सरकार देश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लोगों को आरक्षण प्रदान करती है। ये आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरी में जरूरी होता है. इस प्रमाण पत्र को उत्तरप्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग के नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है केवल वही बनवा सके है।
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UP ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र क्या होता है ?
UP EWS प्रमाणपत्र, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ये एक ऐसा दस्तावेज है जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। वह इसका लाभ उठा सके हैं EWS की फुल फॉर्म Economically Weaker Section है, जिसे हिंदी में आर्थिक कमजोर वर्ग कहते है।
इस सर्टिफिकेट का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है और जिसकी वैधता 1 साल तक रहती है। जिसे अगले वर्ष फिर से रीन्यू करना होता है।
आर्टिकल का नाम | UP EWS Certificate |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
सम्बन्धित विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन मोड | ऑफलाइन मोड |
लाभ | 10 % आरक्षण |
लाभार्थी | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
फॉर्म पीडीऍफ़ | EWS Certificate Form pdf |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देना |
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये ?
आवेदन के लिए अभी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। इसके लिए आप को अभी कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा। तब तक आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको UP EWS Certificate के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
- आप चाहें तो इसे सम्बन्धित कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- अब आप आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरा भर दें।
- इस के बाद आप को अपने सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को इसी Application Form के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आप UP EWS Certificate Application Form को तहसील या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
- कार्यालय अधिकारी के द्वारा आपके आवेदन की जाँच होने के बाद आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा।
- जिसके बाद निश्चित समय अवधि में अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय जाकर UP EWS Certificate प्राप्त करना होगा।
- इस तरह से आपकी EWS सर्टिफिकेट को बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
EWS Certificate बनवाने के लिए पात्रता मानदंड
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मूल / स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आप सामान्य वर्ग के परिवार से होने चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- सवर्ण परिवार जो आवेदन कर रहा हो उसका 1000 वर्ग फ़ीट से कम का आवासीय फ्लैट हो।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड के स्वामी नहीं होने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र हेतु दस्तावेज
अभी यूपी में ऑनलाइन EWS प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
- पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड , वोटर आईडी आदि )
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- स्व घोषित शपथ पत्र
- मूल / स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- जमीन व सम्पती से जुड़े दस्तावेज।
- जाति प्रमाण पत्र
- एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
EWS Praman Patra से लाभ
- इस प्रमाण पत्र से सभी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त होगा।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है।
- आर्थिक कमी के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए कोचिंग आदि नहीं कर पाते उनके लिए ये आरक्षण काफी सहायक होगा।
- जो लोग इस केटेगरी में आते हैं, उन्हें इसका फायदा सरकारी नौकरी में भी प्राप्त होगा।
- लाभार्थी को नौकरी में आवेदन से लेकर प्रमोशन आदि में भी लाभ प्राप्त होगा।
- जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे और सामान्य वर्ग में होने के चलते बहुत से लाभ एवं अवसरों से वंचित रह जाते थे उन्हें अब आसानी से वो अवसर प्राप्त हो जाएंगे।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से इस वर्ग में आने वाले लोगों को अब अलग -अलग क्षेत्रों जैसे की स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
- अब उन्हें सामान्य वर्ग में होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में किसी प्रकार के सुविधा और अवसरों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उन्हें भी पूरा अवसर मिलेगा।
UP EWS Certificate से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
ईडब्ल्यूएस UP प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
EWS Certificate बनवाने के बाद इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना होगा।
EWS प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
यह इकोनोमिकल वीकर सेक्शन के लिए जारी किया जाता है जिसे राज्य सरकार जारी करती हैं।
EWS प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश किन लोगों के लिए जारी किया जाता है ?
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राज्य के सामान्य वर्ग के EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
EWS Certificate कितने रुपए में बनता है ?
ये Certificate मात्र 10 से लेकर 50 रुपए के बीच बन जाता है।