हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय कार्ड धारक नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा दयालु योजना को आरंभ किया है। इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार अपने राज्य का विकास करने के लिए निरन्तर नए-नए योजनाओं को आरंभ करते है।
इस बार सरकार ने अंत्योदय परिवार का उत्थान करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्लांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उनका परिवार सही से जीवन यापन कर पाएं। यदि अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु व दिव्लांग होने पर 1.80 लाख तक की वार्षिक आय परिवार वालों को प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करवाना अनिवार्य है। तो आइये जानते है हरियाणा दयालु योजना 2023 क्या है ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
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हरियाणा दयालु योजना 2023
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवार को योगदान देने के लिए हरियाणा दयालु योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार को सुरक्षा देने हेतु परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु व दिव्लांग होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की एक और पहल
— CMO Haryana (@cmohry) March 16, 2023
दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता pic.twitter.com/iM1sLVOGGO
इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर लाभार्थी के परिवार को 1.80 लाख रुपये की वित्तीय आय दी जाएगी। यह धनराशि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
Haryana Dayalu Yojana Highlishts key
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
अनुदान राशि | 1 लाख से 5 लाख तक |
उद्देश्य | अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार के जीवन स्तर में सुधार करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dapsy.finhry.gov |
हरियाणा दयालु योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे अंत्योदय परिवार जो गरीब एवं कमजोर होने के कारण बड़ी दुर्घटना होने पर उत्तम इलाज करवाने में सक्षम नहीं होते उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान दिया जाएगा।
ताकि उन्हें ख़राब स्थिति में किसी पर निर्भर न होना पड़े। यदि परिवार का कोई व्यक्ति दिव्लांग व मृत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूरा परिवार एकजुट होकर परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। ऐसा करने से राज्य में गरीबी दर कम होगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
योजना के तहत निर्धारित आयु वर्ग एवं दी जाने वाली धनराशि का विवरण
आयु सीमा | दी जाने वाली अनुदान राशि |
5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
41 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
Haryana Dayalu Yojana के लिए पात्रता
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल अंत्योदय कार्ड धारक परिवार आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने व दिव्लांग होने की स्थिति में ही परिवार के सदस्यों को अनुदान राशि प्राप्त होगा। अन्यथा नहीं होगा।
- दुर्घटना होने पर परिवार के सदस्य को 3 महीने के अंदर आवेदन करवाना होगा।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत सिर्फ 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के नागरिकों को लाभ दिया जाएगा।
- अनुदान धनराशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास पहचान पत्र/PPP नंबर होना चाहिए।
Haryana Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्लांग होने का प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता वितरण
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा दयालु योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट dapsy.finhry.gov पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- होम पेज पर आपको नीचे दर्शाए गए Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। जहाँ पर आपको योजना का प्रकार चयन करना है और परिवार पहचान पत्र संख्या लिख कर Get OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- ये जानकारी दर्ज कर लेने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- जहाँ पर पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर लेने के बाद मांगे गए दस्तावेज को अपलोड कर देना है। और अंत में submit के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- इस प्रकार से आपका हरियाणा दयालु योजना में आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
हरियाणा दयालु योजना के लाभ
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्य व दिव्लांग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान जाएगी।
- राज्य के प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक नागरिक मृत्यु व दिव्लांग होने की स्थिति में परिवार के सदस्य योजना के अंतर्गत आवेदन करके 1.80 लाख रुपए का लाभ ले सकते है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के परिवार वालों को दुर्घटना होने के 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।
- इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा। ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त होकर परिस्थिति का सामना कर सकें।
- इस योजना की सहायता से अंत्योदय परिवार को आर्थिक तंगी की समस्या से दूर किया जाएगा।
- योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और आवेदन करने के लिए सरकारी विभाग जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Haryana Dayalu Yojana FAQs-
इस योजना के तहत राज्य के किसी अंत्योदय परिवार की मृत्यु या दिव्लांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया जाएगा। उस राशि से वह अपने परिवार का लालन-पालन कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 1 से लेकर 5 लाख तक की राशि प्रदान। ये राशि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट dapsy.finhry.gov है।