दोस्तों जैसा की आपने मूल निवास प्रमाण पत्र का नाम सुना तो ही होगा। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति के उस राज्य में होने का प्रमाण बताता है। निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का बनाया जाता है। इस पत्र की आवश्यकता हमें विभिन्न कामों जैसे- राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने, सरकारी नौकरी में अप्लाई करने, स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलवाने और अन्य दस्तावेजों को बनवाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरुरत होती है। इस प्रमाण पत्र को आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। अगर आप दिल्ली शहर में निवास करते है तो आपका यह जानना बेहद जरुरी है कि दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करे? अप्लाई करने की प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज और पात्रता आदि आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी को लेने के लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।

मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?
यह एक सरकारी दस्तावेज है। जो हर व्यक्ति के रहने के स्थान को दर्शाता है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के एक जगह पर 15 साल से अधिक वर्ष को दर्शाता है। इस पत्र को प्राप्त करने के लिए किसी भी वर्ग, जाति के लोग अप्लाई कर सकते है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना निवास स्थान दर्शाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत जरुरी है। इस दस्तावेज में व्यक्ति से जुडी सभी जानकारी जैसे – व्यक्ति का नाम, जन्म स्थल, जन्मतिथि, पता और ज़िले का नाम आदि सभी जानकारी लिखी होती है।
Highlights key of Domicile Certificate Online Delhi 2023
आर्टिकल का नाम | दिल्ली मूल निवास प्रमाण |
संचालन | राजस्व विभाग, दिल्ली |
लाभार्थी | दिल्ली राज्य के सभी नागरिक |
वर्ष | 2023 |
निवास प्रमाण की आवश्यकता | स्कूल- कॉलेज,सभी दस्तावेजो में, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर पर |
योजना का लाभ | घर बैठे ऑनलाइन की सुविधा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.delhigovt.nic |
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता का विवरण
- जब भी हम स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान में एडमिशन के लिए जाते है, तो उस समय सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र की जरुरत होती है।
- राज्य सरकार समय-समय पर नयी योजना की घोषणा करते है उन सभी योजना का लाभ प्राप्त हेतु निवास स्थान दर्शाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारी व गैर सरकारी जॉब में आवेदन करने के लिए भी यह बेहद जरुरी है।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जरुरी दस्तावजों को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है।
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दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु दस्तावेज
दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। यदि आप दिल्ली शहर में 3 साल से रह रहे है तो आप किसी भी प्रक्रिया से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए सभी दस्तावजों का होना अनिवार्य है। जो कि इस प्रकार से है –
1. पानी का बिल | 2. टेलीफोन बिल | 3. बिजली बिल |
4. आधार कार्ड | 5. शैक्षणिक प्रमाण पत्र | 6. वोटर आईडी कार्ड |
7. बैंक पासबुक वितरण | 8. राशन कार्ड | 9. उम्मीदवार की फोटो |
10. दिल्ली में 3 साल रहने का प्रमाण | 11. ड्राइविंग लाइसेंस | 12. मोबाइल नंबर |
दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए पात्रता
- दिल्ली राज्य के सभी नागरिक निवास प्रमाण पत्र में आवेदन कर सकते है।
- यदि किसी महिला की शादी दिल्ली राज्य में हो जाती है तो वह भी इसमें आवेदन कर सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में 3 साल से अधिक समय से रेंट की मकान पर रह रहा है तो उसके पास 3 साल का रेंट एग्रीमेंट होना जरुरी है।
- यदि किसी व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ हो। और बाद में किसी वजह से उसे अन्य जगह जाना पड़ा तो फिर भी वह इसमें आवेदन कर सकता है।
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How to Apply Domicile Certificate Online Delhi
यदि आप दिल्ली शहर में निवास करते है तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है। नीचे जानें आवेदन प्रक्रिया –
- सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो New user के ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो Registered users login के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद आपको Apply For Services पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद E-District delhi की विभिन्न सेवाएं दिखाई देंगी।
- अब आपको Issue Of Domicile Certificate ढूंढ़ना है और उसके सामने Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है साथ ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड या कोई अन्य एड्रेस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, फोटो आदि की ज़रूरत भी पड़ेगी।
- सभी डिटेल्स पूरी होने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, इस प्रकार से आपका दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र का सफल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं।
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दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा।
- होम पेज के सबसे ऊपर Service ऑप्शन पर जाकर Revenue के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको Issuance of Domicile Certificate के PDF ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- PDF फॉर्म डाउनलोड होने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर सही से भरना है।
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अपने क्षेत्र के SDM कार्यालय में जाना है।
- आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद फॉर्म को अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- अधिकारी द्वारा फॉर्म की जांच करने के बाद आपके फॉर्म को जमा कर दिया जायेगा।
- अधिकारी द्वारा आपको एक रशीद प्राप्त होगी।
- मूल निवास प्रमाण पत्र को बनने में लगभग 10-15 दिन का समय लग जायेगा। 15 दिन के बाद कार्यालय में आकर रशीद को अधिकारी के पास जमा कर आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
- इस तरीके से आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर सकते है।
दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म – Download pdf
दिल्ली मूल निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित सवालों के जवाब
Domicile Certificate Online Delhi आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी भी एक प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
इसमें आवेदन करने के व्यक्ति का दिल्ली राज्य का निवासी, यदि व्यक्ति रेंट पर है तो उसे 3 साल का रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा या फिर पुराने सभी बिल की जानकारी देनी होगी।
सबसे पहले स्कूल,कॉलेज और महाविद्यालय में एडमिशन करने, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजो को बनाना के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।