जैसा की आप सब जानते ही है की सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम द्वारा पूरा किया जा रहा है। सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा पूरे किये का रहे है। सरकार राज्य में रह रहे नगरिकों को हर वो सुविधा देने का प्रयास करती है जिससे उनका काम आसानी से हो सके और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्य के नागरिकों के लिए बिहार सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है जिसके माध्यम से वह जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल (RTPS Bihar) नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायी है। यदि आप भी प्रमाणपत्र बनाने हेतु आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
हम आपको प्रमाणपत्र बनाने से सम्बंधित सभी जानकारियों जैसे: RTPS Bihar Portal पर आय, निवास, जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया, आरटीपीएस बिहार ऑनलाइन पोर्टल से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं, BIHAR RTPS ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें, पोर्टल का उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है, यदि आप जानकारी जानना चाहते है तो इसके लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
Table of Contents
RTPS Bihar ऑनलाइन आवेदन
कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट कितना जरुरी दस्तावेज है यह आप सब तो जानते ही है। इसका उपयोग सरकारी व गैर सरकारी कामों के लिए भी किया जाता है। सरकार द्वारा जारी की गयी योजनाओं के लिए भी इन प्रमाणपत्रों को माँगा जाता है।
जिस किसी आवेदक ने प्रमाणपत्र का आवेदन नहीं किया है वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। आवेदक को अब किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे वह आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम द्वारा सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन कर सकते है।
प्रमाण पत्र आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते है। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब आप बिहार भूमि, भूलेख नक्शा, जमाबंदी, खसरा संख्या ये सभी ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
राज्य | बिहार |
आर्टिकल | आय, निवास, जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन |
पोर्टल | RTPS बिहार |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन माध्यम से सुविधा प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | rtps.bihar.gov.in serviceonline.bihar.gov.in |
पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य
पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि राज्य के नागरिकों को प्रमाणपत्र बनाने हेतु ऑनलाइन सुविधा को प्रदान करना क्यूंकि पहले के समय नागरिकों को आय, जाति, निवास व अन्य किसी भी प्रमाणपत्र बनाने के लिए इधर-उधर कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे
और कई बार काम पूरा न होने पर उन्हें रोज रोज कार्यालय आना पड़ता था जिसे उन्हें कई परेशानी व मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इससे उनके समय और पैसे दोनों की खपत होती है परन्तु ऑनलाइन माध्यम के जरिये आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा घर बैठे प्रमाणपत्र बनाने हेतु आवेदन कर सकते है और लाभ ले सकते है।
RTPS Bihar सेवा प्रमाणपत्र
हम आपको पोर्टल पर उपलब्ध सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने जा रहे है जो की इस प्रकार से है:
1. जातिप्रमाण पत्र
जातिप्रमाण पत्र एक बहुत ही जरुरी दस्तावेज है इसका इस्तेमाल सरकारी व गैर सरकारी कामों में भी किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है। जातिप्रमाण पत्र से नागरिक की जाति का पता चलता है। राज्य के जो नागरिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले लोग है।
उन सभी के लिए जातिप्रमाण पत्र का होना बहुत जरुरी है। इन सभी के माध्यम से सरकारी नौकरी में पहले प्राथमिकता दी जाती है, बच्चों को स्कालरशिप प्रदान की जाती है, कॉलेज में बच्चों के लिए सीट रिज़र्व की जाती है और उनके अच्छे भविष्य के लिए रोजगार भी प्रदान किये जाते है। जातिपरमाण्पत्र 10 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है। यह 3 साल तक के लिए मान्य होता है।
2. आय प्रमाणपत्र
आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमे उसकी साल भर की आय का प्रमाण उपलब्ध होता है। इससे आवेदक की इनकम का पता लगता है। यह जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, राजस्व क्षेत्र आधिकारी द्वारा बनाये जाते है। इसका उपयोग बैंक से पड़े हेतु लोन प्राप्त करने के लिए, कृषि लोन लेने के लिए,
किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए, निवास प्रमाणपत्र बनाने हेतु, राशन कार्ड बनाने के लिए, स्कॉलर शिप प्राप्त करने के लिए आदि जगह में इनकम सर्टिफिकेट माँगा जाता है। आय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग नागरिकों को 5 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ता है। सरकार द्वारा हफ्ते के अंदर इसे जारी कर दिया जाता है।
3. निवास प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र का होना कितना जरुरी है यह आप सभी जानते होंगे इसके माध्यम से हमे अपने स्थायी निवासी होने का प्रमाण प्राप्त होता है किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए या किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ जैसे: जन्मप्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, वोटर id कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाने के लिए भी निवास प्रमाणपत्र माँगा जाता है।
इसके अलावा सरकारी या गैर सरकारी कामों के लिए, स्कूल या कॉलेज में बच्चे के एडमिशन के लिए या स्कालरशिप के लिए इसे माँगा जाता है। इसे बनवाने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। नियम के अनुसार कई राज्य में इसकी वैलिडिटी लाइफटाइम रहती है परन्तु कई राज्य में 6 महीने तक यह मान्य रहता है।
RTPS Bihar ऑनलाइन पोर्टल से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
- बिहार राज्य के नागरिकों को जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा वह आसानी से इसका आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा कर सकते है।
- ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
- RTPS पोर्टल का लाभ केवल बिहार राज्य के नागरिक ले सकते है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी योजनाओँ का लाभ लेने के लिए उन्हें जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी तभी वह इसका लाभ ले सकते है।
- नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के लिए आवशयक दस्तावेज जैसे; कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत जरुरी है।
- कॉलेज में व स्कूल में एडमिशन लेने व छात्रवृति को पाने के लिए इन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
बिहार RTPS आवेदन हेतु पात्रता
अगर आप भी प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है हम आपको पात्रता के बारे में जानकारी देने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- पोर्टल पर प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने बहुत जरुरी है।
- किसी अन्य राज्य के नागरिक पोर्टल पर प्रमाणपत्र हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे।
इनकम (आय) सर्टिफिकेट, रेजिडेंस (निवास) सर्टिफिकेट व कास्ट (जाति) सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक दस्तावेज
जातिप्रमाण पत्र हेतु
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड | ड्राइविंग लाइसेंस |
पैन कार्ड | राशन कार्ड | खतियान नक़ल (रजिस्ट्री) |
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | इनकम सर्टिफिकेट |
पासपोर्ट साइज फोटो | जमीन के कागजाद |
निवास प्रमाण पत्र हेतु
आधार कार्ड | वोटर id, पैन कार्ड | राशन कार्ड |
पासपोर्ट साइज फोटो | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | स्वप्रमाणित घोषणा पत्र |
जन्म प्रमाणपत्र | 10 वी व 12वी का प्रमाणपत्र | ड्राइविंग लाइसेंस |
आय प्रमाण पत्र हेतु
राशन कार्ड | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | ड्राइविंग लाइसेंस |
पैन कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो | वोटर id कार्ड |
पोर्टल पर आवेदन हेतु अन्य सेवाएं
सरकार द्वारा पोर्टल पर अन्य विभागों की सेवाएं भी उपलब्ध है हम आपको पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सेवाओं के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
- सामान्य प्रसाशन विभाग की सेवाएं
- समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं
- योजना एवं विकास विभाग की सेवाएं
- श्रम संशाधन विभाग की सेवाएं
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाएं
- खाध एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं
RTPS बिहार पोर्टल पर आय, निवास, जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी प्रमाणपत्र का आवेदन करना चाहते है और इससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के दिए गए ऑप्शन पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको इनमे से लोक सेवाएं पर जाकर सामान्य प्रसाशन विभाग की सेवाएं पर जाना होगा।
- यहाँ आपके सामने कई सारे प्रमाणपत्र का आवेदन करने के ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे:
- अब आपको दिए गए प्रमाणपत्र में से अपने अनुसार जिस किसी प्रमाणपत्र जैसे : आवासीय प्रमाणपत्र का निगर्मन का आवेदन करना है उसे सेलेक्ट कर लें।
- सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जिस किसी लेवल का जैसे: राजस्व आधिकारिक स्तर पर, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर, जिला पदाधिकारी स्तर पर प्रमाणपत्र बनाना है उसे सेलेक्ट कर लें
- जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आजायेगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे: लिंग, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पति का नाम, राज्य, जिला और कैप्चा कोड आदि को भर देना है।
- और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।
- आप इसका प्रिंटआउट निकाल कर भविष्य हेतु संभाल कर रख लें।
आवेदक जिस किसी प्रमाणपत्र का आवेदन करना चाहते है वह हमारे द्वारा दी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है। सभी प्रमाणपत्र की प्रक्रिया इसी प्रकार से है।
BIHAR RTPS ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें?
BIHAR RTPS ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को पूरा पढ़े।
- सबसे पहले RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर आपके सामने दो ऑप्शन जैसे: क्नोव योर एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस बाय SMS दिखाई देंगे आपको इनमे एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर एप्लीकेशन ID को भरना होगा।
- जिसके बाद आपको स्टेटस पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस स्क्रीन पर देख सकेंगे।
SMS द्वारा आवेदन की स्थिति कैसे करें?
राज्य में कई ऐसे नागरिक है जिनके पास ऑनलाइन माध्यम की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती और न उन्हें कंप्यूटर का इतना ज्ञान होता है जिसके कारण वह आवेदन स्थिति भी नहीं जान पाते इसलिए सरकार ने उनके लिए SMS के जरिये एप्लीकेशन स्टेटस देखने की सुविधा को जारी किया है। मोबाइल फ़ोन द्वारा ऑनलाइन स्थिति देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को पूरा पढ़े।
- आवेदक सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में मैसेज APP में जाएं।
- अब आप क्रिएट मैसेज खोल लें।
- जिसमे आपको RTPS एप्लीकेशन नंबर को लिखना है और आप इसे 56060 पर सेंड कर दें।
- उसके बाद आपका मैसेज डिलीवर हो जायेगा जिसका मैसेज आप तक पहुंच जायेगा।
डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रकिया
डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार RTPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आप डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जिसके बाद नए पेज पर आप एप्लीकेशन ID और एप्लीकेशन डेट को भर दें और डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जायेगा जिसका आप भविष्य हेतु प्रिंटआउट निकाल कर रख दें।
RTPS बिहार ऑफिसियल लॉगिन करने की प्रक्रिया
ऑफिसियल लॉगिन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करें।
- सर्वप्रथम आपको RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको ऑफिसियल लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- अब नए पेज पर आप यूजर नेम, पासवर्ड को भर दें।
- जिसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
रिसीप्ट कॉपी कैसे प्रिंट करें?
रिसीप्ट कॉपी प्रिंट करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको प्रिंट योर रिसीप्ट कॉपी के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको एप्लीकेशन ID भरनी होगी।
- जिसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात रिसीप्ट कॉपी प्रिंट हो जाएगी।
डिजिटल सर्टिफिकेट का सत्यापन करने की प्रकिया
- डिजिटल सर्टिफिकेट का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहाँ सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको वेरीफाई डिजिटली सर्टिफिकेट के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन ID और सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपको शो नाउ पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपका डिजिटल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जायेगा।
RTPS बिहार ऑनलाइन आवेदन से जुड़े प्रश्न/उत्तर
बिहार RTPS (राइट टू पब्लिक सर्विसेज) एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। जिससे राज्य के नागरिकों को को आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनाने हेतु शुरू किया गया है। प्रमाणपत्र बनाने का उपयोग छात्रवृति प्रदान करने के लिए किया जाता है, बच्चों के स्कूलों में एडमिशन लेने व कॉलेज में दाखिले के लिए किया जाता है इसलिए यह सभी प्रमाणपत्र बनाना बहुत ही आवश्यक है जो RTPS पोर्टल पर आवेदन करने पर बनाये जा सकते है।
आय, निवास, जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://rtps.bihar.gov.in है।
प्रमाण पत्र बनाने की आवेदन प्रक्रिया दोनों ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम द्वारा जारी की गयी है। आवेदक किसी भी माध्यम से सर्टिफिक्टी बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम के जरिये प्रमाणपत्र बनाते है तो आपको बिहार RTPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और अगर आप ऑफलाइन माध्यम के जरिये प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करते है तो आपको सम्बंधित कार्यालय में जाकर अपने अनुसार प्रमाणपत्र का फॉर्म भरना होगा और वही जाकर जमा करना होगा।
जी नहीं, अन्य राज्य के नागरिक पोर्टल पर प्रमाणपत्र बनाने हेतु आवेदन नहीं कर सकते है, केवल बिहार राज्य के मूलनिवासी नागरिक ही RTPS बिहार पोर्टल पर निवास, आय और जाति प्रमाणपत्र का आवेदन कर सकते है।
प्रमाणपत्र बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची हमने आपको अपने आर्टिकल में दे दी है, यदि आप डाक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी जानना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को पढ़े।
अगर आपको हमारे द्वारा RTPS बिहार ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है इसके अलावा अगर आपको सैलरी स्लिप से सम्बंधित कोई भी जानकारी या सवाल पूछने है तो आप हमे मैसेज कर सकते है हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।