एमपी राज्य सरकार के माध्यम किसान नागरिकों को कृषि में बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के उन सभी किसानों को सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जहाँ सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कृषक नागरिकों को योजना के तहत सोलर पम्प (Solar Pump) वितरित किये जायेंगे, जिसकी मदद से किसान नागरिक आसानी से अपने खेतों तक पानी पहुँचा सकते है।
किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश का लाभ प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। एमपी सरकार के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत 2 लाख सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Table of Contents
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh Solar Pump Yojana के अंतर्गत किसान नागरिकों को सोलर पम्प स्थापित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसान व्यक्ति आसानी से सोलर पंप की मदद से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में सक्षम होंगे।
इस योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जाएगी जहाँ बिजली का विकास नहीं है। कृषि पम्पो हेतु स्थाई कनेक्शन नहीं है और जहाँ विद्युत कंपनियों की कॉमर्शियल लॉस अधिक है एवं ट्रांसफार्मर हटा लिए गए है।
यदि बिजली की लाइन से खेत की दूरी 300 मीटर से अधिक है या फिर बांध, नदी के निकट ऐसी जगह हो जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ,और फसलों के पसंद की वजह से वाटर पपिंग की जरूरत अधिक रहती हो। एमपी सरकार की इस योजना के तहत डीजल पम्प के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगाए जायेंगे।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
योजना की शुरुआत | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | किसान नागरिकों को कृषि सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cmsolarpump.mp.gov.in |
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के उद्देश्य
MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana का मुख्य उद्देश्य किसान नागरिकों को सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करना। पहले किसान नागरिकों को अपनी फसलों में पानी पहुंचाने के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करना होता था ,जिसमें किसान नागरिकों का अधिक खर्चा होता था। \
सिंचाई हेतु डीजल पम्प का इस्तेमाल करने से पोलुशन भी अधिक होता है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं किसान नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का आरंभ किया गया है। सोलर पंप स्थापित करने से किसान नागरिकों को डीजल पम्प उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना के अंतर्गत राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा एवं किसान नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जायेगा। सोलर पंप के उपयोग से किसानों का खर्चा कम होगा एवं उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत राज्य में विद्युत कंपनियों द्वारा अस्थाई बिजली कनेक्शन को कम किया जायेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को भी कम किया जायेगा। मध्य प्रदेश फसल गिरदावरी रिपोर्ट यहाँ से देखें।
SOLAR PUMP TYPE (सोलर पम्प प्रकार)
Mukhyamantri Solar Pump Yojana के अंतर्गत अंतर्गत किसान नागरिकों के लिए सिंचाई हेतु सोलर पंप उपलब्ध करवाने हेतु इसमें सोलर पम्पिंग सिस्टम के कई प्रकार उपलब्ध किये गए है। आप नीचे दी गयी सूची के आधार पर सभी सोलर पंप से जुड़ी जानकारी को चेक कर सकते है।
S.N | Types of solar pumping systems (सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार) | Beneficiary farmers (Rs.)(हितग्राही किसानअंश (रु.) | Discharge (in liters per day) (डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन) |
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1 | 1 HPDC Submersible | 19000 रूपये | 30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2 | 2 HPDC Surface | 23000 रूपये | 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3 | 2 HPDC Submersible | 25000 रूपये | 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4 | 3 HPDC Submersible | 36000 रूपये | 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5 | 5 HPDC Submersible | 72000 रूपये | 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6 | 7.5 HPDC Submersible | 135000 रूपये | 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7 | 7.5 H.P.A.C. Submersible | 135000 रूपये | 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
8 | 10 hp DC. Submersible | 217840 रूपये | 50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
9 | 10 hp A.C. Submersible | 217250 रूपये | 50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 81000, डायनेमिक हेड 150 मी. |
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना सोलर पम्प स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश
Madhya Pradesh Solar Pump Yojana के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना हेतु कृषक नागरिकों को नीचे दिए गए शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु केवल सोलर पम्प प्लांट का इस्तेमाल किया जायेगा एवं इसका विक्रय या ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।
- सोलर पम्प स्थापित करने के लिए आवेदक किसान के पास सिंचाई करने के लिए एक स्थाई सोर्स होना चाहिए जिसके फलस्वरूप Solar Pump हेतु जल भंडारण का जरूरत के आधार पर इस्तेमाल किया जायेगा।
- शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर स्थापित कराने हेतु आवेदन व्यक्ति को सहमति प्रदान करानी होगी।
- आवेदन की शेष राशि को जमा करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को सहमति प्रदान करनी अनिवार्य है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत सोलर पम्प स्थापित हो जाने के बाद इसकी सम्पूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी किसान व्यक्ति की होगी।
- सोलर प्लेट स्थापित करने के लिए आवेदक व्यक्ति को छाया रहित स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
- आवेदक व्यक्ति को इस योजना के तहत 5 हजार रूपये की राशि को ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के तहत ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- यदि आवेदक के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
- स्थापित किये गए सोलर पंप पर जानकारी वाला बोर्ड भी लगाया जायेगा।
- आवेदन करने के 120 दिनों के अंदर योजना के अंतर्गत सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे।
- सोलर पंप स्थापित करने के बाद यदि किसी तरह की कोई टूट-फूट या फिर सोलर पंप की चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में किसान व्यक्ति को 3 दिनों के अंदर थाने में जाकर FIR दर्ज करवानी होगी।
- यदि योजना के अंतर्गत किसान व्यक्ति का चयन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें ५ हजार रूपये की राशि वापस कर दी जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ
- सिंचाई हेतु किसान नागरिकों को योजना के माध्यम से निशुल्क सोलर पंप वितरित किये जायेंगे।
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत उन सभी किसान नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन क्षेत्रों में ऊर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं की गयी है ,एवं किसानों को सिंचाई हेतु किसानों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन लेने पड़ते है।
- उन सभी किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा तो है लेकिन विद्युत लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- किसान व्यक्ति अब योजना के अंतर्गत आसानी से सोलर पंप से अपने खेतो में पानी की सुविधा पहुंचा सकते है।
- Mukhyamantri Solar Pump Scheme के अंतर्गत नदी बांध के नजदीक वाली जगह जहाँ पर फसलों के प्रकार से संबंधी सिंचाई हेतु पानी के पंप की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की अधिक खपत होती है ऐसे स्थानों में सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे।
Mukhyamantri Solar Pump Scheme आवेदन हेतु योग्यता
- आवेदक किसान नागरिक योजना में आवेदन करने के लिए एमपी राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए किसान व्यक्ति के पास किसान कार्ड होना चाहिए।
- सोलर पंप स्थापित करने के लिए केवल किसान नागरिक आवेदन कर सकते है।
- आवेदन करने हेतु किसान व्यक्ति के पास सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
आवेदन करने हेतु दस्तावेज
- खेती से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
प्रथम चरण
- Mukhyamantri Solar Pump Scheme Madhya Pradesh Online Apply करने के लिए cmsolarpump.mp.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में नवीन आवेदन करें के विकल्प में क्लिक करें।
- नए पेज में आवेदन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP भेजे के ऑप्शन में क्लिक करें।
- मोबाइल में प्राप्त ओटीपी संख्या को वेरिफाई करें।
- इसके बाद आवेदक किसान नागरिक को सामान्य जानकारी से संबंधी सभी डिटेल्स को दर्ज करना होगा।
- जैसे-आवेदक का नाम ,पिता का नाम ,जिला ,तहसील ,गांव ,लोकसभा ,विधानसभा ,पिन कोड ,मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी आदि दर्ज करके NEXT के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आवेदक नागरिक को आधार ई केवाईसी ,बैंक अकाउंट ,समग्र सत्यापन ,जाति घोषणा ,खसरा मैपिंग ,सोलर पम्प ,आदि की जानकारी अलग-अलग चरणों में दर्ज करनी होगी।
द्वितीय चरण
- द्वितीय चरण में आधार ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें आधार ई केवाईसी करने के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी वाले विकल्प में क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी सत्यापन के बाद दिए गए कॉलम में टिक करें ,इसके बाद NEXT ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके बाद बैंक अकाउंट से संबंधी जानकारी को दर्ज करें ,बैंक अकाउंट विवरण भरने के बाद समग्र सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करें।
- समग्र सत्यापन हो जाने के पश्चात जाति घोषणा से संबंधी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद खसरा मैपिंग की जानकारी को दर्ज करना होगा खसरा मैपिंग के लिए दो ऑप्शन दिखाई देंगे।
- अपने आधार से जुड़े खसरे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें ,अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें
- दिए गए इन दो विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार चयन करके खसरा मैपिंग की जानकारी की प्रक्रिया को पूरा करें।
- सभ विवरण भरने के बाद आपको सोलर पंप से संबंधित जानकारी को दर्ज करना है। सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनने के बाद आपके सामने सोलर पम्प अमाउंट राशि से संबंधी विवरण दिखाई देगा। इसके बाद सुरक्षित के बटन में क्लिक करें।
- अबआवेदन फॉर्म में भरी गयी सभी जानकारी को चेक करें। सभी जानकारी चेक करने के बाद PAY NOW के ऑप्शन में क्लिक करें।
- यह पेमेंट राशि पेमेण्ट गेटवे MPOnline के अंतर्गत पूर्ण होगी।
- पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक व्यक्ति के मोबाइल में सन्देश के माध्यम से आवेदन क्रमांक संख्या प्राप्त होगी।
- इस तरह से आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
हितग्राही लॉगिन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में हितग्राही लॉगिन करने के लिए मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में हितग्राही लॉग इन के विकल्प में क्लिक करें।
- नए टैब में हितग्राही लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करें इसके बाद OTP भेजे के ऑप्शन में क्लिक करें।
- मोबाइल में प्राप्त ओटीपी संख्या को वेरिफाई करके SIGN IN के विकल्प में क्लिक करें।
- इस तरह हितग्राही लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विभागीय लॉगिन करने की प्रक्रिया
- विभागीय लॉगिन करने के लिए cmsolarpump.mp.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में DEPARTMENT LOG-IN के विकल्प में क्लिक करें।
- अब नए पेज में तीन विकल्प दिखाई देंगे।
- vendor login
- department login
- department login with sso
- लॉगिन करने के लिए अपनी कैटिगिरी का चुनाव करके अपना यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन के विकल्प में क्लिक करें।
- इस तरह से विभागीय लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूजर मैन्युअल डाउनलोड ऐसे करें
- यूजर मैन्युअल डाउनलोड हेतु योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में यूजर मैन्युअल डाउनलोड करें के विकल्प में क्लिक करें।
- विकल्प में क्लिक करते ही आपके स्क्रीन में पीडीऍफ़ खुलकर आएगी।
- अब आप इसे डाउनलोड कर सकते है।
मुख्यालय सम्पर्क विवरण ऐसे चेक करें
- मुख्यालय सम्पर्क विवरण के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में मुख्यालय संपर्क के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में मुख्यालय सम्पर्क से संबंधी डिटेल्स खुलकर आएगी।
- संबंधित जानकारी के आधार पर आप मुख्यालय से संपर्क कर सकते है।
- इस तरह से मुख्यालय सम्पर्क विवरण देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जिला कार्यालय सम्पर्क विवरण चेक करने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना हेतु जिला कार्यालय सम्पर्क विवरण चेक करने के लिए योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में जिला कार्यालय संपर्क के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात नए पेज में जिला कार्यालय संपर्क सूची खुलकर आएगी।
- इस सूची में से आप अपने जिले के आधार पर कार्यालय का संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते है।
- इस प्रकार जिला कार्यालय संपर्क विवरण चेक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Madhya Pradesh Solar Pump Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की शुरुआत की गयी है।
किसान नागरिक Madhya Pradesh Solar Pump Yojana के अंतर्गत अपने खेतों तक आसानी से सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवा सकते है। इस योजना के अंतर्गत सही समय पर फसलों में पानी पहुंचाने से बागवानी फसलों की उपज बढ़ेगी साथ ही किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।
जी हाँ किसान नागरिकों को अपने खेतो में सिंचाई करने के लिए सोलर पंप हेतु ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा।
राज्य के उन सभी किसान नागरिकों को Solar Pump Yojana का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनके खेतो में सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
हमारे इस लेख में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है। यदि आपको योजना से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन पर संपर्क अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड
उर्जा भवन ,लिंक रोड नं. – 2
शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)
Helpline Number : 0755-2575670 , 2553595