Learning Driving License: आज के समय में हर वाहन चालक के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक के लिए एक प्रकार के सरकारी दस्तावेज के रूप में उपयोगी होता है, जिससे यह पता चलता है की व्यक्ति वाहन चलाने के योग्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के तहत यह अनिवार्य है, की देश में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते, यदि वह ऐसा करते हुए पकडे जाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता हैं,
इसके लिए हर वाहन चालाक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना आवश्यक होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नागरिक को पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना आवश्यक होता है, जिसे बनवाने के लिए सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है जिससे अब नागरिक घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करें
जैसा की हमने बताया की देश में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी दो व्हीलर या चार व्हीलर वाहन को सार्वजनिक स्थानों मे चलाने के लिए तभी योग्य माने जाते हैं जब उनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इसके लिए देश का कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जो की एक तरह का अस्थाई लाइसेंस होता है। जिसे बनवाने के लिए भी आपको वाहन चलाना आना चाहिए लर्नर लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने की होती है।
लर्नर लाइसेंस आपको पूरे देश में कानूनी रूप से सड़कों पर एक अनुभवी प्रशिक्षक या ड्राइवर के साथ ड्राइविंग सीखने की अनुमती देता है, जिसके बाद आप अपने परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को घर बैठे ही सारथी परिवहन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे नागरिक अपने समय की बचत कर ऑनलाइन आसानी से 200 रूपये के शुल्क भुगतान करके लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।
लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए पात्रता
भारत में लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए अलग अलग प्रकार की पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- 50 सी सी की क्षमता के बिना गियर वाले मोटरसाइकिल के लिए :- नागरिक की न्यूनतम आयु कम से कम 16 वर्ष होनी आवश्यक है, जिसके लिए अभिभावकों की भी सहमति होनी चाहिए।
- गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए :- नागरिक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- वाणिज्यिक (Commercial) वाहनों के लिए :- आवेदक के स्कूली शिक्षा कम से कम 8 वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष या कई राज्यों में 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
Learning DL के लिए आवश्यक दस्तावेज
लर्नर डीएल बनवाने के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जैसे
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- एड्रेस प्रूफ
- मोबाइल नंबर
- हस्ताक्षर
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन
लर्नर डीएल हेतु अप्लाई करने के लिए नागरिक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले नागरिक को सारथी परिवहन पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- अब यहाँ होम पेज पर अपने राज्य का चयन करना होगा।
- अब आपको न्यू लर्नर लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपना पता, फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब फोटो और साइन की स्कैन कॉपी को अपलोड कर करके आप टेस्ट के लिए तारीख़ का चयन करें।
- अब अंत में आवेदन शुल्क जमा करके सबमिट कर दें।
- इस तरह आपकी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- जिसके बाद आपको निर्धारित तिथि को टेस्ट के ली जाना होगा, टेस्ट की प्रक्रिया सफल हो जाने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
ऐसे करें लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड
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