हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। राज्य के गरीब व कमजोर श्रमिक जो आर्थिक तंगी के वजह से अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, उन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु बच्चे के जन्म के समय और उसकी पत्नी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
ऐसा करने से नवजात शिशु और उसकी माँ को बेहतर सुविधा मिलेगी। बच्चे का अच्छे से पालन-पोषण होने पर मृत्यु दर में कमी आएगी। इस योजना का लाभ केवल राज्य के श्रमिक के परिवार को दिया जाएगा।
तो आइये जानते है हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 क्या है? योजना से जुडी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023
हरियाणा सरकार द्वारा नवजात शिशु और उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है। हमारे देश में कई सारे ऐसे श्रमिक है, जो अपनी आर्थिक तंगी के वजह से अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाते है।
इसलिए सरकार द्वारा श्रमिक की पत्नी और उसके होने वाले शिशु को स्वस्थ और सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। जिसका उपयोग वह पौष्टिक आहार और हॉस्पिटल के खर्चे में कर सकता है।
इस योजना के तहत सरकार बच्चे की देख-रेख एवं पौष्टिक आहार के लिए 15 हजार रुपए और नवजात शिशु की माँ को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को योजना के नियम एवं शर्तों को मानना होगा। हरियाणा राज्य में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ हुआ है जिसके तहत कन्या के विवाह के समय 51,000 रुपए शगुन के तौर पर दिए जाएंगे।
Haryana Pitritva Labh Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
अनुदान राशि | 21,000 रुपए |
लाभ | राज्य के गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना |
उद्देश्य | नवजात शिशु और माँ का उचित पालन-पोषण कर मृत्यु दर में कमी करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov |
Haryana Pitritva Labh Yojana का उद्देश्य
देश में कई सारे ऐसे गरीब मजदूर है, जो सही में अपने परिवार और बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर पाते है। जिस वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
इसी को देखकर हरियाणा सरकार ने नवजात शिशु और उसकी माँ का सही से पालन-पोषण करने करने के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
ताकि दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहे और राज्य में मृत्यु दर कम से कम हो। इसी प्रकार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर ( SC, ST एवं पिछड़े वर्ग) को सहायता देने हेतु आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बालिका के जन्म के समय 21 हजार रुपए उसके पालन पोषण के लिए दिए जाएंगे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- राज्य के जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड है, केवल वही इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- यदि लाभार्थी इसी प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता है।
- श्रमिक बच्चे के जन्म होने के एक साल के भीतर इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- यदि जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था में वह इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे।
- योजना में आवेदन करते समय नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक वितरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पर आपको Register now के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है
- अब आपके सामने Registration Form आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी आदि अन्य जानकारी को भर कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके बाद आपको योजना की login डिटेल्स भरकर लॉगिन कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको Apply for Services दिखेगा जिसमे आपको View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने सभी सेवाएं एवं योजनाएं आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको Paternity सर्च करना होगा।
- अब आपको Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर वेरफिकेशन करना होगा। वेरफिकेशन पूरा होने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। और मांगे गए सभी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर सबमिट कर लेना है।
- इस प्रकार से आपका हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के श्रमिक मजदूरो का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना लागू होने से नवजात शिशु और उसकी माँ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दोनों के पालन पोषण एवं स्वास्थय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से नवजात शिशु के पालन-पोषण एवं रख-रखाव के लिए 15 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शिशु की माँ को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- हरियाणा राज्य में मृत्यु दर कम से कम हो उसके लिए बच्चे और माँ का उचित ध्यान रखा जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से सम्बंधित सवालों के जवाब
इस योजना का लाभ गरीब श्रमिक की गर्भवती पत्नी और उसके होने वाले नवजात शिशु को दिया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे कमजोर श्रमिक जो आर्थिक तंगी के वजह से अपने परिवार का सही से पालन-पोषण नहीं कर पाते है इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन में सुधार करना है, नवजात शिशु और माँ को पौष्टिक आहार की सुविधा देकर उन्हें स्वस्थ रखना है।
इस योजना के तहत श्रमिक की पत्नी और नवजात शिशु दोनों की देखभाल और उत्तम खाने -पीने की व्यवस्था करने के लिए 21,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
Haryana Pitritva Labh Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov है।