आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें? How To Pay House Tax Online

हर साल आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। हाउस टैक्स को भूमि के मालिकों द्वारा स्थानीय निकाय या नगर पालिका निगम को देना होता है। यदि आप householder हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी पर House Tax देना होता है। हाउस टैक्स राज्य के अधीन आता है। House Tax को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग फॉर्मूले होते हैं।

आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें? How To Pay House Tax Online
आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें?

घर का टैक्स local body या सम्बंधित संस्थान के Revenue का बड़ा स्त्रोत माना जाता है। देश में अधिकतर राज्यों में House Tax का भुगतान करने वाले करदाताओं को ऑनलाइन हाउस टैक्स भरने की सुविधा दी गयी है।

आज के पोस्ट में हम आपको आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें? इसका प्रोसेस बताएँगे। नीचे आर्टिकल में आप How To Pay House Tax Online की step-by-step प्रक्रिया को जान सकेंगे।

इसी प्रकार से आप अपने वाहन का रोड टैक्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भर सकते हैं।

क्या होता है ‘हाउस टैक्स’ ?

आपको सबसे पहले House Tax क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। घर लेते समय या बनाते समय आपको अच्छी -खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। आपसे घर का हर साल टैक्स भी लिया जाता है।

house tax को संपत्ति के मालिक (property owners) द्वारा अपने क्षेत्र के लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट इंस्टीटूशन को कुछ निश्चित राशि के रूप में देना होता है। यह गृह कर (house tax) कहलाता है। प्रॉपर्टी के मालिक को property tax देना अनिवार्य है।

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property में रियल स्टेट जैसे घर, ऑफिस, इमारतें आदि के साथ किराये पर दी गयी प्रॉपर्टी भी शामिल होती है। house tax को संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स से भी जाना जाता है। हाउस टैक्स या गृह कर को वार्षिक या छमाही चुकाया जाता है। हाउस टैक्स को भरने के लिए आपका मकान /घर या फ्लैट आपके नाम पर रजिस्टर होना जरुरी है।

Key Highlights of How To Pay House Tax Online

आर्टिकल का नामआनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें?
(How To Pay House Tax Online)
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का माध्यमऑनलाइन और ऑफलाइन
लाभार्थीसभी नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को संपत्ति कर का भुगतान करने हेतु
ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना
हाउस टैक्स ऑनलाइन भरने की वेबसाइटLocal municipality की official वेबसाइट पर विजिट करें
साल2023

House Tax Calculation Formula

क्या आप जानते हैं हाउस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको बता दें की प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स की गणना करने के लिए एक सूत्र /फार्मूला होता है।

इस फॉर्मूले के आधार पर ही नगर पालिका या नगर निकाय द्वारा आपके हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण होता है। गृह कर की गणना के लिए सूत्र (House Tax Calculation Formula) नीचे दिया गया है –

Property Tax = Base Value (आधार मूल्य) × Built Up Area (निर्मित क्षेत्र) × Age Factor (आयु कारक) × Building Type (भवन का प्रकार) × Use Category (उपयोग की श्रेणी)× Floor (तल)

फॉर्मूले में आधार मूल्य यानी Base Value का अर्थ यह है की किसी संपत्ति के मालिक के पास कितनी प्रॉपर्टी है। इस समय उस property की value कितनी है। इसके अलावा फॉर्मूले में Built Up Area का अर्थ है निर्मित क्षेत्र यानी आपकी प्रॉपर्टी शहरी है या ग्रामीण।

Age Factor (आयु कारक) से आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुराणी है इसका पता लगता है। Building Type का अर्थ है आपके भवन का प्रकार क्या है। Use Category (उपयोग की श्रेणी) यानी आपके प्रॉपर्टी को किस काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

Floor Factor में आपकी संपत्ति ,बिल्डिंग ,घर में कितने फ्लोर हैं इसकी जानकारी होती है। जितने अधिक फ्लोर होंगे टैक्स भी उतना अधिक लगाया जायेगा।

Property कितने प्रकार की होती है ?

कुछ विशेष मानदंडों के आधार पर संपत्ति को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में प्रॉपर्टी को 4 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं –

  • personal property- मानव द्वारा निर्मित की गयी संपत्ति जैसे कार ,बस ,क्रैन आदि।
  • भूमि (land)-ऐसी भूमि जिसपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। अल्पविकसित रूप में भूमि (land in its rudimentary form)
  • भूमि पर किये गए सुधर और अपग्रेड -ऐसे निर्माण कार्य जो मानव द्वारा भूमि पर किये गए हों जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता।
  • अमूर्त संपत्ति (intangible asset) – ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने मूर्त रूप में नहीं हो।

आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें?

आप house tax pay online की प्रक्रिया को नीचे स्टेप बाई स्टेप जान सकते हैं आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स को नगर निकायों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें? इसके लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें – house tax pay online

  • सबसे पहले अपने स्थानीय नगर पालिका की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचते हैं आपको सबसे पहले लॉगिन होना होगा।
  • यदि आप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो आपको पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद ही आप लॉगिन हो सकेंगें।
  • लॉगिन हो जाने के बाद आपको ”संपत्ति कर” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब यहाँ से संपत्ति का प्रकार और वर्ष आपको चुन लेना है।
  • अब आपको यहाँ से अन्य विवरणों जैसे मालिक का नाम ,Property Identification Number आदि को सही से भरना है।
  • अब आपको property amount को चेक करना है और payment method को चुन लेना है।
  • अब आपको यहाँ से चालान को डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।

House Tax Payment के लिए अन्य तरीके

आप चाहें तो नगर निकाय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के अतिरिक्त नीचे दिए गए पोर्टल्स पर भी जाकर नगरपालिका कर (municipal tax) का भुगतान कर सकते हैं। आप PhonePe पर अपने house tax का payment करने के लिए नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें –

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर PhonePe application को ओपन करना है।
  • जैसे ही आप अपने फ़ोन पर फोनपे ऐप पर जायेंगे आपको इसमें ”Recharge and pay bills” का सेक्शन दिखाई देगा।
  • अब आपको यहाँ से ‘‘see All” का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसपर क्लिक करना है। paytm house tax payment online
  • जैसे ही आप सी आल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर नयी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर आपको ”recharge ,utilities,donations और Financial Services & Taxes आदि का सेक्शन मिलता है।
  • आपको यहाँ से Financial Services & Taxes के सेक्शन में ”Municipal tax” (नगरपालिका कर) का विकल्प मिलता है इसपर क्लिक करें।
  • municipal tax payment online
  • जैसे ही आप नगर पालिका कर पर क्लिक करते हैं अब आपकी स्क्रीन पर All Billers का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ से अपना ”Municipal council’‘ (नगर निगम) चुन लेना है।
  • अब जैसे ही आप अपना नगर निगम का चुनाव कर लेंगे अगले पेज पर आपको ”property id” (संपत्ति संख्या),हाउस नंबर ,वार्ड संख्या जो भी पूछा गया हो उसे दर्ज करें।
  • अब आपको confirm के बटन पर क्लिक करना है।
  • property tax online
  • अब आपको get tax amount पर क्लिक करना है।
  • अब राशि की जाँच करें और अपनी सुविधानुसार payment mode को चुने और पेमेंट प्रोसेस को पूरा करें।
  • इस प्रकार आप PhonePe application से अपना House Tax Payment आसानी से कुछ ही स्टेप्स में कर सकेंगे।

वेब पर हाउस टैक्स कैसे भरें ?

  • आपको इसके लिए सबसे पहले पेटीएम की वेबसाइट paytm.com पर जाएँ।
  • जैसे ही आप वेबसाइट पर जायेंगे आपको वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की ओर recharge & pay bills on paytm का सेक्शन मिलता है।
  • अब आपको यहाँ से ‘All payment services’ का ऑप्शन मिलता है आपको इसपर क्लिक करना है। आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें
  • जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का नया पेज खुलता है।
  • नए पेज पर आपको recharge & pay bills के सेक्शन में ‘Municipal Tax का ऑप्शन दिखाई देगा। इसपर क्लिक करें। आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें
  • अब नए पेज पर आपको pay Municipal Taxes के लिए corporation का नाम सेलेक्ट करना है।
  • कॉर्पोरेशन का नाम चुन लेने के बाद आपको house number डालना है।
  • जैसे ही आप हाउस नंबर दर्ज करेंगे आपको नीचे get Tax Amount के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब अपनी सुविधानुसार आपको पेमेंट मेथड को चुन लेना है और हाउस टैक्स का पेमेंट करना है।
  • इस प्रकार आप paytm की वेबसाइट पर जाकर अपने घर का कर (house tax) ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

States and their Property Tax Payment Portal links

राज्य और उनके संपत्ति कर भुगतान पोर्टल का लिंक आपको नीचे दिया गया है जिसकी सहायता से आप अपने राज्यों के स्थानीय नगर पालिका की वेबसाइट पर जाकर हाउस टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। –

शहर (City)संपत्ति कर भुगतान पोर्टल
(Property Tax Payment Portal)
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम
(Greater Hyderabad Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
पुणे नगर निगम
(Pune Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
दिल्ली नगर निगम
(Delhi Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
पीसीएमसी
(Pimpri Chinchwad municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
ग्रेटर मुंबई नगर निगम
(Municipal Corporation of Greater Mumbai)
यहाँ क्लिक करें
नवी मुंबई नगर निगम
(Navi Mumbai Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
अमदावद नगर निगम
(Amdavad Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
कोलकाता नगर निगम
(Kolkata Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें
ब्रुहाट बेंगलुरु महानगर पालीके
(Bruhat Bangalore Mahanagara Palike)
यहाँ क्लिक करें
नगर निगम गुड़गांव
(Municipal Corporation Gurgaon)
यहाँ क्लिक करें
ग्रेटर चेन्नई निगम
(Corporation of Greater Chennai)
यहाँ क्लिक करें
लख़नऊ नगर निगम
(Lucknow Municipal Corporation)
यहाँ क्लिक करें

ऐसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान

property tax या संपत्ति कर को जमा करने के लिए मकान ,या घर के मालिक को अपने स्थानीय नगर निकाय के कार्यालय या नगर निकाय द्वारा नामित किये गए बैंकों में जाना होगा। संपत्ति कर जमा करने वाले व्यक्ति को property id ,number और account number बताना होता है।

इसके आधार पर ही प्रॉपर्टी की पहचान की जा सकती है। जिसपर गृह मालिक को टैक्स जमा करना होता है। ऑफलाइन के अतिरिक्त आप ऑनलाइन अपना House Tax जमा कर सकते हैं। online house tax payment के लिए आपको सम्बंधित राज्य या स्थानीय नगर निकाय की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

संपत्ति कर पर छूट का प्रावधान

यदि आप भी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कारकों के आधार पर संपत्ति कर पर छूट का दावा कर सकते हैं –

  • Age (आयु)-यदि आप अति वरिष्ठ नागरिक (super senior citizen) हैं।
  • आपकी नेट इनकम
  • क्षेत्र /स्थान -यदि आप अकाल क्षेत्र या इसी प्रकार के क्षेत्रों में आने वाली प्रॉपर्टी
  • प्रॉपर्टी का प्रकार
  • पब्लिक सर्विस में आपका इतिहास

नोट – संपत्ति कर (property tax) को खाली जमीन पर नहीं लगाया जा सकता। यदि आपके पास खली संपत्ति है तो आप अपने municipal corporation या सम्बंधित administrative authority से संपर्क करें।

आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें? से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-

संपत्ति कर क्या है ?

संपत्ति कर (house tax) किसी संपत्ति मालिक या property owner द्वारा अपने एरिया /क्षेत्र या स्थानीय सरकार के नगर निगम को जमा की जाने वाली सालाना राशि है। प्रॉपर्टी के अंतर्गत सभी real estate property, किसी व्यक्ति का घर /हाउस ,ऑफिस बिल्डिंग और किराये पर दी गयी संपत्ति आदि शामिल हैं।

हाउस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कौन जिम्मेवार होता है ?

House Tax/Property Tax के लिए ऐसे सभी नागरिक या संस्था /संगठन उत्तरदायी है जिसके पास मूर्त संपत्ति जैसे घर ,ऑफिस आदि हैं।

क्या होगा यदि मैं अपने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं करता हूँ ?

अगर आप अपने संपत्ति का कर समय पर नहीं जमा करते हैं तो आपको इसके लिए penalty पड़ सकती है। आपको इसके लिए अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देना होगा।

क्या प्रॉपर्टी टैक्स की गणना अलग -अलग होती है ?

जी हाँ टैक्स की दर की तरह प्रॉपर्टी टैक्स की गणना भी अलग -अलग नगर निकाय (municipal bodies) में अलग -अलग होती है। प्रॉपर्टी टैक्स को अलग -अलग व्यवस्थाओं के आधार पर वसूला जाता है -Annual Rental Value System ,Capital Value System और Unit Value System ।

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