छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यायवरण को संरक्ष्ण करने और किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से खेतों में धान की खेती के बयाज वृक्षारोपण करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाएगी। जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सकेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।
Chhattisgarh Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana में आवेदक किसानों को सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किया जाएगा, योजना में आवेदन की क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता किसानों को होगी इसकी पूरी जानकारी वह इस लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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जाने क्या है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। ऐसी ही योजना के तहत पर्यायवरण के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 06 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को अपने खेतों में वृक्षारोपण करने के लिए प्रतिवर्ष 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रतिएकड़ की दर से उनके खातों में ट्रांसफर क़वाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana : Details
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित कर उनकी आय में वृद्धि करना |
सहायता राशि | 10000 रूपये प्रतिवर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | kisan.cg.nic.in |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लाभ
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 06 जून 2021 शुरू की गई है।
- योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले किसान जो धान की फसल के बजाय वृक्षारोपण करना चाहत हैं, वह योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- आवेदक किसानों को सरकार द्वारा योजना वृक्षारोपण के लिए प्रतिवर्ष 10000 रूपये की राशि प्रतिएकड़ की दर से प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम दी जाने वाली सहायता राशि तीन वर्षों तक आवेदक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करवाई जाएगी।
- योजना के तहत ग्राम पंचायत और संयुक्त प्रबंधन समितियों को भी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित कर वृक्षारोपण से जल वायु परिवर्तन से होने वाले नुक्सान को कम करने में सहयोग मिल सकेगा।
- राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पर्यायवरण को सुरक्षित किया जा सकेगा और वनों की कटाई से वातावरण और हवा में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में भी काफी सहयोग मिल सकेगा। इस योजना में वह किसान जो अपने खेत में धान की फसल के बजाए पेड़-पौधे उगाने के इच्छुक हैं, वह सभी इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर वन-कटाई को कम कर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पेड़ों पर लगने वाले फल, फूल व उनकी लकड़ियों को बचकर अच्छा लाभ कमा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और वृक्षारोपण से वातावरण शुद्ध हो सकेगा।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की पात्रता
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदक छतीसगढ़ के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक किसान जो अपने खेत में धान की फसल के बजाय फल या फूलों के पेड़ पोधो का वृक्षारोपण करना चाहते हैं वह योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- योजना के तहत राज्य के वह सभी किसान जो वर्ष 2020 से धान की खेती कर धान को शासन को बेचते रहें हैं वह भी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- राज्य के किसान, ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ योजना में आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज
योजना में आवेदन आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं जैसे
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसके लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर योजना में आवेदन की प्रक्रिया जान सकेंगे।
- आवेदक को सबसे पहले वन परिक्षेत्र कार्यालय में अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
- अब कार्यालय में पहुँचने के बाद आपको अधिकारी से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको फॉर्म में पूछी गई सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर दें।
- अब फॉर्म की आखरी बार जाँच कर कोई जानकारी छूट गई है, तो उसे भर लें और उसे कार्यालय में ही कर्मचारी को जमा करवा दें।
- इसके बाद अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म की पूरी तरह जाँच की जाएगी, जिसके बाद फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित प्रश्न
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है?
वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यायवरण को संरक्ष्ण करने और किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई?
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या है ?
किसान जो अपने खेत में धान की फसल के बजाय फल या फूलों के पेड़ पोधो का वृक्षारोपण करना चाहते हैं वह योजना में आवेदन के पात्र होंगे और सभी किसान जो वर्ष 2020 से धान की खेती कर धान को शासन को बेचते रहें हैं वह भी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म कैसे मिलेगा ?
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म होने इस पोस्ट में दिया है।