हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना को 2017 में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा योजना की शुरुवात की गयी। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह पेंशन योजना बूढ़े लोगो के लिए एक आस लेकर आयी है जिसके माध्यम से वृद्धावस्था में बूढ़े लोगो पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान की करेगी।
जिससे वह स्वयं से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। Haryana Old Age Pension yojana से मिलने वाली पेंशन पहले 2250 रुपये थी जो की 1 जनवरी 2020 में लागू हुई थी, लेकिन इस साल पेंशन में वृद्धि की गयी जिसमे कुल 250 रुपये सरकार ने बढ़ाये है जिसके तहत अब योजना के अंतर्गत सरकार हर महीने 2500 रुपये की मदद राशि राज्य के बूढ़े लोगो को देगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल पायेगी।
यह राशि सीधा DBT(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के कहते में पंहुचा दी जाती है। जिस किसी वृद्धजन की आयु 60 साल से अधिक होगी वही इस योजना का आवेदन कर सकेंगे। बुजुर्ग पुरुष या महिला दोनों इसका लाभ ले सकते है। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आप दी गयी आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
हरियाणा राज्य के मुख्यम्नत्री मनोहरलाल जी ने साल 2021-2022 के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने का एलान कर दिया है। इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये और बड़ा दिए है जिसके बाद अब वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपये कर दी गयी है।
1 अप्रैल से पेंशन में हुई वृद्धि लागू कर दी जाएगी। जिससे बुजुर्ग लोग स्वयं से आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। 60 साल से अधिक आयु के राज्य के मूलनिवासी नागरिक ही इसके पात्र समझे जायेंगे। योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
सम्बंधित जानकारी जैसे: योजना का उद्देश्य, हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें (hariyana vridhawastha pension yojna online awedan kese karein), योजना का आवेदन करने की पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तवेज क्या क्या होंगे आदि जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
राज्य | हरियाणा |
योजना नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
के द्वारा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग |
साल | 2023 |
वृद्धावस्था पेंशन राशि | 2500 रुपये |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड |
लाभ लेने वाले | बुजुर्ग नागरिक |
उद्देश्य | बुजुर्ग लोगो को पेंशन देना |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना उद्देश्य
योजना का उद्देश्य यह है कि देश में बूढ़े लोगो की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है आये दिन कोई न कोई इंसान अपने घरो से अपने माँ-बाप को निकाल देते है जिसके कारण वह भूखे प्यासे इधर-उधर भटकते रहते है या कई ऐसे लोग है जो अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते है।
वृद्धावस्था में इन लोगो का कोई सहारा नहीं होता उन्हें दूसरों के आगे झुखना पड़ता है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं होती इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया जिसके तहत बूढ़े लोगो को सरकार पेंशन प्रदान करेगी जिससे उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 में ऐसे आवेदन करें।
Haryana Old Age Pension Benefits
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
- योजना से मिलने वाली पेंशन राशि सीधा DBT(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सरकार द्वारा भेज दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत इस साल 250 रुपये की वृद्धि की गयी है जिसके बाद अब यह पेंशन राशि 2500 रुपये बुजुर्गो को प्राप्त होगी।
- हरियाणा राज्य में रह रहे सभी बुजुर्ग महिला एवं पुरुष इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुवात की गयी।
- आप इस योजना का आवेदन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम द्वारा कर सकते है।
- ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
- योजना के तहत बुजुर्ग लोग स्वयं से आत्म निर्भर बन पाएंगे और उनकी जिंदगी सुधर पायेगी।
पात्रता
अगर आप भी योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए पात्रता जाननी होगी जो की इस प्रकार से है:
- वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरुरी है।
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए बुजुर्ग महिला या पुरुष की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
- योजना का आवेदन करने के लिए परिवार की साल भर की आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बुजुर्ग इस योजना का पात्र तभी समझे जायेंगे जब वह किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहे हो।
- आवेदक किसी और अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आपके लिए यह जानना जरुरी है की आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए। हम आपको डॉक्युमनेट्स के बारे में बताने जा रहे है जो इस तरह से है:
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड | राशन कार्ड |
स्थायी निवास प्रमाण पत्र | इनकम सर्टिफिकेट | आयु प्रमाण पत्र |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो | बैंक पास बुक |
बैंक अकाउंट नंबर |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें
आपको बता देते है पेंशन योजना का आवेदन आप दो तरीको से कर सकते है: स्वयं से या CSC केंद्र पर जाकर।
- हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद आपको होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आपके समाने दो ऑप्शंस आएंगे की आप स्वयं आवेदन करना चाहते है या आप नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र पर जाकर आवेदन करना चाहते है।
- यहाँ आपको स्वयं आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद अगले पेज पर आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नए पेज पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस पर क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आपका वृद्धावस्था का आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा जिसे आपको प्रिंट आउट कर लेना है।
- अब आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: जिला, ग्राम, तारिख, आवेदक का नाम, वार्ड, शहर, पति या पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, अपना पता, केटेगरी, पिनकोड, मोबाइल नंबर आदि भर दें।
- इसके बाद आप फॉर्म को किसी ऑथॉरिज़ेड अथॉरिटी के पास सत्यापन करके हस्ताक्षरित करवा लें।
- फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ ले यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लें।
- अब आप अपने आवेदन फॉर्म को स्कैन कर दें और इसके साथ साथ फॉर्म में मांगे गए सभी जरुरी दस्तावेजों को भी कंप्यूटर या मोबाइल में स्कैन कर दें।
- अब आपको यहाँ सरल पोर्टल पर जाकर अपनी लॉगिन ID बनानी है।
- लॉगिन ID बनाने के लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है।
- जिसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आप ओल्ड ऐज पेंशन योजना हेतू सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और नागरिक पंजीकरण का फॉर्म अच्छे से भर दें।
- और इसके साथ साथ मांगे गए डाक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपको रेफ़्रेन्स नंबर दे दिया जायेगा आपको इसे याद रखना होगा।
- अब आप आवेदन फ्रॉम का प्रिंट लेकर ब्लॉक या DSWO(डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस) में जमा कर दें।
Fill application form through csc centre (जन सेवा केंद्र माध्यम से आवेदन फॉर्म भरें)
आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आस-पास के CSC CENTRE जाना है। वहां आपको जन सेवा केंद्र के संचालक को हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरने के बारे में बताना है। इसके साथ साथ आपको अपने साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी लेकर जाना है। अब आपका फॉर्म संचालक भर देगा और साथ साथ दस्तावेजों को भी अपलोड कर देगा। जैसे आपका फॉर्म भर जायेगा आपको रेफ़्रेन्स नंबर मिल जायेगा जिसे आपको याद रखना होगा। रेफ़्रेन्स नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति भी आसानी से देख पाएंगे।
लाभार्थी सूची कैसे देखें (हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना)
आपने भी इस योजना का आवेदन किया था और आप भी यह जानना चाहते है की आपका नाम लाभार्थी सूची में आया है या नहीं। सूची में नाम देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें
- लाभार्थी सूची देखने के लिए सबसे पहले आप हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- आपको यहाँ होम पेज पर लाभ पात्रों की सूची देखें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने पर अगले पेज पर आपके सामने फॉर्म दिखाई देगा।
- फॉर्म पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, क्षेत्र, ब्लॉक/नगरपालिका, गांव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन नाम, और कैप्चा कोड को भरना होगा।
- अब आपको लाभ पात्रों की सूची देखें पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आप सूची लिस्ट देख सकेंगे।
आधार/ पेंशन ID/ खाता संख्या से पेंशन डिटेल्स कैसे देखे?
- आवेदक को सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- जिसके बाद आपको होम पेज पर आधार/ पेंशन ID/ खाता संख्या से पेंशन विवरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा यहाँ आप तीन तरीको जैसे: पेंशन ID, अकाउंट नंबर, आधार नंबर से पेंशन डिटेल्स देख सकते है।
- अगर आप पेंशन ID के जरिये डिटेल्स देखना चाहते है तो आपको अपना पेंशन ID भरना है और कैप्चा कोड भरना होगा।
- अगर आप अकाउंट नंबर के जरिये डिटेल्स देखना चाहते है तो आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कैप्चा कोड भरना होगा।
- अगर आप आधार नंबर के जरिये डिटेल्स देखना चाहते है तो आपको अपना आधार नंबर भरना है और कैप्चा कोड भरना होगा।
- अब आपको अपने अनुसार चयन करके VIEW DETAILS पर क्लिक कर देना है।
जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति देखने की प्रक्रिया
आधार अपलोडिंग स्टेटस देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आपको हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- अब यहाँ होम पेज पर जिलावार आधार अपलोडिंग स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद अपने सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड को भरना होगा और व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आधार अपलोडिंग स्थिति आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी।
बैंक व IFSC कोड द्वारा अपलोडिंग स्थिति देखें
आवेदक को सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। आपको होम पेज पर बैंकवार खातों की अपलोडिंग की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पर आपको सिक्योरिटी कोड को भरना है और व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है।
check village wise identifier list – गांव अनुसार पहचानकर्ता की लिस्ट कैसे देखें
- गांव अनुसार पहचानकर्ता की लिस्ट देखें के लिए सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको गांव अनुसार पहचानकर्ता की सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके समाने अगला पेज खुल जायेगा।
- आपको विलेज वाइज या एजेंसी वाइज में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
- यहाँ आपको अपना पहचान पत्र जानने के लिए अपना जिला, क्षेत्र ब्लॉक, गांव, सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड भर देना है।
- अब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दें जिसके बाद आपके सामने आपके गांव के अनुसार पहचानकर्ता की लिस्ट आपको दिखाई देगा।
गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम देखें
- आपको हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- अब यहाँ होम पेज पर गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद अपने सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा, यहाँ आपको विलेज वाइज या एजेंसी वाइज में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
- अब आपको अपना पहचान पत्र जानने के लिए अपना जिला, क्षेत्र ब्लॉक, गांव, सेलेक्ट करना है और सिक्योरिटी कोड भर देना है।
- अब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दें जिसके बाद आपके सामने आपके गांव के अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम आपको दिखाई देगा।
आधार कार्ड नंबर लिंक करने की प्रक्रिया जाने
- आधार नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
- यहाँ होम पेज पर आप लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें के दिए हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आप बेनेफिशरी ID और कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा इससे आप अपना आधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते है।
kalyan window में सुझाव/ शिकायत दर्ज कैसे करें?
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज परआपको कल्याण विंडो में सुझाव व शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके समाने अगला पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जायेगा की क्या आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभपात्र है: हां या ना, आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने अगले पेज पर आपको अपना जिला, बेनेफिशरी id, और सुरक्षा कोड को भर देना है।
- अब आप search के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपके सामने शिकायत दर्ज और सुझाव का फॉर्म खुल जायेगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
गलत बनी पेंशन की जानकारी कैसे दें?
यदि आपकी पेंशन गलत बनी है तो आपको इसकी जानकारी देनी बहुत जरुरी है। जानकारी जानने के लिए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- सबसे पहले सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज खुलने पर आप गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी यहाँ दें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने अगले पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव, पेंशन का नाम, बेनिफिशरी ID, और सुरक्षा कोड को भर दें।
- अब आप वेरीफाई ऑप्शंस पर क्लिक करें।
- जिसके पश्चात आपकी गलत बनी पेंशन की जानकारी आप विभाग को दे पाएंगे।
Download social security pension mobile app
सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल एप्प डाउनलोड करने के लिए हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आप के सामने होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल एप्प के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आपके फ़ोन पर मोबाइल एप्प डाउनलोड हो जायेगा। जिसे आप इनस्टॉल करके देख सकेंगे।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के बुजुर्ग लोगो को हर महीने सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी ताकि उन्हें किसी के आगे बुढ़ापे में झुकना न पढ़े और वह आत्मनिर्भर और मजबूत बन सके। यह राशि उनके खाते में भेजी जाएगी लेकिन इसके लिए उनका बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना को 2017 में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा योजना की शुरुवात की गयी।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना का संचालन किया जाता है।
योजना का उद्देश्य यह है कि वह बुजुर्ग महिला व पुरुष जिनके परिवार वाले उन्हें अकेला छोड़ देते है और वृद्धावस्था में इन लोगो का कोई सहारा नहीं होता उन्हें दूसरों के आगे झुखना पड़ता है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं होती इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया जिसके तहत उन्हें पेंशन सहायत राशि दी जाएगी।
जी नहीं, हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का आवेदन अन्य राज्य के बुजुर्ग नागरिक नहीं कर सकते है, केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी बुजुर्ग महिला एवं पुरुष कर सकते है।
आवेदक के पास स्वयं का आधार कार्ड, पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि सभी डाक्यूमेंट्स योजना का आवेदन करने के लिए होने चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग लोगो को हर महीने 2500 रुपये की पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना से मिलने वाली पेंशन राशि सीधा DBT(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।
हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना का आवेदन आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा कर सकते है। यदि आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करते है तो इसके लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते है तो इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाकर फॉर्म को भरना होगा।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है या आपको किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी है तो आप हमारे द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते है या ईमेल के जरिये मैसेज भेज सकते है।
फ़ोन नंबर | 0172-2713277, 2715090 |
ईमेल id | sje@hry.nic.in |
पता | डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हरियाणा sco 20-27, 3rd फ्लोर, lic जीवन डीप बिल्डिंग, सेक्टर 17 A, चंडीगढ़ |
हमने अपने आर्टिकल में हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है और अगर आपको सम्बंधित जानकारी जाननी है तो आप हमे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते है हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरुर करेंगे।