उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसान नागरिकों को ध्यान में रखकर शुरू की है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसान कल्याण हेतु की गयी है। मुख्यमंत्री अग्निकांड सहायता योजना में उन किसान नागरिकों को लाभ दिया जाएगा जो अपने खेत खलिहानों के जलने के चलते नुक्सान उठाते हैं। जिन किसानों के खेतों में आग लग चुकी है उन सभी किसान नागरिकों को राज्य सरकार नुक्सान की भरपाई के तौर पर मुआवज़ा प्रदान करेगी। ये धनराशि या आर्थिक सहायता सीधे उन सभी किसानो के बैंक खाते में डाली जाएगी। इसके लिए ये आवश्यक है कि किसानों को अपने खेत जलने पर इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना होगा ताकि वो इस योजना के तहत लाभ ले सकें।
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खेत-खलिहान अग्निकांड सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नज़दीकी जन सुविधा केंद्र जाना होगा या आप स्वयं ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद लेखपाल द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जांच होने के बाद रिपोर्ट लगायी जाएगी। जिसके 2 से 3 हफ्ते के बीच आवेदक के खाते में सहायता राशि पहुंच जाएगी।
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मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना
कई बार किसानों के खेत खलिहानों में अग्निकांड दुर्घटना होने की खबर सुनने को मिल ही जाती है। अक्सर ऐसा होता है की किसान पूरी मेहनत से फसल उगाता है और इस से पहले वो उसे काट सके या बाज़ार में ला सके उस से पहले ही खेत में आग लग जाती है। जिस से उसकी फसल जलकर खाक हो जाती है और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है । खेतों में आग लग जाने की दुर्घटना से किसानो को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यही नहीं उन किसान परिवारों के लिए ज्यादा समस्या हो जाती है जिन के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं होता। उनकी आजीविका भी कृषि पर ही आश्रित होती है। ऐसी स्थिति में उनके आय का एकमात्र जरिया भी ख़तम हो जाता है और उनके लिए भोजन जुटाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है।
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इन्ही सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसान नागरिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतरगत वो सभी किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों के खेतों में आग लगने की वजह से फसल नुकसान हो चुकी है। सभी किसानों या आवेदकों को आवेदन से पूर्व अपना पंजीकरण इ – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करवाना होगा। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रदेश के नागरिकों के लिए ही शुरू किया गया है । इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रदेशवासी विभिन्न योजनाओ के लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।खेत-खलिहान अग्निकांड सहायता योजना के लिए भी पहले यहाँ पंजीकरण आवश्यक है। इसके पश्च्चात योजना के लाभार्थी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Khet Khalihan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana highlights
आर्टिकल /योजना का नाम | मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना |
उद्देश्य | फसल जलने की दुर्घटना पर किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी किसान वर्ग |
आवेदन मोड | ऑनलाइन मोड |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
मुख्यमंत्री अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य
जैसा कि हम जानते हैं की मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत उन किसानों के लिए की गयी है जिनके खेत-खलिहानों में लगी आग की वजह से फसल नष्ट हो चुकी है । इस योजना का उद्देश्य ऐसे किसानो की सहायता करना है जो आग की वजह से जलकर ख़ाक हुई फसलों की वजह से नुकसान झेल रहे हैं । इस योजना के तहत उन सभी किसानों को फसल नष्ट हो जाने के एवज़ में मुआवज़े के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो भी किसान अपनी खेतों में लगी आग की जानकारी देगा और इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करेगा , उसे ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस से कुछ हद तक उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी और उन्हें आजीविका चलाने और अगली फसल के लिए सम्बंधित तैयारी के लिए कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।
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किसान नागरिकों को इन प्राकृतिक रूप से हुई घटनाओं में फसलों के लिए राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से योजना को शुरू किया गया है। फसलों से संबंधी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न झेलने के लिए उन्हें योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। आज के समय में सबसे अधिक दैनिया स्थिति किसानों की है जिसमें वह फसलों में हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाते है। इसके लिए यूपी सरकार के माध्यम फसलों में राहत प्रदान करने हेतु यह योजना शुरू की गयी है।
खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ पात्रता शर्तें रखी गयीं हैं। इस योजना में वो व्यक्ति या किसान नागरिक ही पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं जो इन पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं। आगे हम इन्ही शर्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कृपया इस योजना में आवेदन से पूर्व आप इन सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।
- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा किसान नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए ये आवश्यक है की खेत में फसलों का नुक्सान आग लगने की वजह से ही हुआ हो।
- अगर किसी अन्य वजह से फसल को नुक्सान हुआ है तो ऐसी स्थिति में किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आवेदक खेतों में आग लगने के सुबूत के तौर पर फोटो आदि प्रस्तुत करेगा।
मुख्यमंत्री अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना हेतु दस्तावेज़
खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरुरत पड़ेगी। ये सभी दस्तावेज़ आपको इस योजना के अंतरगत आवेदन करने के समय चाहिए होंगे। यहां हम आपको उन सभी दस्तावेज़ों की जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया आवेदन से पूर्व इन्हे जांच लें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट कम हो तो आप उसे भी नीचे दी गयी सूची में देखकर तैयार कर लें।
- आवेदन करने वाले किसान की फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- खेत खलिहान का फोटो (आग लगने के पश्चात् का)
- घोषणा पत्र स्वप्रमाणित किया हुआ
- आवेदक का अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर
- प्रतिभूति का प्रारूप
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन
खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको इ -डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम आर्टिकल में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। जानने के लिए कृपया साथ बने रहे।
पंजीकरण प्रक्रिया
- इस योजना में पंजीकरण लिए आपको सबसे पहले इ-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर ऊपर सामने की तरफ आपको सिटीजन लॉगिन (इ-साथी ) दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने अगले पेज पर डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पर दाहिने तरफ पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन दिखेगा।
- अगर आप से ही इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो आप अपना यूजर नाम, पासवर्ड / otp और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं।
- अगर आप अभी तक पंजीकृत नहीं हैं तो आप पंजीकरण के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब आपको इस ऑनलाइन प्रपत्र को पूछी गयी सभी जानकारी से भरना होगा।
- इस फॉर्म में आपको लॉगिन आईडी बनानी होगी जो 6 से 8 करैक्टर तक की ही मान्य होगी। इसके अलावा आपको अपना, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड को भरना होगा।
- जब सारी जानकारी भर चुके हों तो अंत में सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें।
- अगर कुछ गलत हो जाए तो रिसेट बटन पर क्लिक करने के बाद आप फिर से जानकारी भरके सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें।
- अब आप अपनी बनायी हुई लॉगिन आईडी की सहायता से इस योजना में आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना में अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहाँ आवेदन की प्रक्रिया भी बता रहे हैं। आवेदन करने के लिए आप आगे बताये जा रहे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई – डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर जाना होगा। डायरेक्ट लिंक के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
- अब आपके स्क्रीन पर आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल चुका है। यहाँ आपको दिख रहे विकल्पों में से सिटीजन लॉगिन (इ-साथी) पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा। यहाँ डैशबोर्ड पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का बॉक्स दिखेगा।
- आपको यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद अंत में आप “सबमिट ” के बटन पर क्लिक कर दें। अब आप लॉगिन कर चुके हैं।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
- यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों और उनसे सम्बंधित सेवाओं के लिंक दिए गए हैं।
- अब आपको यहाँ पर पेज के नीचे बांयी और दिए गए लाउड स्पीकर /लोक सम्बोधन प्रणाली और कृषि विभाग सेवा के अनुभाग में जाना होगा।
- इसके अंतरगत दिए गए आवेदन पत्रों में से आपको मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड सहायता योजना के विकल्प पर जाना होगा। इसके बाद इस लिंक पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमे पूछी गयी सभी जानकारी आपको भरनी होगी।
- यहाँ इस फॉर्म में आपको आवेदक किसान का विवरण , उसका पता, उसके खेत खलिहान का पता आदि से सम्बंधित जानकारी आपको दर्ज़ करनी होगी।
- इसके अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आवेदक की फोटो, दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो और साथ में प्रतिभूति का प्रारूप भी अपलोड करने होंगे।
- जब आवेदन पत्र में सारी जानकारी भर चुके हों तो अंत में दर्ज़ करें पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको आपके आवेदन पात्र की यूनिक संख्या दे दी जाएगी।
- इसके बाद सेवा शुल्क का भुगतान करें और आपकी इस योजना से सबंधित सहायता राशि जांच के बाद आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी।
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आवेदन के बाद भुगतान की प्रक्रिया
जब आप मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना में आवेदन कर चुके हों तो उसके बाद आपको इसके लिए सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया हम आगे बताने जा रहे हैं। आप यहाँ बताये गए प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
- आवेदन के बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर / आवेदन संख्या भरनी होगी। इसे भरने के बाद आप “सबमिट” के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने अगला इंटरफ़ेस खुलेगा। जहाँ आपके सामने स्क्रीन पर भुगतान करने के विभिन्न विकल्प दिए गए हैं।
- आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प को चुनकर इस सेवा के लिए भुगतान कर लें।
- अब आपकी भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है।
- कृपया ध्यान दें आपको ये भुगतान आवेदन के 24 घंटे के अंदर ही करना होगा। ऐसा नहीं होने पर आपका आवेदन रद्द हो जाएगा या मान्य नहीं होगा।
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना से सम्बंधित प्र्श्न उत्तर
आवेदन करने वाले किसान की फोटो,आवेदक का मोबाइल नंबर,खेत खलिहान का फोटो (आग लगने के पश्चात् का), घोषणा पत्र स्वप्रमाणित किया हुआ, आवेदक का अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर,प्रतिभूति का प्रारूप
इस योजना का उद्देश्य ऐसे किसानो की सहायता करना है जो आग की वजह से जलकर ख़ाक हुई फसलों की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। इस योजना के तहत उन सभी किसानों को फसल नष्ट हो जाने के एवज़ में मुआवज़े के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो भी किसान अपनी खेतों में लगी आग की जानकारी देगा और इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करेगा, उसे ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी पात्रता शर्तों को जो पूरी करता हो वो आवेदन कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश के मूल किसान नागरिक हों।
उपजाऊ खेत में फसलों का नुक्सान आग लगने की वजह से ही हुआ हो।
इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश ई – डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना पंजीकरण करवाने के बाद आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। कृपया अधिक जानने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आर्टिकल में पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया को हमने विस्तार में बताया है.
इस योजना के अंतरगत लाभ लेने हेतु आप यहाँ बतायी गयी वेबसाइट ई – डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। हम यहाँ आधिकारिक वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं।