मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा एमपी राज्य सरकार के माध्यम से वर्ष 2012 में की गयी। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को तीर्थ दर्शन करवाए जाते है। सरकार के द्वारा यह यात्रा नागरिकों को निशुल्क प्रदान की जाती है। साथ ही तीर्थ दर्शन के साथ होने वाली सभी प्रकार की खाने पीने की वस्तुओं एवं रहने का प्रबंध भी Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के तहत पूरा किया जाता है। एमपी राज्य के 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी वृद्धजन व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्रता व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 के माध्यम से वृद्धजन व्यक्तियों को तीर्थ दर्शन करवाने हेतु अनेक तीर्थ स्थलों के नाम चयनित किये गए है जिसमें नागरिक योजना के तहत मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकते है। यह 60 वर्ष के वृद्धजन व्यक्तियों एवं 60% से अधिक दिव्यांगजन व्यक्तियों को तीर्थ दर्शन करवाने में विशेष प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। योजना का कार्यान्वन मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी वृद्धजन व्यक्तियों को योजना के माध्यम से तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा। यह वृद्ध जीवन में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें नागरिक अब बिना किसी आर्थिक समस्या के तीर्थ यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
योजना की शुरुआत | वर्ष 2012 में |
वर्ष | 2023 |
संबंधित विभाग | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग |
योजना शुरू की गयी | एमपी राज्य सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के वृद्धजन नागरिक |
उद्देश्य | वृद्धजन व्यक्तियों को तीर्थ दर्शन करवाना |
लाभ | निशुल्क तीर्थ यात्रा |
आधिकारिक वेबसाइट | tirthdarshan.mp.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना आवेदन फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के उद्देश्य
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना-का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे गरीब परिवार के वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन करवाना जो अपने आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते है। बुढ़ापे जीवन में वृद्ध व्यक्तियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए यह योजना एक विशेष प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान सभी नागरिकों की खाने पीने रहने की व्यवस्था योजना के अंतर्गत ही किया जायेगा। लाभार्थियों को यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं भरना होगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की इस स्कीम के माध्यम से तीर्थ यात्रा में जाने वाले वृद्धजन व्यक्ति अपने साथ में एक सहायक को भी ले जा सकते है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं
तीर्थ यात्रा में जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए योजना के तहत नीचे दी गयी निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध की गयी है जो की इस प्रकार निम्नवत है
- गाइड एवं अन्य प्रकार की विशेष सुविधाएँ
- यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था
- खाने पीने हेतु सभी प्रकार की सुविधा
- विशेष रेल सेवा यात्रा
- आवश्यक वाली जगहों में बस से यात्रा
Tirth Darshan Yojana कलेक्टर के माध्यम से की जाने वाली व्यवस्था
कलेक्टर के माध्यम से तीर्थ यात्रा हेतु नीचे दिए गए निम्न प्रकार की व्यवस्था यात्रियों के लिए उपलब्ध की जाती है।
- यात्रियों का टिकट वितरण करवाना
- यात्रा हेतु सुरक्षा कर्मी की तैनाती करना
- यात्रियों का चयन करना
- यात्रियों को प्लेटफार्म से विशेष ट्रेन में बैठना
- पत्र प्राप्त करवाना
- शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की अनुरक्षक के रूप में ड्यूटी करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सक की व्यवस्था करना।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ स्थान की सूची
एमपी राज्य सरकार के माध्यम से नागरिकों को तीर्थ दर्शन करवाने हेतु विभिन्न तीर्थ स्थलों को चयनित किया गया है। हमारे द्वारा नीचे सूची में सभी तीर्थ स्थलों की सूची अंकित की गयी है। आप नीचे दी गयी जानकारी के आधार पर देख सकते है की कौन कौन से तीर्थ स्थलों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना हेतु चयनित किया गया है। सभी तीर्थ स्थलों के नाम इस प्रकार सूची में वर्णित किये गए है।
क्र संख्या | परिशिष्ट Appendix एक | क्र संख्या | परिशिष्ट Appendix दो |
1 | श्री द्वारकापुरी | 1 | काशी – गया |
2 | बद्रीनाथ | 2 | अमृतसर – वैष्णोदेवी |
3 | जगनाथपुरी | 3 | हरिद्वार – ऋषिकेश |
4 | केदारनाथ | 4 | पूरी – गंगासागर |
5 | द्वारिकापुरी | 5 | तिरुपति – श्री कालहस्ती |
6 | हरिद्वार | 6 | द्वारका – सोमनाथ |
7 | वैष्णोदेवी | 7 | रामेश्वरम् – मदुरई |
8 | अमरनाथ | ||
9 | शिर्डी | ||
10 | अजमेर शरीफ | ||
11 | तिरुपति | ||
12 | श्रवणबेलगोला | ||
13 | काशी (वाराणसी) | ||
14 | अमृतसर | ||
15 | गया | ||
16 | रामेश्वरम | ||
17 | सम्मेद शिखर | ||
18 | कामाख्या देवी | ||
19 | मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल उज्जैन, मेहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट,ओंकारेश्वर, महेश्वर और मुडवारा | ||
20 | वेलाकानी चर्च (नागपट्टनम) | ||
21 | पटना साहिब | ||
22 | गंगासागर | ||
23 | गिरनार जी |
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के दिशा निर्देश
- योजना का आवेदन फॉर्म आवेदक व्यक्ति के द्वारा हिंदी में भरा जाना आवश्यक है।
- सभी लाभार्थी यात्रियों अपने साथ में परिचय पत्र ले जाना आवश्यक है।
- यात्रा करते समय यात्रियों के पास किसी भी प्रकार के ज्वलनशील एवं मादक पदार्थ साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यात्रा के समय में लाभार्थी यात्रियों को संपर्क अधिकारी का पालन करना अनिवार्य है।
- यात्रियों को यात्रा करते समय किसी भी प्रकार का मूल्य वान सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यात्रा के समय में यात्रियों को को सभी के साथ अच्छा आचरण करना होगा।
- एमरजेंसी सेवा के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का सम्पर्क नंबर तथा आवासीय पता प्रदान करना आवश्यक है।
- इसके साथ ही योजना हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म में लाभार्थी को अपना पासपोर्ट रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
एमपी तीर्थ दर्शन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- जून 2012 में मध्य प्रदेश साशन के माध्यम से मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारम्भ किया गया।
- इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले एवं विकलाँग जन व्यक्तियों को तीर्थ दर्शन करवाएं जायेंगे।
- योजना के लिए एमपी सरकार के माध्यम से विभिन्न तीर्थस्थलों का नाम चयनित किया गया है। चयनित किये तीर्थस्थलों में से व्यक्ति अपनी स्वेछा के आधार पर किसी एक तीर्थ स्थल हेतु आवेदन कर सकते है।
- Madhya Pradesh Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के माध्यम से 60% से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति अपने साथ सहायक भी ले जा सकते है।
- र्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से योजना का सभी कार्य संचालित किया जायेगा।
- यात्रा के दौरान यात्रियों को Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के तहत सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
- जैसे -रहने खाने से संबंधी सभी व्यवस्था।
- तीर्थ यात्रा हेतु सभी यात्रियों को योजना हेतु अपना पंजीकरण करना होगा।
MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Eligibility
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक एमपी राज्य का मूल निवासी नागरिक होना आवश्यक है।
- आवेदक व्यक्ति की आयु आवेदन हेतु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना में महिलाओं को तीर्थ यात्रा हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। यानी की 58 वर्ष की आयु वाली महिलाएं तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन कर सकते है।
- 60% विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा कोई आयु निर्धारित नहीं की गयी है।
- MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana हेतु आवेदक व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- पति पत्नी को एक साथ तीर्थ दर्शन करने हेतु योजना के अंतर्गत किसी एक को यात्रा के लिए पात्र होना अनिवार्य है। चाहे दोनों में से किसी एक की आयु 60 से कम क्यों न हो।
- व्यक्ति को अपने जीवन काल में नाम निर्दिष्ट किसी एक तीर्थ स्थल का एक बार तीर्थ यात्रा का लाभ दिए जाने का प्रावधान
- तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के बाद आवेदक नागरिक पुनः यात्रा हेतु आवेदन कर सकते है।
- आवेदक योजना के अनुसार यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो, और किसी संक्रामक रोग जैसे – कोंजेष्टिव ,टी.बी.,कुष्ठ रोग , कार्डियाक, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रमण, आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
एमपी तीर्थ यात्रा योजना हेतु दस्तावेज
तीर्थ यात्रा में आवेदन करने हेतु लाभार्थी यात्रियों के पास आवेदन करने हेतु निम्न प्रकार के सभी आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक है।
- यात्री का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- सालाना वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी नागरिक योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन करना चाहते है उन्हें बता दे की वह योजना हेतु केवल ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रजिस्ट्रेशन करने से संबंधी प्रक्रिया को नीचे दिया गया है।
- Madhya Pradesh Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2023 Registration करने हेतु सबसे पहले आवेदक व्यक्ति को आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के लिए तीर्थ दर्शन पोर्टल मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट tirthdarshan.mp.gov.in में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में ”फॉर्म डाउनलोड करें” के सेक्शन में ”तीर्थ दर्शन के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें” के विकल्प में क्लिक करें।
- विकल्प में क्लिक करने के पश्चात आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- अब आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले।
- इसके पश्चात मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे तीर्थ स्थल का नाम ,आवेदक का धर्म ,आवेदक का पूरा नाम ,आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का विवरण ,सहायक का नाम, आदि।
- अंत में दिए गए घोषणा पत्र में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
- और आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलग्न करें।
- अब आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जमा करा दें।
- इस तरह से मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
तीर्थ यात्रा परिपत्र कैसे डाउनलोड करें ?
- एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना परिपत्र डाउनलोड करने के लिए tirthdarshan.mp.gov.in पोर्टल में प्रवेश करें।
- पोर्टल में प्रवेश करने के पश्चात होम पेज में ”फॉर्म डाउनलोड करें ” के सेक्शन में ”परिपत्र डाउनलोड करें” के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद तीर्थ यात्रा परिपत्र खुलकर आएगा।
- अब आवेदक इस परिपत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते है।
- परिपत्र में तीर्थ यात्रा से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को वर्णित किया गया है।
- इस तरह से एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना परिपत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधी प्रश्न उत्तर
वर्ष 2012 में जून माह में एमपी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गयी।
http://www.tirthdarshan.mp.gov.in/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।
हाँ तीर्थ दर्शन हेतु लाभार्थी नागरिक एक ही तीर्थ स्थल जाने के लिए आवेदन कर सकते है।
60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन कर सकते है ,इसके साथ ही महिलाओं को आवेदन हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। और 60% से अधिक विकलांगता वाले नागरिकों के लिए सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
हाँ राज्य के नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से तीर्थ स्थल की सूची को तैयार किया गया है। अब अपनी स्वेछा के अनुसार लाभार्थी यात्रा हेतु तीर्थ स्थल का चयन कर सकते है।