हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ (Shagun Yojana)

केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार दोनों ही समय-समय पर नागरिकों के हित के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी करते रहते है जिससे उन्हें लाभ पहुँचायें जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा राज्य की लड़कियों के लिए एक योजना को शुरू किया है। योजना का नाम है हिमाचल प्रदेश शगुन योजना. यह योजना खासकर के उन परिवार की लड़कियों के लिए बनायीं गयी है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी होने के कारण उनके परिवार वाले उनकी शादी तक नहीं करा पाते। HP Shagun Yojana शगुन योजना के माध्यम से सरकार कन्याओं को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ (Shagun Yojana)
HP Shagun Yojana

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अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हिमाचल प्रदेश शगुन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। आज हम आपको योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों जैसे: शगुन योजना क्या है, योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, योजना का उद्देश्य, योजना हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। योजना से जुडी और अधिक जानकारी जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना

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मुख्यमंत्री जी ने योजना की शुरुवात गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही गरीब परिवार की बेटियों के लिए की है। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 में पूरे देश में संचालित कर दिया गया। शगुन योजना के तहत BPL परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की कन्याओं को शादी के लिए 31 हजार रुपये की धनराशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत ही जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

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राज्यहिमाचल प्रदेश
योजनाशगुन योजना
के द्वारासीएम जय राम ठाकुर
उद्देश्यगरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना
अनुदान राशि31 हजार
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.hp.gov.in

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को शुरू करने का उद्देश्य

Himachal Pradesh Shagun Yojana को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने के लिए मदद करना है क्योंकि गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है उनकी आय का साधन भी कुछ नहीं होता ऐसे में उनके परिवार में जितनी भी लड़कियाँ होती है वह शादी की उम्र में भी घरों में बैठी रहती है या तो शादी की व्यवस्था के लिए नागरिकों को लोन लेना पड़ता है जिससे वह कर्ज में भी फंस जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

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HP शगुन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएँ

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएँ इस प्रकार से है:

  • शगुन योजना की शुरुआत राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा किया गया है।
  • लड़की या लड़की के माता-पिता या अभिभावक योजना का आवेदन कर सकते है।
  • अगर लड़की बेसहारा है उसके माता-पिता नहीं है तो वह स्वयं से इस योजना का आवेदन कर सकती है।
  • आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जायेगा।
  • कन्या शादी होने के दो महीने पहले या शादी के 6 महीने के अंदर तक इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।
  • सरकार ने योजना को शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
  • लाभार्थी को मिलने वाली राशि सीधा DBT के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी।

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HP शगुन योजना हेतु पात्रता

अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है। हम आपको इसकी पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।

  • हिमाचल राज्य के मूलनिवासी गरीब परिवार की लड़कियाँ ही इस योजना का आवेदन कर सकती है।
  • योजना के तहत लड़की की आयु 18 साल उससे अधिक और लड़के की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी जरुरी है।
  • आवेदक कन्या का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की बेटी ही इस योजना के पात्र समझी जाएगी।
  • आवेदन करने वाली कन्या SC/ST/OBC केटेगरी से संबंध रखने वाली होनी चाहिए।
  • यदि कोई लड़की राज्य से बाहर शादी करती है तब भी वह इस योजना के पात्र समझी जाएगी।
  • राज्य की जो भी महिला विधवा है और वह दोबारा से शादी करना चाहती है वह भी इस योजना के पात्र मानी जाएगी।
  • जिन निराश्रित महिलाओँ को छोड़ दिया गया होगा और जो आर्थिक रूप से अपनी शादी करने में सक्षम नहीं हो पारी वह भी इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।

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Himachal Pradesh Shagun Yojana से जुड़े आवश्यक दस्तावेज

यदि आप भी योजना का आवेदन फॉर्म भरना चाहते है तो आपको इसके लिए योजना में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी होनी बहुत जरुरी है। हम आपको योजना से जुडी जानकारी के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है:

लड़की का आधार कार्डपासपोर्ट साइज फोटोजातिप्रमाण पत्र
BPL राशन कार्डरजिस्टर्ड मोबाइल नंबरलड़की का पहचानपत्र
आयु प्रमाणपत्रमूलनिवास प्रमाणपत्र

हिमचाल प्रदेश शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Himachal Pradesh Shagun Yojana का आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट हिमचाल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा HP shagun yojna 2022 apply online
  • अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लें। himachal pardesh shagun yojna online registration
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकरी जैसे: आधार नंबर, फॅमिली ID, नाम, लिंग, डेट ऑफ़ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, राज्य, जिला, तहसील, ईमेल ID, लॉगिन ID, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर आदि भरना होगा।
    ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शगुन योजना 2022
  • अब आपको अपना फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और प्रोफाइल इमेज को अपलोड कर लेना होगा।
  • सभी जानकरियों को भरने के बाद आपको रजिस्टर के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

लॉगिन करने का तरीका

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जायेगा यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश शगुन योजना अप्लाई हियर के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भर देना है और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लेना है। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

HP शगुन योजना का ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफलाइन आवेदन करने के आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा।
  • आवेदक को अपने साथ सभी जरुरी दस्तावेजों को ले जाना जरुरी है जिससे उन्हें योजना का फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी ना आये।
  • इसके बाद आप केंद्र से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
  • अब आप आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारियों को भर दें और साथ ही आवश्यक दस्तवेजों को अटैच कर लें।
  • सभी जानकरियों को भरने के पश्चात फॉर्म को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ लें यदि किसी प्रकार की गलती हो तो आप इसमें सुधार कर लें।
  • इसके बाद आप अंत में फॉर्म को केंद्र में जमा करवा लें। जिसके बाद आपकी ऑफलाइन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना आवेदन स्थिति चेक करने की प्रक्रिया (एप्लीकेशन स्टेटस)

  • सर्वप्रथम आप ई-डिस्ट्रिक्ट हिमचाल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। himachal-pradesh-shagun-yojana
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको सर्विस को सेलेक्ट करना होगा।
  • जिसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना होगा।
  • और सर्च बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
  • क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म की स्थिति आपके स्क्रीन पर आप देख सकेंगे।

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Himachal Pradesh Shagun Yojana से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

योजना का आवेदन कैसे कर सकते है?

आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है। यदि वह ऑनलाइन आवेदन करते है तो उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यदि वह ऑफलाइन आवेदन करते है तो वह योजना से सम्बंधित कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म को भर सकते है।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की शुरुवात किसने की?

हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा यह योजना शुरू की गयी। इस योजना को केवल राज्य की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता करने के लिए शुरू की गयी।

योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in है। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है।

HP शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियों को शादी के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी?

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत BPL परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की कन्याओं को शादी के लिए 31 हजार रुपये की धनराशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी।

हमने आपको अपने आर्टिकल में हिमचाल प्रदेश शगुन योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक हिंदी में बता दिया है। अगर आपको योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी जाननी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे।

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