बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ

बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है। जिन में से एक है – अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल जोड़ों को प्रोत्साहन राशि देकर लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में फैली जाती असमानता को खत्म करने की तरफ एक प्रयास किया है। आज इस लेख में हम आप को इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देंगे।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana में आवेदन कैसे करें ? आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, पात्रता शर्तें आदि की जानकारी हेतु आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा चालयी गयी इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में बिहार राज्य के सभी अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ो को 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये धनराशि उन्हें विवाह के पश्चात् ही मिलेगी। इस के साथ ही उन्हें इस योजना में अपनी शादी के एक वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के अंतरगत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। पहले इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को 2 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन अब इसे नियमित रूप से चालय जा रहा है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

जैसे की लेख में हमने बताया की अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को इस योजना के माध्यम से 2.50 लाख रूपए प्रदान किये जाएंगे। इस के लिए नवविवाहित जोड़े को शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदक को 10 रूपए के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसीप्ट जमा करनी होगी। प्रत्येक जोड़े को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से 1.5 लाख रूपए उनके दिए गए खाते में भेजे जाएंगे। जबकि शेष राशि को फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। जिसे योजना के अंतर्गत लाभार्थी जोड़े 3 वर्ष बाद ही निकाल सकेंगे और उन्हें इस राशि पर मिल रहा ब्याज भी प्राप्त होगा।

Highlights Of Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

योजना का नामअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्यबिहार
संबंधित विभागडॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत
योजना का प्रकारराज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी
उद्देश्यअंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना।
लाभार्थीअंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े
फॉर्म डाउनलोडयहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता शर्तें

बिहार में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गयी इस योजना के माध्यम से लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। आप की जानकारी हेतु हम यहाँ सभी पात्रता / योग्यता शर्तों को यहाँ दे रहे हैं। आवेदन पूर्व आप इन्हे अवश्य जांच लें।

  1. Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकेंगे।
  2. इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब युगल जोड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति / जनजाति और दूसरा सवर्ण जाति से हो।
  3. योजना के अंतर्गत विवाह कर रहे दोनों ही व्यक्तियों की ये पहली शादी होनी चाहिए। अन्यथा उन्हें इस का लाभ नहीं मिलेगा।
  4. ये आवश्यक है की नवविवाहित जोड़े का विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  5. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब शादी के वक्त लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
  6. इस योजना में लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़े को शादी के एक साल के अंदर इस योजना में आवेदन करना होगा। अन्यथा इस अवधि के बाद उन्हें योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र माना जाएगा।
  7. कृपया ध्यान दें की यदि किसी जोड़े की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अतिरिक्त किसी और एक्ट के तहत पंजीकृत है है तो उन्हें अपने विवाह का सर्टिफिकेट अलग से जमा कराना आवश्यक होगा।

ये हैं आवश्यक दस्तावेज

आप को Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आप की सुविधा के लिए हम यहाँ इन दस्तावेजों की एक सूची उपलब्ध करा रहे हैं। आप आवेदन पूर्व इन्हे तैयार कर सकते हैं।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड ( दूल्हा दुल्हन दोनों का )
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • बैंक अकाउंट नंबर (इस के लिए वर-वधु को जॉइंट खाता खुलवाना होगा। )
  • पैन कार्ड
  • शादी का कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शादी का फोटो ( दोनों साथ में , संयुक्त फोटो )
  • मोबाइल नंबर

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में ऐसे करें आवेदन

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए अभी सिर्फ ऑफलाइन मोड ही उपलब्ध है। अभी बिहार में इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन की सुविधा शुरू नहीं हुई है। ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Application Form को डाउनलोड करना होगा। जिसे आप भर कर संबंधित विभाग में जमा करवा सकते हैं। आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया –

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022
  • अब इसे प्रिंट करवा लें।
  • आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • जैसे की – अपना नाम, पता, शादी की तिथि, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, बैंक खाता जानकारी आदि पूछी गयी सभी जानकारी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आप को संबंधित जरुरी दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आप का ये आवेदन पत्र को जिलाधिकारी या ज़िला कलेक्टर, दीप्ती कमिश्नर या बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।
  • इस तरह से आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

इसे भी पढ़े : बिहार किसान रजिस्ट्रेशन

डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ

जैसा की लेख में अभी आप ने जाना की आप को आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगा। आगे आप अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को जान सकते हैं।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022
  • सबसे पहले आप को Dr. Ambedkar Foundation की आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in पर जाना होगा।
  • अब आप के सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • यहाँ आप को दिये गए विकल्पों में से Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आप के सामने अगला पेज खुलेगा।
  • यहाँ आप को फाउंडेशन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्कीम्स की सूची दिखेगी।
  • आप को इस सूची में से Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage के विकल्प को चुनना होगा।
  • इस पर क्लीक करते ही आप के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ खुल जाएगा।
  • अब आप इसे डाउनलोड कर लें और फिर इस का प्रिंट निकाल लें।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana क्या है ?

बिहार राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चलाया गया है। इसमें अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतरगत विवाहित जोड़े में से एक के सवर्ण जाति और दूसरे के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से होने पर राज्य सरकार 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि देती है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

जो भी इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस के लिए ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा। बता दें की अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किया है।

इस योजना (Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana) में आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा?

आप इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे लेख को पढ़ें।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in है।

इस लेख के माध्यम से हमने आप को बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकरी दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकरी आप को उपयोगी लगी होगी। यदि आप को इस संबंध में कुछ और जानना हो तो आप हमे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।

यदि आप इसी तरह अपने राज्य से संबंधित अन्य जानकारी चाहते हैं या योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं।

Leave a Comment