उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के नागरिकों के हित में अनेक योजनाओं की शुरुआत की गयी है। इन्ही योजनाओं में से एक है UP Kisan Sarvhit Bima Yojana . इस योजना की शुरुआत किसानों को लाभ देने के लिए की गयी है। योजना के अंतर्गत सभी किसानों को दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यही नहीं यदि किसान किसी प्रकार की विकलांगता का शिकार होते हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 2.50 लाख रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक का बीमा कवर मिलेगा।
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आज इस लेख में हम आप को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में बताएंगे। जैसे की – उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लाभ, योजना में पात्रता और आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी देंगे।
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस के लिए सभी किसानों को अपना पंजीकरण (Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana Application Form) इस योजना में कराना होगा। जो भी किसान किसान दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म को भरेगा उसे 2.50 लाख रूपए से 5 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार प्रदेश के हर किसान जिनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष तक होगी, उन्हें UP Kisan Sarvhit Bima Yojana का लाभ देगी।
बता दें की किसानों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 56 निजी अस्पतालो, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों का चयन किया है। इन अस्पतालों में योजना के अंतर्गत किसान अपना इलाज करवा सकते हैं। कृपया ध्यान दें की यदि किसान इन अस्पतालों के अलावा कहीं और अपना इलाज करवाते हैं तो उन्हें UP Kisan Sarvhit Bima Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन
Highlights Of Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana
योजना का नाम | यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार द्वार प्रायोजित |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान नागरिक |
उद्देश्य | किसानों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | balrampur.nic.in |
यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को दुर्घटना के समय बीमा कवर उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को आकस्मिक दुर्घटना जैसी स्थितियों के लिए मुफ्त इलाज हेतु बीमा कवर उपलब्ध कराया है। ये तो सभी जानते हैं की किसानों की आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर इतनी अच्छी नहीं होती की वो दुर्घटना जैसी गंभीर परिस्थितियों में बिना परेशानियों के अपना इलाज का खर्चा उठा सकें। उन पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े , इसलिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया।
किसान दुर्घटना बीमा योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को लाभ मिलेगा।
- यूपी किसान बीमा योजना के अंतर्गत सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रूपए से 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- UP Kisan Sarvhit Bima Yojana में लाभ लेने के लिए 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- किसान सर्वहित बीमा योजना में किसानों को अपना पंजीकरण करवाना होगा जिस के बाद उन्हें बीमा क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- किसान के विकलांग होने पर उन्हें विशेष चिकत्सा के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक का कृतिम अंग प्रत्यारोपित किये जाने का प्रावधान है।
- किसान की मृत्यु होने पर ये बीमा राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी।
- Kisan Sarvhit Bima Yojana में सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता मिलेगी।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana Documents
किसानों को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में पंजीकरण करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जरुरत होगी। ये हैं आवश्यक दस्तावेजों की सूची –
- आधार कार्ड (aadhar card )
- आय प्रमाण पत्र ( income certificate )
- पहचान पत्र (identity card )
- आयु प्रमाण पत्र ( age certificate )
- राशन कार्ड ( ration card )
- मूल निवास प्रमाण पत्र ( domicile )
- विकलांग प्रमाण पत्र ( विकलांग की स्थिति में ) (handicapped certificate)
- मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट ( Death certificate )
- बैंक खाता एवं पास बुक की कॉपी (bank passbook )
- फ़ोन नंबर (mobile number )
- परिवार रजिस्टर नकल ( family register copy )
- पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo )
UP Kisan Sarvhit Bima Yojana में ये हैं पात्रता शर्तें
आइये अब जानते हैं की इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन सी पात्रता शर्तें हैं।
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उन्हें ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन ऐसे करें
- सबसे पहले आवेदक किसान को ऑफिसियल वेब साइट balrampur.nic.in पर जाना होगा।
- अब आप के सामने संबंधित योजना का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आप को विवरण देखें के विकल्प पर क्लीक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आवेदन कैसे करें के अंतर्गत देखें पर क्लीक करें।
- आप के सामने Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana Application Form खुल जाएगा।
- यहाँ परिस्थिति के अनुसार प्रपत्र को डाउनलोड करके आवेदन करना होगा।
- पहला प्रपत्र : परिवार के मुखिया / रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु / विकलांगता की दशा में भरा जाने वाला प्रपत्र।
- दूसरा प्रपत्र : ये फॉर्म परिवार के मुखिया / रोटी अर्जक एवं उनके परिव्वर के सदस्यों की दुर्घटना उपरान्त चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।
- आप आवश्यकतानुसार इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें।
- अब आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी भरें। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें।
- अब आप इसे संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
यूपी किसान कल्याण मिशन कृषि मेला
यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गयी है ?
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए की गयी है।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana में कौन -कौन आवेदन कर सकते है ?
इस योजना के अंतर्गत वो किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से अधिक न हो। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष ही हो।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत कितनी बीमा राशि प्राप्त होती है ?
इस योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक की धनराशि प्राप्त होती है।
UP Kisan Sarvhit Bima Yojana में कौन से दस्तावेज लगते हैं ?
इसमें आप को आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र , आदि और भी दस्तावेज लगते हैं।
यूपी किसान सर्वहित योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को दुर्घटना होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिसमे मुफ्त में इलाज के लिए बीमा कवर मिलता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख को पढ़ें।
इस लेख के माध्यम से हमने आप को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में जानकरी दी है। उम्मीद करते हैं की आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप इस संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो लेख में उपलब्ध कराये गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
टोल फ्री नंबर – 1520, 180030701520