बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसान भाइयों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।जैसा की आप सभी जानते है कि कभी कभी प्राकृतिक रूप से आई आपदा जैसे: बाढ़, ओले, तेज बारिश, आंधी-तूफ़ान की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ने लगती है और कई बार तो वह आत्म हत्या भी कर लेते है। इन सभी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने Bihar Fasal Sahayata Yojana को शुरू किया।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा सरकार किसानो की आय दोगुना करने के लिए कई तरह की योजनओं को जारी करती रहती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।
योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: Bihar Fasal Sahayata Yojana apply कैसे करें, योजना से मिलने वाले लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ग्राम पंचायत लिस्ट कैसे देखें आदि जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023
राज्य में रह रहे किसान भाइयों के हित के लिए राज्य सरकार आये दिन उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए नए-नए प्रयास करती रहती है जिससे कृषकों को कभी भी किसी भी प्रकार की भारी समस्या का सामना ना करना पड़े। Bihar Fasal Bima Yojana की शुरुवात बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा की गयी। योजना के अंतर्गत अगर किसी भी किसान की फसल प्राकृतिक रूप से 20% तक नष्ट हो जाती है तो उन्हें 7500 रुपये प्रति हेक्टर के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी और यदि फसल 20% से ज्यादा बर्बाद होती है तो उन्हें 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रदान किये जायेंगे।
अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान की वजह से सहायता राशि प्रदान की जाएगी यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है, जिससे किसानों की बर्बाद हुई फसल की भरपाई हो सके।
आवेदक आसानी से अपने कंप्यूटर व मोबाइल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना हेतु आवेदन कर सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। योजना के अंतर्गत आवेदक इन सभी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसो, गन्ना, प्याज,आलू हेतु पंजीकरण कर सकता है।
Key Highlights of Bihar Fasal Bima Yojana
आर्टिकल का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन |
राज्य का नाम | बिहार |
योजना का नाम | राज्य फसल सहायता योजना |
के द्वारा | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
विभाग | सहकारिता विभाग |
लाभ लेने वाले | राज्य के किसान |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु मदद राशि प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
वित्तीय सहायता राशि | 7500 से 10000 |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | www.pacsonline.bih.nic.in |
फसल सहायता योजना के तहत यदि किसान की फसल बर्बाद होती है तो उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि हेतु किसी भी तरह बीमा क़िस्त (प्रीमियम) नहीं भरना है। जैसा की आप जानते है बिहार राज्य में किसान सबसे ज्यादा धान तथा तिल की खेती करते है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले से ही खरीफ तथा रबी फसल के मौसम में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। तभी वह इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का यह है कि यदि राज्य में प्रकृतिक आपदा आती है और उसके कारण किसान की फसल नष्ट व बर्बाद होती है तो उन्हें सरकार फसल की भरपाई के लिए सहायता राशि प्रदान करेगी ताकि उन्हें किसी तरीके के नुकसान से न गुजरना पढ़े या आत्महत्या न करना पढ़े और इसके अलावा किसान लोगो को खेती के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना जिससे देश में और अधिक लोग कृषि उत्पाद में जुड़ सके। फसल सहायता योजना से किसान आत्मनिर्भर और मजबूत बन पायंगे और यदि फसल बर्बाद होती है तो इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
यह किसानों को आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल सहायता योजना को शुरू किया गया है। अब किसानों को प्राकृतिक रूप से होने वाले फसलों के नुकसान में राहत प्रदान की जाएगी। यह किसानों को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गयी है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना से मिलने वाले लाभ
- सरकार उन किसानो को प्रतिहेक्टर के अनुसार सहायता राशि देगी जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा जैसे: बर्फ-बारी, आंधी तूफ़ान, बारिश, बाढ़ आदि की वजह से बर्बाद होगी।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- यदि किसान की फसल 20% तक आपदा के कारण नष्ट हुई होगी तो उन्हें 7500 रुपये प्रति हेक्टर के अनुसार वित्तीय राशि दी जाएगी ताकि उसके फसल के नुकसान की भरपाई हो सके।
- इसके अलावा अगर किसान की फसल 20% से अधिक आपदा के कारण बर्बाद होती है तो उनको 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर दिए जायेंगे।
- बिहार सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का बीमा किश्त नहीं देना होगा।
- आवेदक को फसल से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी तो वह पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से जानकारी को देख सकता है।
फसल सहायता योजना हेतु पात्रता
यदि आप भी राज्य फसल सहायता योजना का आवेदन करना चाहते है तो आवेदन करने से पहले आपको इसकी पात्रता के बारे में पता होना बहुत ही जरुरी है तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आज हम आपको योजना की पात्रता के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
- राज्य फसल योजना का आवेदन बिहार राज्य के मूलनिवासी किसान ही कर सकते है।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है।
- आवेदक किसान के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत अगर फसल प्राकृतिक रूप से नष्ट हुई होंगी तभी किसान को लाभ मिलेगा। किसी अन्य प्रकार से फसल बर्बाद होने पर योजना का पात्र नहीं समझा जायेगा।
Bihar Fasal Bima Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
Bihar Fasal Bima Yojana का आवेदक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड आदि (400 KB से कम का पीडीऍफ़) | मूलनिवास प्रमाण पत्र (400 KB से कम का फॉर्मेट) |
बैंक का पहला पेज (400 KB से कम का फॉर्मेट) | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
किसान की भूमि के कागजाद |
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजाद की स्व-प्रमाणित प्रति चाहिए
1. रैयत किसान के लिए : रैयत किसान वह होते है जिनकी स्वयं की खेती या जमीन होती है।
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (1 एमबी से कम)
- स्वं-घोषणा पत्र (400 केबी से कम)
2. गैर रैयत किसान के लिए : गैर रैयत किसान वह किसान है जिनकी स्वयं की जमीन नहीं होती, जो किसी अन्य के खेत को नकदी के रूप में खेती करते है।
- स्वं-घोषणा पत्र (400 केबी से कम)
रैयत किसान के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | यहाँ क्लिक करें |
गैर रैयत किसान के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | यहाँ क्लिक करें |
फसल सहायता योजना के तहत इन फसल की होगी भरपाई
- अगर मसूर की खेती प्राकृतिक रूप से नष्ट होती है तो सरकार 35 जिलों में इसकी भरपाई के लिए मदद राशि प्रदान करेगी, इसके अलावा अगर चने की फसल नष्ट होगी तो 17 जिलों की भरपाई की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत अगर अरहर की खेती का नुकसान होता है तो 22 जिले, गन्ने की खेती नष्ट होती है तो 16 जिले, राई एवं सरसो के लिए सभी जिले, प्याज की खेती नष्ट होती है तो 14 जिले और आलू की खेती के लिए 15 जिलों की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
- गेहूं एवं मक्के के लिए 38 जिलों में पंचायत स्थिर की गयी है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
यदि आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है, तो इसके लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- राज्य सफल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार राज्य की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। जैसा कि नीचे दिए गए पेज में दिखाया गया है।
- होम पेज पर आपको कृषि विभाग में किसान निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के लिए यहाँ क्लिक करें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आप सीधा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग की नई वेबसाइट पर पहुँच जायेंगे।
- अब आप होम पेज पर दिए गए पंजीकरण के ऑप्शन के अंदर पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आपका नया पंजीकरण का पेज खुलेगा यहाँ आपको दिए गए तीन ऑप्शन में से डेमोग्राफी + OTP के ऑप्शन पर टिक करना है।
| - टिक करते ही आपको आधार कार्ड की डिटेल्स जैसे: आधार नंबर, आवेदक का नाम भरना है।
- अब आप AUTHENTICATION (प्रमाणीकरण) पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आवेदक की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ?
- लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें LINK – 1 (केवल फसल सहायता योजना हेतु ) पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद अगले पेज में आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- यहाँ आपको लॉगिन डिटेल्स जाइए -मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर Login के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
पात्र (योग्य) ग्राम पंचायत लिस्ट कैसे देखें ?
- पात्र ग्राम पंचायत सूची देखने के लिए आवेदक सबसे पहले बिहार राज्य की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आप योग्य ग्राम पंचायतो की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको सीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक आदि भरने होंगे।
- और इसके बाद आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के पश्चात योग्य ग्राम पंचायत की सूची आपको दिखाई देगी।
बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप रबी डाउनलोड कैसे करें ?
- राज्य फसल सहायता निरक्षण एप रबी डाउनलोड करने के लिए सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर आप योग्य ग्राम पंचायतो की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप रबी के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नए पेज पर गूगल प्ले स्टोर खुल जायेगा।
- यहाँ आप इनस्टॉल के बटन पर जाकर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपका एप SUCCESSFULLY डाउनलोड हो जायेगा।
- आप इसे ओपन करके सम्बंधित जानकारी देख सकते है।
सहायता निरक्षण एप डाउनलोड कैसे करें?
- राज्य फसल सहायता निरक्षण एप खरीफ डाउनलोड करने के लिए सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर आप योग्य ग्राम पंचायतो की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप खरीफ के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- यहाँ आपके सामने नए पेज पर गूगल प्ले स्टोर खुल जायेगा।
- अब आप इनस्टॉल के बटन पर जाकर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपका एप SUCCESSFULLY डाउनलोड हो जायेगा।
- आप एप ओपन करके सम्बंधित जानकारी देख सकते है।
फसल सहायता योजना रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- आवेदक सबसे पहले बिहार राज्य की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- यहाँ आपके समाने होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आप रिपोर्ट में जाकर बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2021 -22) के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको दी गयी लिस्ट में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है।
- जिसके बाद आप प्रखंड चुन लें।
- अब आपके सामने आपके जिले की रबी फसल की रिपोर्ट दिखाई देगी, आप चाहे तो इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते है।
धान आदिप्राप्ति (2020-21) रिपोर्ट देखें
- बिहार राज्य की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- यहाँ आपके समाने होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आदिप्राप्ति हेतु कुल आवेदन में जाकर धान(2021 -22) पर क्लिक करना है।
- नए पेज पर आपको दी गयी लिस्ट में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है।
- जिसके बाद आपको प्रखंड चुनना होगा।
- अब आपके सामने धान आदिप्राप्ति 2021 -22 की रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
गेहूँ आदिप्राप्ति (2020-21) रिपोर्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य की सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.pacsonline.bih.nic.in पर जाएं।
- यहाँ आपके समाने होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आदिप्राप्ति हेतु कुल आवेदन में जाकर गेहूं(2021 -22) पर क्लिक करना है।
- नए पेज पर आपको दी गयी लिस्ट में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है।
- जिसके बाद आपको प्रखंड चुनना होगा।
- अब आपके सामने गेहूं आदिप्राप्ति 2021 -22 की रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
महत्वपूर्ण लिंक
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2021 -22) | यहाँ क्लिक करें |
आदिप्राप्ति हेतु कुल आवेदन में जाकर धान(2021 -22) | यहाँ क्लिक करें |
आदिप्राप्ति हेतु कुल आवेदन में जाकर गेहूं(2021 -22) | यहाँ क्लिक करें |
बिहार राज्य फसल सहायता निरक्षण एप (रबी) | यहाँ क्लिक करें |
कृषि विभाग में किसान निबंधन (रजिस्ट्रेशन) | यहाँ क्लिक करें |
लॉगिन | यहाँ क्लिक करें |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान की वजह से सहायता राशि प्रदान की जाएगी यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है, जिससे किसानों की बर्बाद हुई फसल की भरपाई हो सके।
फसल सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in/fsy है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
बिहार राज्य सफल सहायता योजना के अंतर्गत किसान को 7500 एवं 10000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
जी नहीं, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है, केवल बिहार राज्य के मूलनिवासी योजना का आवेदन कर सकेंगे।
योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा किया जायेगा। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन कर सकते है।
सूखाग्रस्त ,बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको योजना से जुडी किसी प्रकार की शिकायत है या आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या सवाल जानने है तो आप हमारे द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते है इसके अलावा दिए गए ईमेल ID पर ईमेल भेज सकते है।
हेल्पलाइन नंबर: 0612-2200693, 1800-345-6290 ईमेल ID: kisanreghelp@gmail.com
हमने आपको अपने आर्टिकल में बिहार राज्य फसल सहायता योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक हिंदी में बता दिया है। अगर आपको योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी जाननी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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