने के लिए झारखण्ड राज्य की झारसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है।
- अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें।
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कैसे करें?
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए दिए गए स्टेटस को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- आवेदक को सर्वप्रथम झारखण्ड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको क्नोव स्टेटस ऑफ़ योर एप्लीकेशन पर जाकर ट्रैकिंग के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आप दो तरीकों जैसे: एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर या OTP/एप्लीकेशन डिटेल्स के माध्यम से आवेदन स्थिति देख सकते है।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर आप देख सकेंगे।
Marriage Registration Jharkhand से जुड़े प्रश्न/उत्तर
आवेदक द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अधिकारीयों द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के 15 दिन बाद विवाह प्रमाणपत्र आपको प्राप्त हो जायेगा। आपको यह प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाकर प्राप्त करना होगा।
झारखण्ड विवाह पंजीकरण करने की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड द्वारा पूरी की जाएगी। अगर आवेदक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते है तो उन्हें झारखण्ड राज्य की झारसेवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है तो वह पंजीकरण कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
झारखण्ड विवाह पंजीकरण करने की आधिकारिक वेबसाइट https://jharsewa.jharkhand.gov.in है। आवेदक अपने कम्प्यूटर या मोबाइल के जरिये आसानी से विवाह प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते है।
जी नहीं, अन्य राज्य के नागरिक भी पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट हेतु पंजीकरण नहीं कर सकते है, केवल झारखण्ड राज्य के मूलनिवासी नागरिक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
विवाह प्रमाणपत्र यदि आपके पास होगा तो आप आसानी से इंशोरेंस, जॉइंट अकाउंट, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों को बनाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट होने पर आपकी शादी क़ानूनी तौर पर मान्य होगी।
हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल में हमने आपको झारखण्ड विवाह पंजीकरण ऑनलाइन प्रमाणपत्र से जुडी सभी जानकारी विस्तारपूर्वक बता दी है अगर आपको से सम्बंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और यदि आपको इससे सम्बंधित कोई भी सवाल पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।